e-Gazette statutory gazette instrument · 22 Sept 2025
6230 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) अजधसूचना नई दिल् ली,19 वसतम्बर, 2025 सा.का.जन.691(अ).–– विम्नवलव…
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Open source page6230 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) अजधसूचना नई दिल् ली,19 वसतम्बर, 2025 सा.का.जन.691(अ).–– विम्नवलवित मसौदा वियम, विन्हें केंद्रीय सरकार दूरसंचार अविवियम, 2023 (2023 का 44) की िारा 56 की उप-िारा (2) के िंड (ड.) के साथ पठित िारा 3 की उप-िारा (7) के तहत प्रदत्त शवियों का प्रयोग करते हुए बिािे का प्रस्ताि करती है, को इससे प्रभावित होिे की संभाििा िाले सभी व्यवियों की िािकारी के वलए प्रकावशत ककया िाता है और एतदद्वारा िोठिस कदया िाता है कक उि मसौदा वियमों पर उस तारीि से तीस कदिों की अिवि की समावि के पश्चात विचार ककया िाएगा, विस तारीि से सरकारी रािपत्र में यथाप्रकावशत इस अविसूचिा की प्रवतयां सिवसािारण को उपलब्ि कराई िाती है; यकद कोई आपवत्त अथिा सुझाि हो तो उसे संयुि सवचि (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भिि, 20, अशोक रोड, िई कदल्ली - 110001 को भेिा िा सकता है; केंद्रीय सरकार द्वारा उपयुवि अिवि की समावि से पूिव उि मसौदा वियमों के संबंि में ककसी भी व्यवि से प्राि आपवत्तयों या सुझािों पर विचार ककया िाएगा। 1. संविि िाम और प्रारंभ (1) इि वियमों को दूरसंचार (प्रयोिा पहचाि) वियम, 2025 कहा िाएगा। (2) ये सरकारी रािपत्र में प्रकाशि की वतवथ से प्रिृत्त होंगे। सं. 614] नई दिल्ली, िुक्रवार, जसतम् बर 19, 2025/भाद्र 28, 1947 No. 614] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 2025/BHADRA 28, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092025-266292 CG-DL-E-22092025-266292 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 2. पठरभाषाएं (1) इि वियमों में िब तक कक संदभव से अन्यथा अपेवित ि हो: - (क) “आिार संख्या” का अवभप्रेत आिार (वित्तीय और अन्य सहावयककयों, प्रसुवििाओं और सेिाओं का लवित पठरदाि) अविवियम, 2016 (2016 का 18) की िारा 2 के िंड (क) के अंतगवत कदया गया है; (ि) “आिार संख्या िारक” इसका अवभप्रेत िही होगा िो आिार (वित्तीय और अन्य सहावयककयों, प्रसुवििाओं और सेिाओं का लवित पठरदाि) अविवियम, 2016 (2016 का 18) की िारा 2 के िंड (ि) के अंतगवत कदया गया है; (ग) “अविवियम” से दूरसंचार अविवियम, 2023 (2023 का 44) अवभप्रेत है; (घ) “बायोमेठिक पहचाि सत्यापि प्रणाली” या “बीआईिीएस” का अवभप्रेत वियम 6 के अिुरूप ककसी प्राविकृत इकाई द्वारा स्थावपत प्रयोिा की बायोमेठिक आिाठरत पहचाि के वलए एक प्रणाली है; (ङ) "व्यािसावयक किेक्शि" का िही का अवभप्रेत है िो दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेिाओं के प्राििाि के वलए प्राविकरण) वियम, 2025 के वियम 46 के उप-वियम (1) के िंड (क) में कदया गया है; (च) "व्यािसावयक प्रयोिा" का िही अवभप्रेत है िो दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेिाओं के प्राििाि के वलए प्राविकरण) वियम, 2025 के वियम 46 के उप-वियम (1) के िंड (ि) में कदया गया है; (छ) "सीएएफ" का िही अवभप्रेत है िो दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेिाओं के प्राििाि के वलए प्राविकरण) वियम, 2025 के वियम 2 के उप-वियम (1) के िंड (v) के अंतगवत कदया गया है ; (ि) "मुख्य बायोमेठिक सूचिा" का अवभप्रेत आिार (वित्तीय और अन्य सहावयककयों, प्रसुवििाओं और सेिाओं का लवित पठरदाि) अविवियम, 2016 (2016 का 18) की िारा 2 के िंड (िे) के अंतगवत कदया गया है। (झ) "डी-केिाईसी" या "वडवििल केिाईसी" का अवभप्रेत वियम 7 के अिुसार प्रयोिा के िामांकि और पहचाि के वलए वडवििल प्रकिया है और डी-केिाईसी प्रकिया को तदिुसार समझा िाएगा; (ञ) "ई-केिाईसी" का अवभप्रेत आिार (अििप्रमाणि और ऑफलाइि सत्यापि) विवियम, 2021 के विवियमि 2 के उप-विवियम (1) के िंड (िे) में पठरभावषत "ई-केिाईसी प्रमाणीकरण सुवििा" है और ई- केिाईसी प्रकिया को तदिुसार समझा िाएगा; (ि) "अंवतम प्रयोिा" का िही अवभप्रेत है िो दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेिाओं के प्राििाि के वलए प्राविकरण) वियम, 2025 के वियम 46 के उप-वियम (1) के िंड (ग) में कदया गया है; (ि) "लाइि फोिोग्राफ" का अवभप्रेत है दूरसंचार सेिाओं का लाभ उिािे के वलए िामांकि के दौराि प्रयोिा का िास्तविक समय का फोिोग्राफ, िैसा कक केंद्रीय सरकार द्वारा पोिवल पर विर्दवष्ट ककया िा सकता है, यह सत्यावपत करिे में सिम प्रौद्योवगकी का उपयोग करके कक छवि िामांकि के समय शारीठरक रूप से मौिूद एक िीवित व्यवि की है, ि कक ऐसे प्रयोिा की वस्थर छवि या िीवडयो की तस्िीर; (ड) “अविसूवचत दूरसंचार सेिाएँ” से अवभप्रेत है ऐसी दूरसंचार सेिाएं विन्हें अविवियम की िारा 3 की उपिारा (7) के अंतगवत केन्द्रीय सरकार द्वारा अविसूवचत ककया िा सकता है; (ढ) "प्िाइंि आफ सेल" या " पीओएस " का िही अवभप्रेत है िो दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेिाओं के प्राििाि के वलए प्राविकरण) वियम, 2025 के अध्याय 6 के भाग बी में कदया गया है; (ण) "पोिवल" से अवभप्रेत वियम 15 के अंतगवत केन्द्रीय सरकार द्वारा अविसूवचत पोिवल से है; (त) "वसम" का िही अवभप्रेत है िो दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेिाओं के प्राििाि के वलए प्राविकरण) वियम, 2025 के वियम 2 के उप-वियम (1) के िंड (बीबीबीबी) में कदया गया है; (थ) “सब्सिाइबर डािाबेस ठरकॉडव” या “एसडीआर” का िही अवभप्रेत है िो दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेिाओं के प्राििाि के वलए प्राविकरण) वियम, 2025 के वियम 2 के उप-वियम (1) के िंड (डीडीडीडी) के अंतगवत इसे समुिुदेवशत ककया गया है;