e-Gazette statutory gazette instrument · 26 Sept 2025
6402 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY श्रम एवं रोिगार मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 24 जसतंबर, 2025 सा.का.जन. 707(अ).— जनम्नजलजखत मसौिा…
Official record
Open source page6402 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY श्रम एवं रोिगार मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 24 जसतंबर, 2025 सा.का.जन. 707(अ).— जनम्नजलजखत मसौिा जनयम, जिन्हें व्यावसाजयक सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और कायय ििाएँ संजहता, 2020 (2020 का 37) की धारा 23 और 24 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार बनाने का प्रस्ट्ताव करती है, को धारा 134 की उप धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, उन सभी व्यजियों की सूचना के जलए, जिनके इससे प्रभाजवत होने की संभावना है, एतद्द्वारा अजधसूजचत दकया िाता है और एतद्द्वारा नोटिस दिया िाता है दक उि मसौिा अजधसूचना पर उस तारीख से 45 दिनों की अवजध की समाजि के बाि जवचार दकया िाएगा, जिस तारीख को रािपत्र की प्रजतयां, जिसमें यह अजधसूचना प्रकाजित की गई है, आम िन के जलए उपलब्ध करा िी िाती हैं; आपजत्तयां और सुझाव, यदि कोई हों, को श्री रजविंकर जनराला, अवर सजचव, भारत सरकार, श्रम एवं रोिगार मंत्रालय, कमरा संख्या: 17, श्रम िजि भवन, रफी मागय, नई दिल्ली को अथवा ईमेल (fas@dgfasli.nic.in तथा ravis.nirala@nic.in) द्वारा भेिा िा सकता है। आपजत्तयां और सुझाव एक प्रोफामाय में भेिे िाएँ जिसमें कॉलम (i) में व्यजियों और संगठनों के नाम और पते का उल्लेख हो, कॉलम (ii) में उस जनयम या उपजनयम का उल्लेख हो जिसे संिोजधत करने का प्रस्ट्ताव है, तथा कॉलम (iii) में प्रस्ट्तुत दकए िाने वाले संिोजधत जनयम या उपजनयम और उसके सं. 623] नई दिल्ली, बृहस्ट् पजतवार जसतम् बर 25, 2025/आज वन 3, 1947 No. 623] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2025/ASVINA 3, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092025-266442 CG-DL-E-26092025-266442 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] कारणों का उल्लेख हो; उि मसौिा अजधसूचना के संबंध में दकसी व्यजि या संगठन से ऊपर जनर्ियष्ट 45 दिनों की अवजध समाि होने से पहले प्राि आपजत्तयों और सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा जवचार दकया िाएगा। डॉक कमयकारों के जलए व्यावसाजयक सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और कायय ििाएँ संजहता, 2020 की धारा 23 और 24 के अंतगयत जवजहत मसौिा जनयम। 1. संजक्षि नाम, जवस्ट्तार और प्रारंभ (i) इन जनयमों का नाम व्यावसाजयक सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और कायय ििाएँ संजहता, 2020 की धाराएं - 23 और 24 के अंतगयत डॉक कमयकार जनयम, 202..... है। (ii) इसका जवस्ट्तार सम्पूणय भारत पर है। (iii) ये जनयम रािपत्र में प्रकािन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. पटरभाषा.- (1) इन जनयमों में, िब तक दक संिभय से अन्यथा अपेजक्षत न हो, - (क) “संजहता” से व्यावसाजयक सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और कायय ििाएँ संजहता, 2020 अजभप्रेत है;| (ख) "प्रभारी कैंिीन अजधकारी" से वह व्यजि (प्रबंधक के अलावा) अजभप्रेत है जिसे जनयोिा द्वारा संजहता के अंतगयत कैंिीनों के संबंध में प्रावधान का अनुपालन सुजनजित करने के जलए जनयुि दकया गया है। (ग) “धारा” से संजहता की धारा अजभप्रेत है। (घ) “संलग्नक” से इन जनयमों से संलग्न सूची अजभप्रेत है; (ङ) "वातायकार संघ अथवा वातायकार पटरषि" से औद्योजगक संबंध संजहता, 2020 की धारा 14 में संिर्भयत वातायकार संघ अथवा वातायकार पटरषि अजभप्रेत है। (2) इन जनयमों में प्रयुि िब्िों और पिों को यहां पटरभाजषत नहीं दकया गया है, दकन्तु वे संजहता में हैं, तथा उनके क्रमिः वही अथय होंगे िो संजहता में दिए गए हैं। 3. धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (i) के अधीन सफाई और स्ट्वच्छता :- प्रत्येक डॉक का जनयोिा यह सुजनजित करेगा दक:- (1) िहाि अथवा डॉक में वे सभी स्ट्थान िहाँ डॉक कायय दकए िाते हैं और िहाँ डॉक कामगारों को जनयोजित दकया िाता है, उन्हें साफ रखा िाए और स्ट्वच्छ अवस्ट्था में बनाए रखा िाए। (2) सभी मागों और काययस्ट्थलों को उन वस्ट्तुओं और सामजियों से मुि रखा िाए िो दकसी व्यजि के ठोकर खाने या दफसलने का कारण बन सकती हैं। (3) लूि गीयर/सामान, औजार और इसी प्रकार के उपकरण प्रयोग में न होने पर सुरजक्षत रूप से रखे िाएं अथवा काययस्ट्थल से हिा दिए िाएं। (4) तेल या अन्य दकसी सामिी का फैलाव, िो खतरा उत्पन्न कर सकता है, प्रजिजक्षत कार्मयकों द्वारा प्रभावी पययवेक्षण में यथािीघ्र साफ दकया िाए।" (5) िहाँ भी आवयक हो, कायय के िौरान प्रयोग हेतु उपयुि दफसलन-रोधी िूते कामगारों को जनःिुल्क उपलब्ध कराए िाएं।" (6) िहाँ फिय के गीले होने की संभावना हो, वहाँ प्रभावी िल-जनकासी की व्यवस्ट्था रखी िाए, फिय को सूखा और दफसलन- [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 रजहत अवस्ट्था में बनाए रखा िाए तथा कामगारों को उपयुि िूते जनःिुल्क उपलब्ध कराए िाएं।" (7) सभी संयंत्र और उपकरण प्रयोग में न होने पर जनधायटरत स्ट्थानों पर ही खडे दकए िाएं।" (8) िहां तकनीकी कारणों से कायय समय के िौरान सफाई करना आवयक हो, वहां धूल या अन्य हाजनकारक पिाथों से वायु के संिूषण से बचने के जलए उजचत साधन का उपयोग दकया िाए तथा सावधानी बरती िाए। (9) प्रभावी पययवेक्षण के तहत हर प्रकार के अपजिष्ट के िैजनक संिहण, भंडारण, जनपिान या उपचार के जलए उपयुि व्यवस्ट्था की िाए। 4. धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ii) के अंतगयत वेंटिलेिन, तापमान और आद्रयता: प्रत्येक डॉक का जनयोिा यह सुजनजित करेगा दक प्रत्येक डॉक में उन सभी भवनों, बाडों, या रीफर होल्ड या कक्ष या रीफर कंिेनर के जलए प्रभावी और उपयुि प्रावधान दकए िाएं, िहां डॉक कामगारों को जनयोजित दकया िाता है, जिसमें पयायि वेंटिलेिन हो, ऐसे तापमान और वायु संचलन बनाए रखा िाए दक आराम की उजचत जस्ट्थजत प्रिान करें और कमयचाटरयों के स्ट्वास्ट््य को दकसी भी प्रकार की हाजन न पहुँच सके। 5. धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (iii) के अंतगयत धूल, हाजनकारक गैसों, धुएं और अन्य अिुजियों के जलए सावधानी: - प्रत्येक डॉक का जनयोिा यह सुजनजित करेगा दक: - (1) िब भी एक डॉक कामगार को होल्ड, मध्य डेक या अन्य संकुजचत स्ट्थान या दकसी अन्य कायय स्ट्थल में प्रवेि करने की आवयकता होती है िहाँ प्राकृजतक वेंटिलेिन या यांजत्रक वेंटिलेिन जसस्ट्िम दकसी गैस, धुंए, भाप या धूल की मात्रा को अनुमजत प्राि सीमाओं के नीचे रखने के जलए पयायि नहीं होता, तो डॉक कामगारों को स्ट्वास्ट््य िोजखमों के संपकय से बचाने के जलए उजचत आकार का मैनहोल या अन्य प्रभावी जनकास साधन प्रिान दकया िाए। (2) दकसी भी डॉक कामगार को दकसी भी पोत के होल्ड या िैंक में प्रवेि करने की अनुमजत नहीं है िहाँ कोई धूल, धुएँ या अन्य अिुजियाँ ऐसी प्रकृजत और इतनी मात्रा में जनकलती हैं िो डॉक कामगारों के जलए हाजनकारक या पीडािायक होने की संभावना रखती हैं, या िहाँ जवस्ट्फोिक, जवषाि, हाजनकारक या गैसीय माल रखा गया है या संिजहत दकया गया है, या िहाँ ड्राई आइस को िीतलन के रूप में इस्ट्तेमाल दकया गया है या जिसे फ्यूजमगेि दकया गया है, या िहाँ ऑक्सीिन की कमी की संभावना हो, िब तक दक धूल, धुएँ या अन्य अिुजियों और खतरों को हिाने के जलए सभी व्यावहाटरक किम नहीं उठाए गए हैं और उनके आगे के प्रवेि को रोकने के जलए और ऐसी होल्ड या िैंक को सक्षम प्राजधकरण द्वारा डॉक कामगारों के जलए प्रवेि करने के जलए सुरजक्षत और उपयुि प्रमाजणत नहीं दकया गया है। (3) िब डॉक कामगारों को बडे पैमाने पर धूल के संपकय में लाया िाता है, िैसे दक अनाि, उवयरक, सीमेंि और अन्य समान माल को संभालने के िौरान, उन्हें व्यजिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) द्वारा सुरक्षा प्रिान की िाए। 6. पेयिल - धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (v) के अधीन:- प्रत्येक डॉक का जनयोिा यह सुजनजित करेगा दक: - (1) सभी काययस्ट्थलों पर सभी कमयचाटरयों के जलए स्ट्वच्छ, स्ट्वास्ट््यवधयक और सुरजक्षत पेयिल की पयायि आपूर्तय उपलब्ध कराई िाए तथा यह सुलभता से उपलब्ध हो। (2) पाइप द्वारा आपूर्तय के अलावा पेयिल की दकसी भी आपूर्तय को उपयुि पात्रों में रखा िाए, जिन पर हहंिी, अंिेिी और अजधकांि कमयकारों द्वारा समझी िाने वाली स्ट्थानीय भाषा में स्ट्पष्ट रूप से जचह्न अंदकत या प्रिर्ियत दकया िाए, तादक यह ििाया िा सके दक िल पीने के जलए सुरजक्षत है और ऐसी आपूर्तय को प्रजतदिन भरा िाए तथा िल और पात्रों को संिूषण