e-Gazette statutory gazette instrument · 26 Aug 2025
5687 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY आवासन और िहरी कार्य मंत्रालर् अजधसूचना नई दिल्ली, 25 अगस्ट् त, 2025 सा.का.जन. 577(अ).— केन्द री…
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Open source page5687 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY आवासन और िहरी कार्य मंत्रालर् अजधसूचना नई दिल्ली, 25 अगस्ट् त, 2025 सा.का.जन. 577(अ).— केन्द रीर् सरकार दिल्ली जवकास अजधजनर्म, 1957 (1957 का 61) की केंरीर् सरकार एतद्द्वारा धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आवासन और िहरी कार्य मंत्रालर्, ददल्ली क्तिकास प्राक्तधकरण में सवार हरकारा (थ्री व् हीलर ड्राइवर) के पद पर भर्ती की पद्धक्तर्त का जवजनर्मन करने के जलए क्तिम्नक्तलक्तखर्त क्तियम बिाती है, अर्ायत् – 1. संक्तिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इि क्तियमों का संजिप् त नाम ददल्ली क्तिकास प्राक्तधकरण, सवार हरकारा (थ्री व् हीलर ड्राइवर), (समूह ‘ग’ पि), भर्ती क्तियम, 2025 होगा। (2) र्े राजपत्र में इिके प्रकाशि की र्तारीख को प्रवृत्त होंगे। 2. पद की संख्या, िगीकरण, िेर्ति मैट्रिक्स में स्ट् तर – उक्त पि की संख्र्ा, उसका िगीकरण, िेर्ति मैट्रिक्स में उसका स्ट् तर, वह होगा, िो इन क्तियमों से उपाबद्ध अिुसूची के स्ट्तंभ (2) से स्ट्तंभ (4) में जवक्तिर्दिष्ट हैं। 3. भर्ती की पद्धक्तर्त, आयु-सीमा, अहयताएं आदि – उक् त पि पर भती की पद्धजत, आयु-सीमा, अहयताएं और उक्त पि से संबंक्तधर्त अन्य बातें वे होंगी, िो उक्त अनुसूची के स्ट्तंभ (5) से स्ट्तंभ (13) में जवक्तिर्दिष्ट हैं। सं. 533] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्ट् त 26, 2025/भार 4, 1947 No. 533] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 2025/BHADRA 4, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082025-265718 CG-DL-E-26082025-265718 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 4. जनरहयता- वह व्यजक्त (क) क्तजसिे ऐसे व्यजक्त से जववाह दकर्ा है जिसका पजत र्ा जिसकी पत्नी िीजवत है; या (ख) जिसने अपिे पक्तर्त या अपनी पत्नी के जीक्तिर्त रहर्ते हुए, दकसी व्यक्ति से जववाह दकर्ा है, उक्त पि पर जनर्ुजक्त के जलए पात्र नहीं होगा: परंतु र्दि केंरीर् सरकार का र्ह समाधान हो िाता है दक ऐसा जववाह ऐसे व् र्जक्त और जववाह के अन्द र् पिकार को लागू स्ट् वीर् जवजध के अधीन अनुज्ञेर् है और ऐसा करने के जलए अन्द र् आधार हैं तो वह दकसी व् र्जक्त को इस जनर्म के प्रवतयन से छूट िे सकेगी। 5. प्रारंजभक गठन- सवार हरकारा (जडसपेच राइडर/ थ्री व् हीलर ड्राइवर) के पि पर आसीन पिधाररर्ों, जिन्दहें इन जनर्मों के प्रारंभ से पूवय दिल्ली जवकास प्राजधकरण के संकल्प संख्र्ा 70/1993, तारीख 08 िून, 1993 द्वारा जनर्जमत आधार पर उक्त पि पर जनर्ुक्त दकर्ा गर्ा र्ा, द्वारा की गई सेवा को पररवीिा, पुजिकरण, प्रोन्नजत आदि के प्रर्ोिनों के जलए ध्र्ान में रखा िाएगा। 6. जिजर्ल करने की िजक्त - िहां केन्दरीर् सरकार की र्ह रार् है दक ऐसा करना आवश्र्क र्ा समीचीन है, वहां वह उसके जलए िो कारण हैं उन्द हें लेखबद्ध करके इन जनर्मों के दकसी उपबंध को दकसी वगय र्ा प्रवगय के व् र्जक्तर्ों की बाबत, आिेि द्वारा जिजर्ल कर सकेगी। 7. व् र्ावृजत्त - इन जनर्मों की कोई बात, ऐसे आरिण, आयु-सीमा में छूट और अन्य ट्ररयायर्तों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंरीर् सरकार द्वारा इस संबंध में समर्-समर् पर िारी दकए गए आिेिों के अनुसार अिुसूक्तचर्त जाक्तर्तयों, अिुसूक्तचर्त जिजाक्तर्तयों, अन्द र् जपछडे वगों, भूतपूिि सैक्तिकों और अन्य क्तिशेष प्रवगय के व्यक्तियों के जलए उपबंध करना अपेजित है। अनुसूची पि का नाम पि की संख्र्ा वगीकरण वेतन मैररक्स में स्ट् तर चर्न र्ा अचर्न पि सीधे भती दकए िाने वालों के जलए आर्ु सीमा सीधे भती दकए िाने वाले व् र्जक्तर्ों के जलए अपेजित िैिजणक और अन्दर् अहयताएं (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) सवार हरकारा (थ्री व् हीलर ड्राइवर) 15*(2025) *कार्यभार के आधार पर पररवतयन दकर्ा िा सकता है। समूह 'ग', अननुसजचवीर् वेतन मैररक्स में स्ट्तर – 2 (19900 रु. – 63200रु.). अचर्न 27 वर्य से अजधक आर्ु नहीं हो (केन्दरीर् सरकार द्वारा िारी अनुिेिों र्ा आिेिों के अनुसार जवभागीर् अभ् र्र्र्यर्ों के जलए चालीस वर्य तक जिजर्ल की िा सकती है)। रटप्पणी: आर्ु-सीमा अवधाररत करने की जनणायर्क तारीख, अभ् र्र्र्यर्ों से आवेिन प्राप्त करने के जलए जनर्त की गई अंजतम तारीख होगी। न दक वह अंजतम तारीख िो असम, मेघालर्, अरुणाचल प्रिेि, जमिोरम, मजणपुर, नागालैंड, जत्रपुरा, जसदिम, जहमाचल प्रिेि के लाहौल और स्ट्पीजत जिला और चम्बा जिले के पांगी उपखंड तर्ा अंडमान और जनकोबार द्वीप समूह, लिद्वीप और लिाख के अभ् र्र्र्यर्ों के जलए जवजहत की गई है। आवश् र्क: (i). दकसी मान्दर्ता प्राप्त बोडय से 10वीं किा उत्तीणय; (ii). मोटर साइदकल और हल्के मोटर वाहन चलाने के जलए वैध ड्राइववंग लाइसेंस रखना; और (iii). हल्के मोटर वाहन चलाने का पांच वर्य का अनुभव। वांछनीर्: केंरीर् सरकार र्ा राज्र् सरकार के दकसी मान्दर्ता प्राप्त संस्ट्र्ान से मैकेजनक मोटर वाहन का व् र्वसार् प्रमाण-पत्र।