e-Gazette statutory gazette instrument · 29 Sept 2025
6403 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY श्रम एवं रोिगार मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 24 जसतंबर, 2025 सा.का.जन. 708(अ).— जनम्नजलजखत मसौिा…
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Open source page6403 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY श्रम एवं रोिगार मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 24 जसतंबर, 2025 सा.का.जन. 708(अ).— जनम्नजलजखत मसौिा जनयम, जिन्हें व्यावसाजयक सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और कायय ििाएँ संजहता, 2020 (2020 का 37) की धारा 23 और 24 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार बनाने का प्रस्ट्ताव करती है, को धारा 134 की उप धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, उन सभी व्यजियों की सूचना के जलए, जिनके इससे प्रभाजवत होने की संभावना है, एतद्द्वारा अजधसूजचत दकया िाता है और एतद्द्वारा नोटिस दिया िाता है दक उि मसौिा अजधसूचना पर उस तारीख से 45 दिनों की अवजध की समाजि के बाि जवचार दकया िाएगा, जिस तारीख को रािपत्र की प्रजतयां, जिसमें यह अजधसूचना प्रकाजित की गई है, आम िन के जलए उपलब्ध करा िी िाती हैं; आपजत्तयां और सुझाव, यदि कोई हों, को श्री रजविंकर जनराला, अवर सजचव, भारत सरकार, श्रम एवं रोिगार मंत्रालय, कमरा संख्या: 17, श्रम िजि भवन, रफी मागय, नई दिल्ली को अथवा ईमेल (fas@dgfasli.nic.in तथा ravis.nirala@nic.in) द्वारा भेिा िा सकता है। आपजत्तयां और सुझाव एक प्रोफामाय में भेिे िाएँ जिसमें कॉलम (i) में व्यजियों और संगठनों के नाम और पते का उल्लेख हो, कॉलम (ii) में उस जनयम या उपजनयम का उल्लेख हो जिसे संिोजधत करने का प्रस्ट्ताव है, तथा कॉलम (iii) में प्रस्ट्तुत दकए िाने वाले संिोजधत जनयम या उपजनयम और उसके कारणों का उल्लेख हो; उि मसौिा अजधसूचना के संबंध में दकसी व्यजि या संगठन से ऊपर जनर्ियष्ट 45 दिनों की अवजध समाि होने से पहले प्राि आपजत्तयों और सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा जवचार दकया िाएगा। सं. 624] नई दिल्ली, बृहस्ट् पजतवार जसतम् बर 25, 2025/आज वन 3, 1947 No. 624] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2025/ASVINA 3, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092025-266504 CG-DL-E-29092025-266504 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] कारखाना कमयकारों के जलए व्यावसाजयक सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और कायय ििाएँ संजहता, 2020 की धारा 23 और 24 के अंतगयत जवजहत मसौिा जनयम। 1. संजक्षि नाम, जवस्ट्तार और प्रारंभ (i) इन जनयमों काा नाम व्यावसाजयक सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और कायय ििाएँ संजहता, 2020 की धारा-23 और 24 के अंतगयत कमयकार जनयम, 202.....है। (ii) इसका जवस्ट्तार सम्पूणय भारत पर है। (iii) ये व्यावसाजयक सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और कायय ििाएँ संजहता, 2020 के प्रारंभ होने की तारीख पर रािपत्र में प्रकािन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. पटरभाषा.- (1) इन जनयमों में, िब तक दक संिभय से अन्यथा अपेजक्षत न हो, - (क) “संजहता” से व्यावसाजयक सुरक्षा, स्ट्वास्ट््य और कायय ििाएँ संजहता, 2020 अजभप्रेत है; (ख) "प्रभारी कैंिीन अजधकारी" से वह व्यजि (प्रबंधक के अलावा) अजभप्रेत है जिसे अजधष्ठाता जनयोिा द्वारा संजहता के अंतगयत कैंिीनों के संबंध में प्रावधान का अनुपालन सुजनजित करने के जलए जनयुि दकया गया है। (ग) “धारा” से संजहता की धारा अजभप्रेत है। (घ) “संलग्नक” से इन जनयमों से संलग्न सूची अजभप्रेत है; (2) इन जनयमों में प्रयुि िब्िों और पिों को यहां पटरभाजषत नहीं दकया गया है, दकन्तु वे संजहता में हैं, तथा उनके क्रमिः वही अथय होंगे िो संजहता में दिए गए हैं। 3. धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (i) के अधीन सफाई और स्ट्वच्छता:- प्रत्येक कारखाने का अजधष्ठाता यह सुजनजित करेगा दक:- (1) सभी काययस्ट्थलों, कायय कक्षों, गजलयारों, सीद़ियों, भंडार कक्षों और सेवा कक्षों को साफ-सफाई और स्ट्वास्ट््यकर ििा में रखा िाए। (2) िीवारों और छतों की सतहें, जिनमें जखड़दकयाँ और रोिनिान िाजमल हैं, हमेिा साफ-सुथरी और स्ट्वास्ट््यकर ििा में रखी िाएं। (3) प्रत्येक कायय कक्ष का फिय साफ-सुथरा रखा िाए तथा िहां तक संभव हो, इसे सूखा और दफसलन रजहत रखा िाए। (4) िहाँ गीली कायय प्रदक्रयाएँ की िाती हैं— (i) प्रभावी िल जनकासी बनाई रखीं िाए; (ii) फॉल्स फिय, प्लेिफामय, चिाई या खड़े होने के अन्य सूखे स्ट्थान उपलब्ध कराए िाएं; और (iii) ऐसे स्ट्थानों पर काम करते समय उपयोग के जलए उपयुि दफसलनरोधी िूते कमयकारों को जबना दकसी व्यय के उपलब्ध कराए िाएं। (5) दकए िाने वाले कायय की प्रकृजत के अनुसार जितनी आवयकता हो उतनी बार कायय कक्षों की सफाई की िाए। (6) िहां तक संभव हो, झाड़ू लगाना और सफाई कायय— (i) काम के बीच के अंतराल के िौरान दकया िाए; और [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (ii) यह इस तरह से दकया िाए दक धूल को उड़ने से रोका िा सके। (7) िहां तकनीकी कारणों से कायय समय के िौरान सफाई करना आवयक हो, वहां धूल या अन्य हाजनकारक पिाथों से वायु के संिूषण से बचने के जलए उजचत साधन का उपयोग दकया िाए तथा सावधानी बरती िाए। (8) प्रभावी पययवेक्षण के तहत हर प्रकार के अपजिष्ट के िैजनक संग्रहण, भंडारण, जनपिान या उपचार के जलए उपयुि व्यवस्ट्था की िाए। 4. धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ii) के अंतगयत वेंटिलेिन, तापमान और आद्रयता: प्रत्येक कारखाने का अजधष्ठाता यह सुजनजित करेगा दक: - (1) काययस्ट्थलों में प्राकृजतक या कृजत्रम तरीकों से उपयुि वातावरणीय ििाएं बनाए रखी िाएं, तादक अपयायि वायु आपूर्तय, जस्ट्थर या िूजषत वायु, हाजनकारक हवाएं, अत्यजधक गमी या ठंड, तापमान में अचानक पटरवतयन से बचा िा सके, तथा िहां व्यावहाटरक हो, वहां की िाने वाली प्रदक्रयाओं की प्रकृजत को ध्यान में रखते हुए, अत्यजधक आद्रयता या सूखापन तथा असहनीय गंध से बचा िा सके। (2) कारखाने के सभी काययस्ट्थलों पर धुआं और धूम, भाप और धूल को िूर करने के जलए पयायि वेंटिलेिन उपलब्ध कराने तथा ज्वलनिील या हाजनकारक गैसों को पतला करने के जलए आवयक किम उठाए िाएं, तादक वे हाजनरजहत बन सकें। (3) कमयचाटरयों को मौसम की चरम जस्ट्थजत से बचाने के जलए पयायि उपाय दकए िाएं, िैसे दक कायय के घंिों में उजचत पटरवतयन करना, आवयकतानुसार सुरक्षात्मक कपड़े या अन्य उपयुि प्रावधान जनःिुल्क उपलब्ध कराना। (4) िहां प्राकृजतक वेंटिलेिन द्वारा पयायि मात्रा में स्ट्वच्छ हवा प्राि नहीं की िा सके, या िहां प्रवेि द्वारों के पास असुजवधािनक हवा का प्रवाह बनाए जबना कायय कक्ष में वांजछत मात्रा में हवा पहुंचाना कटठन होता है, वहां यांजत्रक वेंटिलेिन की व्यवस्ट्था की िाए। (5) िहां कायय की प्रकृजत के कारण स्ट्थानीय तापन उपकरण कायय कक्षों में स्ट्थाजपत करानाा आवयक हो, वहां कमरे में उपकरण का लेआउि ऐसा होगा दक ज्वलनिील गैसों को कमरे के वातावरण में प्रवेि करने से रोका िा सके। (6) कायय कक्षों में दकए िाने वाले कायय के जलए उपयुि तापमान बनाए रखा िाए तथा कमयकारों के आराम के जलए आद्रयता की मात्रा बनाए रखी िाए। (7) िहां कायय की प्रकृजत के कारण अत्यजधक उच्च तापमान उत्पन्न दकया िाता है, वहां सभी कमयचाटरयों को उपकरण के तापरोधी इन्सुलेिन द्वारा या अन्य उपयुि साधनों द्वारा ताप जवदकरण और भाप या गमय पानी के पाइप या अन्य गमय सतहों के कारण उत्पन्न अत्यजधक तापमान से सुरजक्षत दकया िाएगा। 5. धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (iii) के अंतगयत धूल के जलए सावधानी - प्रत्येक कारखाने का अजधष्ठाता यह सुजनजित करेगा दक: - (1) िहां कहीं भी ज्वलनिील धुएं, गैसों, धुंध, वाष्प या अविेषों को हिाने के जलए जनकास प्रणाजलयां स्ट्थाजपत करने की आवयकता हो, उन्हें दकसी अन्य वेंटिलेिन प्रणाली से नहीं िोड़ा िाए या ज्वलनिील गैसों को ले िाने के जलए उपयोग की िाने वाली जचमनी या फ्लू में नहीं छोड़ा िाए। (2) िब जनकास प्रणाजलयों से जनकलने वाले धुएं, गैसों, धुंध, वाष्प, धूल और अन्य स्राव से कमयचाटरयों या पड़ोस के स्ट्वास्ट््य पर प्रजतकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो या वे हाजनकारक हों, तो जनकास को एक ऐसी प्रणाली के माध्यम से दकया िाएगा िो जवषाि पिाथों को जनजष्क्रय कर िे, संक्रामक पिाथों को िीवाणुरजहत कर िे और धुएं, गैसों, धुंध या वाष्प को िुगयन्धमुि कर िे। (3) दकसी भी कमयकार से दकसी काययस्ट्थल या पटररूद्ध स्ट्थान में प्रवेि करने की अपेक्षा नहीं होगी अथवा अनुमजत नहीं