e-Gazette statutory gazette instrument · 30 Sept 2025
6404 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY श्रम एवं रोजगार मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 24 जसतम् बर, 2025 सा.का.जन. 709(अ).— जनम्नजलजखत मसौ…
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Open source page6404 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY श्रम एवं रोजगार मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 24 जसतम् बर, 2025 सा.का.जन. 709(अ).— जनम्नजलजखत मसौिा जनयम, जिन्हें व्यावसाजयक सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और कायय ििाएँ संजहता, 2020 (2020 का 37) की धारा 23 और 24 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार बनाने का प्रस्ट्ताव करती है, को धारा 134 की उप धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, उन सभी व्यजियों की सूचना के जलए, जिनके इससे प्रभाजवत होने की संभावना है, एतद्द्वारा अजधसूजचत दकया िाता है और एतद्द्वारा नोटिस दिया िाता है दक उि मसौिा अजधसूचना पर उस तारीख से 45 दिनों की अवजध की समाजि के बाि जवचार दकया िाएगा, जिस तारीख को रािपत्र की प्रजतयां, जिसमें यह अजधसूचना प्रकाजित की गई है, आम िन के जलए उपलब्ध करा िी िाती हैं; आपजत्तयां और सुझाव, यदि कोई हों, को श्री रजविंकर जनराला, अवर सजचव, भारत सरकार, श्रम एवं रोिगार मंत्रालय, कमरा संख्या: 17, श्रम िजि भवन, रफी मागय, नई दिल्ली को अथवा ईमेल (fas@dgfasli.nic.in तथा ravis.nirala@nic.in) द्वारा भेिा िा सकता है। आपजत्तयां और सुझाव एक प्रोफामाय में भेिे िाएँ जिसमें कॉलम (i) में व्यजियों और संगठनों के नाम और पते का उल्लेख हो, कॉलम (ii) में उस जनयम या उपजनयम का उल्लेख हो जिसे संिोजधत करने का प्रस्ट्ताव है, तथा कॉलम (iii) में प्रस्ट्तुत दकए िाने वाले संिोजधत जनयम या उपजनयम और उसके कारणों का उल्लेख हो; उि मसौिा अजधसूचना के संबंध में दकसी व्यजि या संगठन से ऊपर जनर्ियष्ट 45 दिनों की अवजध समाि होने से पहले प्राि आपजत्तयों और सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा जवचार दकया िाएगा। भवन एवं अन् य सजिमायण कामयकारों के जलए व्यावसाजयक सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और कायय ििाएँ संजहता, 2020 की धारा 23 और 24 के अंतगयत जवजहत मसौिा जनयम। सं. 625] नई दिल्ली, बृहस्ट् पजतवार, जसतम् बर 25, 2025/आज वन 3, 1947 No. 625] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2025/ASVINA 3, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092025-266558 CG-DL-E-30092025-266558 सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092025-266558 CG-DL-E-30092025-266558 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 1. संजक्षि नाम, जवस्ट्तार और प्रारंभ (i) इन जनयमों का नाम व्यावसाजयक सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और कायय ििाएँ संजहता, 2020 की धारा-23 और 24 के अंतगयत भवन एवं अन् य सजिमायण कामयकार जनयम, 202..... है। (ii) इसका जवस्ट्तार सम्पूणय भारत पर है। (iii) ये व्यावसाजयक सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और कायय ििाएँ संजहता, 2020 के प्रारंभ होने की तारीख पर रािपत्र में प्रकािन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. पटरभाषा.