e-Gazette statutory gazette instrument · 12 Sept 2025
6095 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY जित्त मंत्रालय रािस्ट्ि जिभाग (केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एिं सीमा िुल्क बोडड) अजधसूचना नई दिल्ली,…
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Open source page6095 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY जित्त मंत्रालय रािस्ट्ि जिभाग (केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एिं सीमा िुल्क बोडड) अजधसूचना नई दिल्ली, 12 जसतम् बर, 2025 सं. 55/2025-सीमा िुल्क (गै.टे.) सा.का.जन. 629(अ).— सीमा िुल्क अजधजनयम, 1962 (1962 का 52) की धारा 18 एिं धारा 158 की उप-धारा (2) के खंड (ii) के साथ पठित धारा 157 के खंड (घ) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, और प्रकाजित सीमा िुल्क (अनंजतम जनधाडरण को अंजतम रूप िेना) जिजनयम, 2018 का अजधक्रमण करते हुए, ऐसे अजधक्रमण से पहले लोप की गई या की िाने िाली बातों को छोड़कर, केंरीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा िुल्क बोडड एतद्द्वारा जनम्नजलजखत जिजनयम बनाता है, अथाडत्:- 1. संजक्षप्त िीर्डक और प्रारंभ - (1) इन जिजनयमों को सीमा िुल्क (अनंजतम जनधाडरण को अंजतम रूप िेना) जिजनयम, 2025 कहा िाएगा। (2) ये आजधकाठरक रािपत्र में प्रकािन की तारीख़ से लागू होंगे। सं. 585] नई दिल्ली, िुक्रिार, जसतम् बर 12, 2025/भार 21, 1947 No. 585] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 2025/BHADRA 21, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092025-266127 CG-DL-E-12092025-266127 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 2. पठरभार्ाएँ.- (1) इन जिजनयमों में, िब तक दक संिभड से अन्द्यथा अपेजक्षत न हो, - (क) 'अजधजनयम' से तात्पयड सीमािुल्क अजधजनयम, 1962 (1962 का 52) से है; (ख) 'अजभव्यजि “जित्त अजधजनयम, 2025 की स्ट्िीकृजत की तारीख़” से तात्पयड 29 माचड, 2025 होगा; (ग) 'िस्ट्तािेि या सूचना' में रासायजनक या अन्द्य परीक्षण का पठरणाम िाजमल होगा। (2) इसमें प्रयुि िब्िों और अजभव्यजियों, िो इन जिजनयमों में पठरभाजर्त नहीं हैं, दकन्द्तु अजधजनयम में पठरभाजर्त हैं, के क्रमि: िही अथड होंगे िो अजधजनयम में उन्द्हें दिए गए हैं। 3. आिेिन.- (1) ये जिजनयम दकसी भी अनंजतम जनधाडरण पर लागू होंगे - (क) इन जिजनयमों के लागू होने की तारीख़ तक लंजबत ;अथिा (ख) इन जिजनयमों के लागू होने के बाि अनंजतम रूप से जनधाडरण दकया िाएगा। स्ट्पष्टीकरण: इन जिजनयमों के प्रयोिन के जलए, प्रत्येक आगम पत्र या जिपपंग जबल, िैसा भी मामला हो, जिसका अनंजतम रूप से जनधाडरण दकया गया है, उसे अनंजतम जनधाडरण का एक अलग मामला माना िाएगा। 4. अनंजतम जनधाडरण को अंजतम रूप िेने के प्रयोिन के जलए िस्ट्तािेि या सूचना प्रस्ट्तुत करने की समय-सीमा और तरीका। - (1) िहां आयाजतत या जनयाडजतत माल पर लगाए िाने िाले िुल्क का उपयुि अजधकारी द्वारा अनंजतम रूप से इन कारणों से जनधाडरण दकया िाता है दक अनंजतम जनधाडरण के समय आयातक या जनयाडतक द्वारा आिश्यक िस्ट्तािेि प्रस्ट्तुत नहीं दकए गए हैं या सूचना नहीं िी गई है, तो उपयुि अजधकारी ऐसे जनधाडरण की तारीख से पंरह दिन के भीतर आयातक या जनयाडतक को जलजखत रूप में प्रस्ट्तुत की िाने िाली सूचना या प्रस्ट्तुत दकए िाने िाले िस्ट्तािेिों के जिजिष्ट ब्यौरे की सूचना िेगा। (2) िहां कोई िस्ट्तािेि या सूचना उपयुि अजधकारी द्वारा मांगी िाती है, िहां ऐसी सूचना या िस्ट्तािेि उपयुि अजधकारी द्वारा ऐसी मांग की तारीख से िो माह के भीतर आयातक या जनयाडतक द्वारा उपलब्ध कराए िाएंगे। बिते दक यदि िस्ट्तािेि या सूचना िो माह की जनर्िडष्ट समयािजध के भीतर उपलब्ध नहीं कराई िाती है, तो उजचत अजधकारी, जलजखत रूप में ििड दकए िाने िाले कारणों से, स्ट्ियं अथिा आयातक या जनयाडतक के अनुरोध पर, िो माह से अजधक की अजतठरि अिजध की अनुमजत िे सकेगा। बिते यह भी दक कोई अजधकारी, जिसके अधीन उपयुि अजधकारी है, आयातक या जनयाडतक द्वारा उपयुि अजधकारी द्वारा मांगे गए िस्ट्तािेिों या सूचना को उपलब्ध कराने में असमथडता के संबंध में दकए गए अनुरोध पर, जलजखत रूप में ििड दकए िाने िाले कारणों से, िैसा उजचत समझे, अजतठरि समयािजध की अनुमजत िे सकता है। बिते यह भी दक इस जिजनयम के अंतगतड समय में कोई जिस्ट्तार दकसी अजधकारी द्वारा, जिसके अधीन उपयुि अजधकारी है, अनंजतम जनधाडरण की तारीख से चौिह महीने से अजधक की अिजध के जलए नहीं दिया िा सकेगा। (3) उप-जिजनयम (2) के अंतगडत सभी िस्ट्तािेि या सूचना प्रस्ट्तुत करने पर आयातक या जनयाडतक जलजखत रूप में उपयुि अजधकारी को सूजचत करेगा दक उसने प्रस्ट्तुत दकए िाने िाले या मांगे गए सभी िस्ट्तािेि या सूचना प्रस्ट्तुत कर िी है। बिते दक िहां आयातक या जनयाडतक द्वारा प्रस्ट्तुत दकए िाने िाले अपेजक्षत िस्ट्तािेि या सूचना, िैसा भी मामला हो, या उपयुि अजधकारी द्वारा अपेजक्षत हो, उप-जिजनयम (2) के अंतगडत अनुमत समय के भीतर उपलब्ध नहीं कराई िाती है, तो उपयुि अजधकारी ठरकॉडड पर उपलब्ध िस्ट्तािेिों या सूचना के आधार पर अनंजतम जनधाडरण को अंजतम रूप िेने के जलए कारडिाई करेगा। 5. अनंजतम जनधाडरण को अंजतम रूप िेने के प्रयोिनाथड िांच समाप्त करने की समय-सीमा । - (1) िहां आयाजतत या जनयाडजतत माल पर लगाए िाने िाले िुल्क का उपयुि अजधकारी द्वारा अनंजतम रूप से जनधाडरण दकया िाता है, इस कारण दक उपयुि अजधकारी आगे िांच करना आिश्यक समझता है, तो सीमा िुल्क अजधकारी अनंजतम जनधाडरण की तारीख से चौिह महीने के भीतर िांच पूरी करेगा और जनधाडरण को अंजतम रूप िेने के जलए उपयुि अजधकारी को जलजखत ठरपोटड के साथ संबंजधत िस्ट्तािेि हस्ट्तांतठरत करेगा।