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6425 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY श्रम एवं रोजगार मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 24 जसतंबर, 2025 सा.का.जन. 716(अ).—जनम्नजलजखत मसौिा…
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Open source page6425 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY श्रम एवं रोजगार मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 24 जसतंबर, 2025 सा.का.जन. 716(अ).—जनम्नजलजखत मसौिा जनयम, जिन्हें व्यावसाजयक सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और कायय ििाएँ संजहता, 2020 (2020 का 37) की धारा 23 और 24 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार बनाने का प्रस्ट्ताव करती है, को धारा 134 की उप धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, उन सभी व्यजियों की सूचना के जलए, जिनके इससे प्रभाजवत होने की संभावना है, एतद्द्वारा अजधसूजचत दकया िाता है और एतद्द्वारा नोटिस दिया िाता है दक उि मसौिा अजधसूचना पर उस तारीख से 45 दिनों की अवजध की समाजि के बाि जवचार दकया िाएगा, जिस तारीख को रािपत्र की प्रजतयां, जिसमें यह अजधसूचना प्रकाजित की गई है, आम िन के जलए उपलब्ध करा िी िाती हैं; आपजत्तयां और सुझाव, यदि कोई हों, को श्री रजविंकर जनराला, अवर सजचव, भारत सरकार, श्रम एवं रोिगार मंत्रालय, कमरा संख्या: 17, श्रम िजि भवन, रफी मागय, नई दिल्ली को अथवा ईमेल (fas@dgfasli.nic.in तथा ravis.nirala@nic.in) द्वारा भेिा िा सकता है। आपजत्तयां और सुझाव एक प्रोफामाय में भेिे िाएँ जिसमें कॉलम (i) में व्यजियों और संगठनों के नाम और पते का उल्लेख हो, कॉलम (ii) में उस जनयम या उपजनयम का उल्लेख हो जिसे संिोजधत करने का प्रस्ट्ताव है, तथा कॉलम (iii) में प्रस्ट्तुत दकए िाने वाले संिोजधत जनयम या उपजनयम और उसके कारणों का उल्लेख हो; उि मसौिा अजधसूचना के संबंध में दकसी व्यजि या संगठन से ऊपर जनर्ियष्ट 45 दिनों की अवजध समाि होने से पहले प्राि आपजत्तयों और सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा जवचार दकया िाएगा। बागान कमयकारों के जलए व्यावसाजयक सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और कायय ििाएँ संजहता, 2020 की धारा 23 और 24 के अधीन जवजहत मसौिा जनयम। सं. 632] नई दिल्ली, बृहस्ट् पजतवार, जसतम् बर 25, 2025/आज वन 3, 1947 No. 632] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2025/ASVINA 3, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102025-266579 CG-DL-E-01102025-266579 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 1. संजक्षि नाम, जवस्ट्तार और प्रारंभ (i) इन जनयमों का नाम व्यावसाजयक सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और कायय ििाएँ संजहता, 2020 की धारा 23 और 24 के अधीन बागान कमयकार जनयम, 202..... है। (ii) इसका जवस्ट्तार सम्पूणय भारत पर है। (iii) ये रािपत्र में प्रकािन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. पटरभाषा.