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5038 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवधधन और आंतररक व्यापार जवभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 28 िुलाई,…
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Open source page5038 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवधधन और आंतररक व्यापार जवभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 28 िुलाई, 2025 सा.का.जन. 501(अ).— गैस जसलेंडर जनयम, 2016 में और संिोधन करने के जलए कजतपय जनयमों का प्रारूप, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण् ड (i) में तारीख 21 अप्रैल, 2025 को भारत सरकार के वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवधधन और आंतररक व् यापार जवभाग) की अजधसूचना संखयांक सा.का.जन. 241(अ), तारीख 15 अप्रैल, 2025 द्वारा प्रकाजित दकया गया था, जिसमें ऐसे सभी व् यजियों से, जिनके उससे प्रभाजवत होने की संभावना है, उि अजधसूचना को अंतर्वधष्ट करने वाली रािपत्र की प्रजतयां िनता को उपलब्ध कराए िाने की तारीख से तीस दिन की अवजध के समाप् त होने से पूवध आक्षेप या सुझाव आमंजत्रत दकए गए थे; और उक् त रािपत्र अजधसूचना की प्रजतयां 21 अप्रैल, 2025 को िनता को उपलब् ध करा िी गई थी; और उक् त अवजध के िौरान िनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप् त नहीं हुए। अतः अब, केंद्रीय सरकार, जवस्ट् फोटक अजधजनयम 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रित् त िजियों का प्रयोग करते हुए, गैस जसलेंडर जनयम, 2016 में और संिोधन करने के जलए जनम् नजलजखत जनयम बनाती है, अथाधत ः- 1.संजक्षप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन जनयमों का संजक्षप्त नाम गैस जसलेंडर (तीसरा संिोधन) जनयम, 2025 है। (2) ये रािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। सं. 458] नई दिल्ली, सोमवार, िुलाई 28, 2025/श्रावण 6, 1947 No. 458] NEW DELHI, MONDAY, JULY 28, 2025/SHRAVANA 6, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072025-265039 CG-DL-E-28072025-265039 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 2. गैस जसलेंडर जनयम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात उि जनयम कहा गया है) के जनयम 4 के उपजनयम (1) में, (क) खंड (viii) में, “आधानों को दफट दकए गए वाल्व के संबंध में” िब्िों के पश्चात जनम्नजलजखत िब्ि, अक्षर और अंक, अंतःस्ट्थाजपत दकए िाएंगें:– “आईएस 18608 या आईएसओ 21011 के अनुरूप या”; (ख) खंड (ix) में “ मुखय जनयंत्रक द्वारा अनुमोदित” िब्िों के पश्चात , “सीिीए वी-1 या” िब्ि अंतःस्ट्थाजपत दकए िाएंगें। 3. उि जनयमों में, जनयम 19 के उपजनयम (4) के पश्चात , जनम्नजलजखत उपजनयम अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाधत :– “(5) गैस जसलेंडर, वाल्व और एलपीिी रेगुलेटर के जवजनमाधण के जलए उपयोग की िानेवाली सामग्री आईएस/आईएसओ 11114-1 और आईएस/ आईएसओ 11114-2 मानकों के अनुरूप होगी और अन्य सभी गैसों के जलए उपयोग दकए िानेवाले जसलेंडर, वाल्व और रेगुलेटर, मुखय जनयंत्रक के अनुमोिन से उपयुि धाजत्वक और गैर- धाजत्वक सामग्री के होंगे।" 4. उि जनयमों में, जनयम 21 के उपजनयम (7) के पश्चात , जनम्नजलजखत उपजनयम अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाधत :– (8) “हाइड्रोिन भंडारण प्रणाली की छत सीिीएपीएस-46 मानकों के अनुरूप होगी”। 5. उि जनयमों के, जनयम 35 में, उपजनयम (4) के पश्चात , जनम्नजलजखत उपजनयम अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाधत :– “(5) हाइड्रोिन सर्वधस के जलए उपयोग दकए िाने वाले जसलेंडर जनम्नजलजखत परीक्षणों के अध्यधीन होंगे” अथाधत :– (क) आईएसओ 17081: जवद्युत-रासायजनक तकनीक द्वारा धातुओं में हाइड्रोिन पारगमन के मापन और हाइड्रोिन अविोषण और पररवहन के अवधारण की पद्धजत; (ख) आईएसओ 10587: धाजत्वक और अन्य अकाबधजनक कोटटंग्स - बाह्य रूप से थ्रेडेड धाजत्वक-कोटेड और अनकोटेड िोनों प्रकार की वस्ट्तुओं और रॉड्स के अवजिष्ट भंगुरता के जलए परीक्षण - इंक्लाइंड वेि पद्धजत; (ग) आईएसओ 16573: इस्ट्पात – उच्च क्षमता वाले इस्ट्पात के हाइड्रोिन भंगुरता प्रजतरोध के मूल्यांकन के जलए मापन पद्धजत भाग 1: जस्ट्थर भार परीक्षण; (घ) आईएसओ 15330: फास्नसध - हाइड्रोिन भंगुरता का पता लगाने के जलए प्री-लोडडंग परीक्षण - समानांतर बेयटरंग सतह पद्धजत”। 6. उि जनयमों की, अनुसूची 5 में, प्ररूप ि की ितों में, क्रम संखयांक 11 के पश्चात जनम्नजलजखत क्रम संखयांक अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाधत :- “(11क) हाइड्रोिन से चाजलत यान की ईंधन प्रणाली, यथाजस्ट्थजत, आईएसओ 21266-1 या आईएसओ 21266-2, के सुसंगत उपबंधों या मुखय जनयंत्रक द्वारा स्ट्वीकृत दकसी अन्य कोड के अनुरूप होगी।” [फा. सं.पी-13033/32/2021-जवस्ट्फोटक-भाग (1)] डॉ. संध्या भुल्लर, संयुक् त सजचव रटप् पण- मूल जनयम भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अजधसूचना संखयांक सा.का.जन. 1081(अ), तारीख 22 नवंबर, 2016 द्वारा प्रकाजित दकए गए थे और तत् पश् चात जनम्नजलजखत अजधसूचना संखयांक द्वारा संिोजधत दकए गए थे, 1. सा.का.जन. 189 (अ), तारीख 27 फरवरी, 2018; 2. सा.का.जन. 231 (अ), तारीख 15 माचध 2018; 3. सा.का.जन. 44 (अ), तारीख 23 िनवरी, 2019; 4. सा.का.जन. 44 (अ), तारीख 20 िनवरी, 2022; 5. सा.का.जन. 225 (अ), तारीख 11 अप्रैल, 2025; और 6. सा.का.जन. 386 (अ), तारीख 16 िून, 2025।