- (i) इन जनयमों में, िब तक दक संिभय से अन्यथा अपेजक्षत न हो, - (क) “संजहता” से व्यावसाजयक सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और कायय ििाएँ संजहता, 2020 अजभप्रेत है; (ख) "प्रभारी कैंिीन अजधकारी" से वह व्यजि (प्रबंधक के अलावा) अजभप्रेत है जिसे अजधष्ठाता, जनयोिा अथवा एिेंि द्वारा संजहता के अंतगयत कैंिीनों के संबंध में प्रावधान का अनुपालन सुजनजित करने के जलए जनयुि दकया गया है। (ग) “धारा” से संजहता की धारा अजभप्रेत है। (घ) “संलग्नक” से इन जनयमों से संलग्न सूची अजभप्रेत है; (ii) इन जनयमों में प्रयुि िब्ि और पि जिन् हें यहां पटरभाजषत नहीं दकया गया है, दकन्तु वे संजहता में हैं, उनके क्रमिः वही अथय होंगे िो संजहता में दिए गए हैं। 3. धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (i) के अधीन सफाई और स्ट्वच्छता:- प्रत्येक भवन एवं अन् य सजिमायण कमयकारों का जनयोक् ता यह सुजनजित करेगा दक:- 1. प्रत्येक भवन या अन्य जनमायण कायय स्ट्थल को उसके पटरसर और पटरवेि सजहत स्ट्वच्छ रखा िाए और स्ट्वच्छ और स्ट् वास्ट् ्य परक जस्ट्थजत में बनाए रखा िाए। 2. सामग्री और उपकरणों के उजचत भंडारण के जलए िगह प्रिान की िाए। 3. स्ट्क्रैप, अपजिष्ट और मलबे को उजचत अंतराल पर हिा दिया िाए। 4. खुली सामग्री िो उपयोग के जलए आवयक नहीं है, उसे साइि पर नहीं रखा िाए या िमा होने की अनुमजत नहीं दिया िाए तादक काययस्ट्थलों और मागों तक पहुंच और जनकास के साधनों में बाधा उत्पि न हो। 5. दफसलन वाले काययस्ट्थलों और मागों को साफ दकया िाए या रेत, बुरािा, राख या इसी तरह की सामग्री डाली िाए। 6. िहां भवन और अन्य जनमायण कायों के िौरान फिय गीला हो िाता है, वहां प्रभावी िल जनकासी बनाए रखी िाए, सूखी और दफसलन रजहत जस्ट्थजत में रखी िाए और कमयचाटरयों को उपयुि एंिी-जस्ट्कड िूते जनिुल्क प्रिान दकए िाए। 7. प्रभावी पययवेक्षण के तहत हर प्रकार के कचरे के िैजनक संग्रह, भंडारण, जनपिान या उपचार के जलए उपयुि व्यवस्ट्था की िाए। 4. वेंटिलेिन, तापमान और आद्रयता: प्रत्येक भवन एवं अन् य सजिमायण कमयकारों का जनयोक् ता यह सुजनजित करेगा दक:- [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 1. िहां दकसी कमयचारी को दकसी भी रासायजनक, भौजतक या िैजवक खतरे के संपकय में आने की संभावना होती है, िो स्ट्वास्ट््य के जलए खतरनाक हो वहां इस तरह के िोजखम के जखलाफ उजचत जनवारक उपाय दकए िाए। 2. ऊपर पैराग्राफ 1 में उजल्लजखत जनवारक उपायों में जनम् नजलजखत िाजमल हैं: (i) िहां भी संभव हो, हाजनरजहत या कम खतरनाक पिाथों द्वारा खतरनाक पिाथों का प्रजतस्ट्थापन; अथवा (ii) संयंत्र, मिीनरी, उपकरण या प्रदक्रया पर लागू तकनीकी उपाय; अथवा (iii) िहां ऊपर दिए गए उप-पैराग्राफ (i) या (ii) का अनुपालन करना संभव नहीं है, वहां व्यजिगत सुरक्षा उपकरण और सुरक्षात्मक कपडों के उपयोग सजहत अन्य प्रभावी उपाय जनःिुल्क प्रिान दकए िाएं। 3. िहां कमयचाटरयों को दकसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेि करने की अपेजक्षत हो जिसमें एक िहरीला या हाजनकारक पिाथय मौिूि हो या जिसमें ऑक्सीिन की कमी हो या एक ज्वलनिील वातावरण हो वहां खतरे से बचाव के जलए पयायि उपाय दकए िाएं। 4. िब भी गमी का िबाव, ठंड या गीली जस्ट्थजत ऐसी हो दक वे स्ट्वास्ट््य की हाजन या अत्यजधक असुजवधा का कारण बन सकती हो, तो वहां जनवारक उपाय दकए िाएं, िैसे: (i) केजबन और कमांड या ड्राइववंग ऑपरेिन के कमयचाटरयों के जविेष संबंध में काययभार और वकयस्ट्िेिन का उजचत जडिाइन: (ii) जवकारों के िुरुआती लक्षणों का पता लगाने में सक्षम बनाने के जलए प्रजिक्षण,; (iii) सुरक्षात्मक उपकरणों की आपूर्तय; (iv) जनयजमत जचदकत्सा जनगरानी; (v) सुरक्षात्मक कपडे प्रिान करना।