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6470 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY जिद्युत मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 25 जसतम्बर, 2025 सा.का.जन. 718(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अज…
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Open source page6470 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY जिद्युत मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 25 जसतम्बर, 2025 सा.का.जन. 718(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा 129 की उप- धारा (1) के िूसरे परंतुक के साथ पठित जिद्युत अजधजनयम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (य) के अनुसरण में और जिद्युत जितरण (लेखा और अजतठरक्त प्रकटीकरण) जनयम, 2024, तारीख 10 अक्टूबर, 2024 को और भारत के रािपत्र में तारीख 14 अक्टूबर, 2024 को प्रकाजित, उन बातों के जसिाय अजधक्ांत करते हुए जिन्हें ऐसे अजधक्मण से पूिव दकया गया है या करने का लोप दकया गया है, जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अथावत्:- 1. संजिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन जनयमों का संजिप्त नाम जिद्युत जितरण (लेखे और अजतठरक्त प्रकटीकरण) जनयम, 2025 है। (2) ये तारीख 01 अप्रैल, 2026 से प्रिृत्त होंगे। 2. लागू होना- ये जनयम जिजनर्िवष्ट इकाई पर लागू होंगे। 3. पठरभाषा-(1) इन जनयमों में, िब तक दक संिभव से अन्यथा अपेजित न हो,- (क) “अजधजनयम” से जिद्युत अजधजनयम, 2003 (2003 का 36) अजभप्रेत है; (ख) “अजतठरक्त प्रकटीकरण जििरण” से इन जनयमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची में दिए गए जििरणों को प्रकट करने िाले ब्यौरे अजभप्रेत हैं; (ग) “कंपनी अजधजनयम” से कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) अजभप्रेत है; सं. 634] नई दिल्ली, िुक्िार, जसतम् बर 26, 2025/आज िन 4, 1947 No. 634] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2025/ASVINA 4, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092025-266511 CG-DL-E-29092025-266511 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (घ) “जित्तीय जििरण” से कंपनी अजधजनयम की धारा 129 के साथ पठित धारा 2 के खंड (40) में जनर्िवष्ट जित्तीय ब्यौरे अजभप्रेत है; (ङ) “जित्तीय िषव” से कंपनी अजधजनयम की धारा 2 के खंड (41) में जनर्िवष्ट जित्तीय िषव अजभप्रेत है; (च) “अनुसूची” से इन जनयमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची अजभप्रेत है; (छ) "जिजनर्िवष्ट इकाई" से अजधजनयम के अधीन जितरण अनुज्ञजप्तधारी अजभप्रेत है, जिसमें सैन्य इंिीजनयररंग सेिाएं, नगर जनगम या पठरषि, बंिरगाह या रस्ट्ट, पठरिहन उपक्म, िामोिर घाटी जनगम, कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) के अधीन िाजमल नहीं दकए गए सरकारी जिभाग, जििेष आर्थवक िेत्रों में जिद्युत के जितरण में पूरी तरह से लगी इकाई या केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में छूट प्राप्त कोई अन्य इकाई िाजमल नहीं है; (ि) "टैठरफ सजब्सडी " से राज्य सरकार द्वारा अजधजनयम की धारा 65 के अधीन पठरभाजषत उपभोक्ताओं की कजतपय श्रेजणयों को सजब्सडी िरों पर जिद्युत जिक्य के जलए दकसी जिजनर्िवष्ट इकाई को प्रिान की गई सजब्सडी अजभप्रेत है। (झ) " व्यापार प्राप्य " से सामान्य व्यिसाय के िौरान िी गई जिद्युत या संबंजधत सेिाओं के जिक्य से प्राप्त होने िाली राजि अजभप्रेत है। (2) उन िब्िों और पिों के, िो इसमें प्रयुक्त हैं, और इन जनयमों में पठरभाजषत नहीं हैं, के िही अथव होंगे िो यथाजस्ट्थजत, उस अजधजनयम या कंपनी अजधजनयम या उसके अधीन बनाए गए जनयमों, में क्मिः ऐसे िब्िों और पिों को दिए गए हैं। 4. जिजनयामक आस्ट्थजगत खाता िेष या भािी टैठरफ से िसूली योग्य आय की मान्यता।–(1) टैठरफ के माध्यम से िसूली योग्य िािों या राजियों के जलए, यदि कोई हो, तो जिजनर्िवष्ट इकाई लागू लेखांकन मानकों और िर जिजनयजमत दक्याकलापों के जलए लेखांकन पर मागवििवन के अनुसार अपने जित्तीय ठटप्पण जििरण में जनयामक आस्ट्थजगत खाता िेष या भजिष्य के टैठरफ से िसूली योग्य आय को मान्यता िेगी। (2) जिजनर्िवष्ट इकाई ितवमान सिोत्तम अनुमानों को प्रजतबबंजबत करने के जलए कम से कम जित्तीय िषव के अंत में िसूल, िापसी या समायोजित की िाने िाली अनुमाजनत राजि की समीिा करेगी। (3) यदि अपेिा जपछले अनुमानों से जभन्न है, तो पठरितवनों को लागू लेखांकन मानकों की सुसंगत अपेिाओं के अनुसार लेखांकन अनुमानों में पठरितवन के रूप में जहसाब में जलया िाना चाजहए। (4) जिजनर्िवष्ट इकाई जित्तीय जििरण में मान्यता प्राप्त ऐसे िािे या राजि की हाजन के जलए, जिसके जलए सिम प्राजधकारी से िसूली हेतु अनुमोिन उपलब्ध नहीं है, कम से कम, नीचे सारणी में उजल्लजखत मानिंडों का पालन करेगी:- सारणी आयु: मान्यता के िषव से िेय प्रजतित उपबंध (1) (2) 3 िषव से अजधक और 5 िषव या उससे कम 25% 5 िषव से अजधक और 7 िषव या उससे कम 50% 7 िषव से अजधक 100%; परंतु िहां जिजनर्िवष्ट इकाई ने ऐसे जित्तीय जििरण में मान्यता प्राप्त िािों या राजियों का िािा करने के जलए, तत्समय प्रिृत्त जिजधयों के अनुसार, समय सीमा के भीतर उपभोक्ताओं को पास-थ्रू के जलए उपयुक्त फोरम में याजचका या अपील िायर नहीं की है, जिजनर्िवष्ट इकाई, ऐसी समय सीमा की समाजप्त के िषव में 100 प्रजतित पर ऐसी िेष राजि का उपबंध करेगी। िी गई सारणी के अनुसार होगी स्ट्पष्टीकरण: इस अजधसूचना के प्रयोिनाथव यह स्ट्पष्ट दकया िाता है दक:- (क) उपरोक्त उपबंध मानिंड तारीख 1 अप्रैल, 2026 के बाि उत्पन्न होने िाले िेष के जलए लागू होंगे;