- (1) इन जनयमों में, िब तक दक संिभय से अन्यथा अपेजक्षत न हो, - (क) “संजहता” से व्यावसाजयक सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और कायय ििाएँ संजहता, 2020 अजभप्रेत है;| (ख) "प्रभारी कैंिीन अजधकारी" से वह व्यजि (प्रबंधक के अलावा) अजभप्रेत है जिसे जनयोिा द्वारा संजहता के अधीन कैंिीनों के संबंध में प्रावधान का अनुपालन सुजनजित करने के जलए जनयुि दकया गया है। (ग) “धारा” से संजहता की धारा अजभप्रेत है। (घ) “संलग्नक” से इन जनयमों से संलग्न सूची अजभप्रेत है; (ड.) “वतायकार संघ अथवा वतायकार काउंजसल” से औद्योजगक संबंध संजहता, 2020 के खंड 14 में उजल्लजखत वाताय यूजनयन या वतायकार काउंजसल अजभप्रेत है। (2) इन जनयमों में प्रयुि िब्िों और पिों को यहां पटरभाजषत नहीं दकया गया है, दकन्तु वे संजहता में हैं, तथा उनके क्रमिः वही अथय होंगे िो संजहता में दिए गए हैं। 3. धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (i) के अधीन सफाई और स्ट्वच्छता :- प्रत्येक बागान का जनयोिा यह सुजनजित करेगा दक:- (i) सभी काययस्ट्थलों, गजलयारों, भंडार कक्षों और सेवा कक्षों को स्ट्वास्ट््यकर ििा में रखा िाए। (ii) प्रत्येक कायय कक्ष की फिय और िीवारें साफ और िहाँ तक हो सके, सूखी और दफसलन रजहत जस्ट्थजत में रखी िाएँ। (iii) सेवा कक्षों की सफाई कायय की प्रकृजत के अनुसार जितनी बार आवयक हो, उतनी बार की िाए। (iv) िहां तक संभव हो, झाड़ू लगाना और सफाई कायय— (क) काम के बीच के अंतराल के िौरान दकया िाए; और (ख) यह इस तरह से दकया िाए दक धूल को उड़ने से रोका िा सके। (v) िहां तकनीकी कारणों से कायय समय के िौरान सफाई करना आवयक हो, वहां कीिनािक, कीिानुनामक, रसायन और िहरीले पिाथय से वायु के संिूषण से बचने के जलए उजचत साधन का उपयोग दकया िाए तथा सावधानी बरती िाए । vi) प्रभावी पययवेक्षण के अधीन प्रत्येक प्रकार के अपजिष्ट के िैजनक संग्रहण, भंडारण, जनपिान या उपचार के जलए उपयुि व्यवस्ट्था की िाए। 4. धारा 23 के उप-खंड (2) के खंड (iii) के अधीन धूल, हाजनकारक गैस, धुआं और अन्य अिुजियों से सावधानी: प्रत्येक बागान जनयोिा यह सुजनजित करेगा दक:- (1) बागान में मौिूि धूल को कम करने के जलए ज़रूरी किम उठाए िाएं, क्योंदक यह कमयकारों के जलए हाजनकारक हो सकती है। (2) कीिनािक, कीिाणुनािक, रसायन और िहरीले पिाथों को संभालने, जमलाने, घोलने, जछड़काव या इस्ट्तेमाल करने में लगे प्रत्येक कमयगार को सुरक्षात्मक कपड़े और व्यजिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) जन:िुल्क दिए िाएं। (3) सुरक्षात्मक कपड़े ऐसे मिेटरयल से बने हों िो दकसी भी तरह के कीिनािक, कीिाणुनािक, रसायन और िहरीले पिाथय को अंिर न िाने िें। ये कपड़े धोने योग्य हों तादक प्रत्येक इस्ट्तेमाल के बाि हाजनकारक तत्व जनकल िाएं; (i) सुरक्षात्मक कपड़ों में जनम्नजलजखत िाजमल हैं: (क) हैि के साथ सुरक्षात्मक बाहरी कपड़ा; (ख) रबर के िस्ट्ताने या ऐसे अन्य सुरक्षात्मक िस्ट्ताने िो कलाई तक हों और िो तरल पिाथय को अंिर न िाने िें; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (ग) धूल से बचाव वाले चमे; (घ) रबर के िूते; (ड.) िोबारा इस्ट्तेमाल दकए िा सकने वाले कपड़े के मास्ट्क। (4) िब तक कीिनािक, कीिाणुनािक, रसायन और िहरीले पिाथों की बिबू पूरी तरह खत्म न हो िाए और उनका स्ट्तर अनुमत सीमा के अंिर न आ िाए, तब तक दकसी भी कमयकार को दकसी काम की िगह या बंि िगह में िाने की अनुमजत नहीं होगी। 