e-Gazette statutory gazette instrument · 05 Aug 2025
5205 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY जिद्युत मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 4 अगस्ट् त, 2025 सा.का.जन. 529(अ).—ऊिाा संरक्षण अजधजनयम, 20…
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Open source page5205 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY जिद्युत मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 4 अगस्ट् त, 2025 सा.का.जन. 529(अ).—ऊिाा संरक्षण अजधजनयम, 2001 (जिसे आगे “अजधजनयम” कहा िाएगा) को अर्ाव्यिस्ट्र्ा के सभी क्षेत्रों में ऊिाा के कुिल उपयोग तर्ा इसके संरक्षण को बढािा िेने और अजनिाया बनाने के जलए अजधजनयजमत दकया गया र्ा। उक्त अजधजनयम में ऊिाा िक्षता ब्यूरो का भी प्रािधान है (जिसे आगे "ब्यूरो" कहा िाएगा) िबदक उक्त अजधजनयम की धारा 26 में धारा 13क, धारा 14, धारा 15 और धारा 52, धारा 27 और धारा 28 के प्रािधानों का अनुपालन न करने की जस्ट्र्जत में िाजस्ट्त का प्रािधान है। और िबदक, िाजस्ट्त लगाने संबंधी कठिनाइयों से बचने के जलए, ब्यूरो को राज्य आयोग द्वारा जनयुक्त न्यायजनणाायक अजधकारी के समक्ष गैर-अनुपालन मामलों का पता लगाने, सत्यापन करने, मूल्यांकन करने और प्रस्ट्तुत करने के जलए सिक्त बनाना आिश्यक या समयोजचत हो गया है। अब, इसजलए, उक्त अजधजनयम की धारा 13 की उपधारा 2 के खंड (प) और धारा 20 की उपधारा (1) के खंड (ग) के सार् पठित धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (फ) द्वारा प्रित्त िजक्तयों के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार, ब्यूरो के परामिा से, अजधजनयम के अनुपालन और प्रितान के जलए जनयम बनाने का प्रस्ट्ताि करती है, और प्रारूप जनयम एतद्द्वारा इससे प्रभाजित होने की संभािना िाले सभी व्यजक्तयों को िानकारी के जलए प्रकाजित दकया िाते हैं; और एतद्द्वारा नोठिस दिया िाता है दक उक्त प्रारूप जनयमों पर भारत के रािपत्र में प्रकाजित इस अजधसूचना की तारीख से तीस दिनों की समाजि के बाि जिचार दकया िाएगा, और िनता के जलए उपलब्ध कराया िाएगा; उक्त अिजध की समाजि से पूिा उक्त प्रारूप जनयमों के संबंध में दकसी व्यजक्त से प्राि आपजत्तयों या सुझािों पर केन्द्र सरकार द्वारा जिचार दकया िाएगा। सं. 486] नई दिल्ली, सोमिार, अगस्ट् त 4, 2025/श्रािण 13, 1947 No. 486] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 4, 2025/SHRAVANA 13, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082025-265214 CG-DL-E-05082025-265214 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] इन मसौिा जनयमों पर आपजत्तयां और सुझाि, यदि कोई हों, तो उप सजचि, ऊिाा संरक्षण, कमरा संख्या 400 (बी), चतुर्ा तल, श्रम िजक्त भिन, रफी मागा, नई दिल्ली - 110001 को भेिे िा सकते हैं और ई-मेल पते fca.kartik@gov.in पर भेिे िा सकते हैं। मसौिा जनयम 1. संजक्षि िीर्ाक और प्रारंभ (1) इन जनयमों को ऊिाा संरक्षण (अनुपालन प्रितान) जनयम, 2025 कहा िाएगा है। (2) ये आजधकाठरक रािपत्र में अंजतम प्रकािन की तारीख से लागू होंगे। 2. प्रयोज्यता (1) ये जनयम जनम्नजलजखत संस्ट्र्ाओं पर लागू होंगे, नामतः : - (क) धारा 13 क में उजल्लजखत व्यजक्त; (ख) धारा 14 के खंड(ग) में उजल्लजखत जिजनमााता या आयातक, धारा 14 के खंड (ङ), (ढ) और खंड (भ) में जिजनर्िाष्ट नाजमत उपभोक्ता, (ग) उक्त अजधजनयम के अंतगात आने िाला कोई अन्य व्यजक्त या संस्ट्र्ा। 3. मानिंड और मानक (1) ब्यूरो केन्द्र सरकार द्वारा जनधााठरत मानिंडों और मानकों के अनुपालन के जलए जिम्मेिार होगा। (2) दकसी भी कमी की जस्ट्र्जत में, उक्त अजधजनयम की धारा 14 के खंड (भ) के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रिान दकए गए मानिंड और मानक ऐसी कमी की सीमा तक लागू होंगे, और जिद्युत अजधजनयम, 2003 के तहत दकसी भी राज्य जिद्युत जिजनयामक आयोग द्वारा प्रिान दकए गए मानिंडों और मानकों के सार् संचयी रूप से लागू नहीं होंगे; “बिते दक दकसी भी कम उपलजब्ध के जलए िाजस्ट्त उक्त अजधजनयम के प्रािधानों के अनुसार लगाई िाएगी।” स्ट्पष्टीकरण - संिेहों को िूर करने के जलए, एतिद्वारा, यह स्ट्पष्ट दकया िाता है दक "अंडर अचीिमेंि" से तात्पया जनयम 2 के तहत उजल्लजखत संस्ट्र्ाओं द्वारा लक्ष्यों की प्राजि में कमी से है। 4. ठरपोर्ििंग (1) ब्यूरो जनम्नजलजखत प्रािधानों के अनुपालन के संबंध में जनयम 2 में दिए गए अनुसार संस्ट्र्ाओं से आिश्यक िानकारी प्राि करेगा, नामतः :- (i). उक्त अजधजनयम की धारा 13क; (ii). धारा 14 के खंड (ग) और (घ); (iii). धारा 14 के खंड (ि), (झ), (ि), और (ि); और (iv). धारा 14 के खंड (ढ) और (भ)। (2) जनयम 2 में उजल्लजखत संस्ट्र्ाएं समय-समय पर ब्यूरो को ठरपोिा प्रस्ट्तुत करेंगी। 5. सत्यापन ब्यूरो अनुपालन का सत्यापन करेगा तर्ा आिश्यकतानुसार अनुपालन के प्रमाणीकरण के जलए केन्द्र सरकार को ठरपोिा प्रस्ट्तुत करेगा। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 6. राज्य जिद्युत जिजनयामक आयोगों का अजधकार क्षेत्र (1) नीचे िी गई ताजलका के अनुसार उक्त अजधजनयम की धारा 13क, 14 और 15 के प्रािधानों का अनुपालन न करने पर जनम्नजलजखत व्यजक्त न्याय जनणाय के जलए सक्षम होंगे: