e-Gazette statutory gazette instrument · 29 Sept 2025
6408 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY श्रम एवं रोिगार मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 24 जसतंबर, 2025 सा.का.जन. 713(अ).—जनम्नजलजखत मसौिा…
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Open source page6408 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY श्रम एवं रोिगार मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 24 जसतंबर, 2025 सा.का.जन. 713(अ).—जनम्नजलजखत मसौिा जनयम, जिन्हें केन्र सरकार व्यावसाजयक सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और कायय ििाएँ संजहता, 2020 (2020 का 37) की धारा 23 और 24 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ट्ताव करती है, को धारा 134 की उप धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, उन सभी व्यजियों की सूचना के जलए, जिनके इससे प्रभाजवत होने की संभावना है, एतद्द्वारा अजधसूजचत दकया िाता है और एतद्द्वारा नोटिस दिया िाता है दक उि मसौिा अजधसूचना पर उस तारीख से 45 दिनों की अवजध की समाजि के बाि जवचार दकया िाएगा, जिस तारीख को रािपत्र की प्रजतयां, जिसमें यह अजधसूचना प्रकाजित की गई है, आम िन के जलए उपलब्ध करा िी िाती हैं; आपजत्तयां और सुझाव, यदि कोई हों, को श्री रजविंकर जनराला, अवर सजचव, भारत सरकार, श्रम एवं रोिगार मंत्रालय, कमरा संख्या: 17, श्रम िजि भवन, रफी मागय, नई दिल्ली को अथवा ईमेल (fas@dgfasli.nic.in तथा ravis.nirala@nic.in) द्वारा भेिा िा सकता है। आपजत्तयां और सुझाव एक प्रोफामाय में भेिे िाएँ जिसमें कॉलम (i) में व्यजियों और संगठनों के नाम और पते का उल्लेख हो, कॉलम (ii) में उस जनयम या उपजनयम का उल्लेख हो जिसे संिोजधत करने का प्रस्ट्ताव है, तथा कॉलम (iii) में प्रस्ट्तुत दकए िाने वाले संिोजधत जनयम या उपजनयम और उसके कारणों का उल्लेख हो; उि मसौिा अजधसूचना के संबंध में दकसी व्यजि या संगठन से ऊपर जनर्ियष्ट 45 दिनों की अवजध समाि होने से पहले प्राि आपजत्तयों और सुझावों पर केन्र सरकार द्वारा जवचार दकया िाएगा। सं. 629] नई दिल्ली, बृहस्ट् पजतवार जसतम् बर 25, 2025/आज वन 3, 1947 No. 629] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2025/ASVINA 3, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092025-266515 CG-DL-E-29092025-266515 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] खान कमयकारों के जलए व्यावसाजयक सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और कायय ििाएँ संजहता, 2020 की धारा 23 और 24 के अंतगयत जवजहत मसौिा जनयम। 1. संजक्षि नाम, जवस्ट्तार और प्रारंभ (i) इन जनयमों का नाम व्यावसाजयक सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और कायय ििाएँ संजहता, 2020 की धारा-23 और 24 के अंतगयत खान कमयकार जनयम, 202..... है। (ii) इनका जवस्ट्तार सम्पूणय भारत पर है। (iii) व्यावसाजयक सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और कायय ििाएँ संजहता, 2020 के प्रारंभ होने की तारीख पर ये जनयम रािपत्र में प्रकािन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. पटरभाषा.- (1) इन जनयमों में, िब तक दक संिभय से अन्यथा अपेजक्षत न हो, - (क) “संजहता” से व्यावसाजयक सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और कायय ििाएँ संजहता, 2020 अजभप्रेत है; (ख) "प्रभारी कैंिीन अजधकारी" से वह व्यजि (प्रबंधक के अलावा) अजभप्रेत है जिसे अजधष्ठाता , माजलक अथवा एिेंि जनयोिा द्वारा संजहता के अंतगयत कैंिीनों के संबंध में प्रावधान का अनुपालन सुजनजित करने के जलए जनयुि दकया गया है। (ग) “धारा” से संजहता की धारा अजभप्रेत है। (घ) “संलग्नक” से इन जनयमों के साथ संलग्न सूची अजभप्रेत है; (2) इन जनयमों में प्रयुि िब्ि और पि को यहां पटरभाजषत नहीं दकया गया है, दकन्तु वे संजहता में हैं, उनके क्रमिः वही अथय होंगे िो संजहता में दिए गए हैं। .3धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (i) के अधीन सफाई और स्ट्वच्छता: प्रत्येक खान का माजलक यह सुजनजित करेगा दक:- (1) सभी काययस्ट्थलों, कायय कक्षों, गजलयारों, सीद़ियों, भंडार कक्षों और सेवा कक्षों को स्ट्वच्छ और स्ट्वास्ट््यकर ििा में रखा िाए। (2) िीवारों और छतों की सतहें, जिनमें जखड़दकयाँ और रोिनिान िाजमल हैं, हमेिा साफ-सुथरी और स्ट्वास्ट््यकर ििा में रखी िाएं। (3) प्रत्येक कायय कक्ष का फिय साफ-सुथरा रखा िाए तथा िहां तक संभव हो, इसे सूखा और दफसलन रजहत रखा िाए। (4) िहाँ गीली कायय प्रदक्रयाएँ की िाती हैं— (i) प्रभावी िल जनकासी बनाई रखी िाए; (ii) फॉल्स फिय, प्लेिफामय, चिाई या खड़े होने के अन्य सूखे स्ट्थान उपलब्ध कराए िाएं; और (iii) ऐसे स्ट्थानों पर काम करते समय उपयोग के जलए उपयुि दफसलनरोधी िूते कमयकारों को जबना दकसी व्यय के उपलब्ध कराए िाएं। (5) दकए िाने वाले कायय की प्रकृजत के अनुसार जितनी आवयकता हो उतनी बार कायय स्ट्थलों की सफाई की िाए। (6) िहां तक संभव हो, झाड़ू लगाना और सफाई कायय— (i) काम के बीच के अंतराल के िौरान दकया िाए; और (ii) यह इस तरह से दकया िाए दक धूल को उड़ने से रोका िा सके। (7) िहां तकनीकी कारणों से कायय समय के िौरान सफाई करना आवयक हो, वहां धूल या अन्य हाजनकारक पिाथों से वायु के संिूषण से बचने के जलए उजचत साधन का उपयोग दकया िाए तथा सावधानी बरती िाए। (8) प्रभावी पययवेक्षण के तहत हर प्रकार के अपजिष्ट के िैजनक संग्रहण, भंडारण, जनपिान या उपचार के जलए उपयुि व्यवस्ट्था की िाए। 4. धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ii) के अधीन वेंटिलेिन, तापमान और आरयता:- प्रत्येक भूजमगत खान का माजलक यह सुजनजित करेगा दक:-