5. पेयिल - धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन:- प्रत्येक बागान का जनयोिा यह सुजनजित करेगा दक: - (i) बागान में सभी कमयकारों के जलए स्ट्वच्छ, स्ट्वास्ट््यवधयक और सुरजक्षत पेयिल की पयायि आपूर्तय उपलब्ध कराई िाए तथा यह सुलभता से उपलब्ध हो। (ii) पाइप द्वारा आपूर्तय के अलावा पेयिल की दकसी भी आपूर्तय को उपयुि पात्रों में रखा िाए, जिन पर हहंिी, अंग्रेिी और अजधकांि कमयकारों द्वारा समझी िाने वाली स्ट्थानीय भाषा में स्ट्पष्ट रूप से जचह्न अंदकत या प्रिर्ियत दकया िाए, तादक यह ििाया िा सके दक िल पीने के जलए सुरजक्षत है और ऐसी आपूर्तय को प्रजतदिन भरा िाए तथा िल और पात्रों को संिूषण से बचाने के जलए सभी आवयक सावधाजनयां बरती िाएं; (iii) िहां पानी राईहिंग िेि द्वारा दिया िाता है, वहां को छोड़कर, सामान्य पीने के जगलास या कप का उपयोग जनजषि है। (iv) िहां िल पीने के जलए असुरजक्षत है, वहां इसका उल्लेख हहंिी, अंग्रेिी और स्ट्थानीय भाषा में दकया िाना चाजहए, जिसे अजधकांि कमयकार समझते हों। 6. प्रकाि (इल्यूजमनेिन) - धारा 23 के उप-धारा (2) के खंड (vii) के अधीन - प्रत्येक बागान का जनयोिा यह सुजनजित करेगा दक िब दिन का प्रकाि कम हो या िहां दिन का प्रकाि पयायि न हो, वहां आवयकतानुसार कृजत्रम प्रकाि की व्यवस्ट्था की िाए। 7. धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (viii) के अधीन िौचालय और मूत्रालय की व्यवस्ट्था: प्रत्येक बागान का जनयोिा यह सुजनजित करेगा दक: - (1) ( i ) बागान के प्रत्येक कायय स्ट्थल पर पुरुष, मजहला, रांसिेंडर और जन:िि कमयचाटरयों के उपयोग के जलए सुजवधािनक अलग-अलग स्ट्थानों पर पयायि िौचालय और मूत्रालय की व्यवस्ट्था की िाए। (ii) ऐसे आवास में पयायि प्रकाि और हवािार व्यवस्ट्था हो तथा उसे प्रत्येक समय साफ और स्ट्वच्छ रखा िाए। (2) ( i ) िौचालय, मूत्रालय और स्ट्वच्छता ब्लॉकों का फिय दफसलन रजहत जस्ट्थजत में रखा िाएं। (ii) िौचालयों, मूत्रालयों और सैजनिरी ब्लॉकों की आंतटरक िीवारों पर चमकिार िाइलें लगाई िाए। वैकजल्पक रूप से, िौचालयों और मूत्रालयों की आंतटरक िीवारों को इस तरह से तैयार दकया िाए दक वे जचकनी, पॉजलि की हुई और अभेद्य सतह प्रिान करें जिससे स्ट्वच्छता और स्ट्वास्ट््यपरकता को बढावा जमले; (iii) िौचालयों और मूत्रालयों के सैजनिरी पैन को प्रत्येक समय झुका हुआ और साफ रखा िाए। (3) प्रत्येक 25 पुरुष और 15 मजहला कमयकारों के जलए कम से कम एक अलग िौचालय की व्यवस्ट्था की िाए और जन:िि कमयकारों और रांसिेंडर कमयकारों के जलए कम से कम एक अलग िौचालय की व्यवस्ट्था की िाए। साथ ही, एक ही समय में काययरत प्रत्येक 15 पुरुष कमयकारों के जलए कम से कम एक मूत्रालय की व्यवस्ट्था की िाए। प्रत्येक िौचालय और मूत्रालय में पयायि िल आपूर्तय उपलब्ध हो। (4) नल के पानी सजहत वॉिबेजसन की सुजवधा उपलब्ध कराई िाए। (5) मजहलाओं के उपयोग के जलए उनके िौचालयों में पयायि मात्रा में सैजनिरी नैपदकन उपलब्ध कराए िाएं तथा उनका रखरखाव दकया िाए तथा इन्हें िैजनक आधार पर भरा िाए। (6) मजहलाओं के िौचालयों में इस्ट्तेमाल दकए गए सैजनिरी नैपदकन इकट्ठा करने के जलए ढक्कन वाले जडस्ट्पोिेबल कूड़ेिान उपलब्ध कराए िाए। इस्ट्तेमाल दकए गए नैपदकन का सुरजक्षत जनपिान दकया िाए। पुरुषों, रांसिेंडर और जन:िि व्यजियों के जलए भी िौचालयों में ढक्कन वाले जडस्ट्पोिेबल कूड़ेिान उपलब्ध कराए िाएँगे। (7) प्रत्येक िौचालय को कवर दकया िाए तथा इस प्रकार जवभाजित दकया िाए दक जनिता बनी रहे, तथा उजचत िरवािा,