e-Gazette statutory gazette instrument · 31 Dec 2025
8830 GI/2025 (1) रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—ईप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ऄजधसूचना नइ ददल्ली, 30 ददसम्बर, 2025 सा.का.जन. 930(ऄ).—संसद द्वारा औद्य…
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Open source page8830 GI/2025 (1) रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—ईप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ऄजधसूचना नइ ददल्ली, 30 ददसम्बर, 2025 सा.का.जन. 930(ऄ).—संसद द्वारा औद्योजगक संबंध संजहता, 2020 (2020 की 35) (ईक्त संजहता) के ऄजधजनयमन के पश्चात्, ईक्त संजहता की धारा 99 के ऄधीन ऄपेजित अपजियााँ और सुझाव अमंजत्रत करने हेतु औद्योजगक संबंध संजहता(केंद्रीय) जनयम, 2020 के प्रारूप को भारत के राजपत्र, ऄसाधारण, भाग II, धारा 3, ईप- धारा (i) में ऄजधसूचना संख्या सा.का.जन. 684 (ऄ), ददनांक 29 ऄक्टूबर, 2020, सा.का.जन. 814 (ऄ), ददनांक 31 ददसम्बर, 2020, सा.का.जन. 815 (ऄ), ददनांक 31 ददसम्बर, 2020, सा.का.जन. 816 (ऄ), ददनांक 31 ददसम्बर, 2020 तथा सा.का.जन. 317 (ऄ), ददनांक 4 मइ, 2021 के माध्यम से प्रकाजित दकया गया था; और ऄजधसूचना संख्या एस.ओ. 5320 (ऄ), ददनांक 21 नवम्बर, 2025, जो भारत के राजपत्र, ऄसाधारण, भाग II, धारा- 3, ईप- धारा (ii) में प्रकाजित हुइ है, के द्वारा ईक्त संजहता के सभी प्रावधानों को प्रभाव में लाया गया है; ऄतः ऄब, केंद्रीय सरकार, औद्योजगक संबंध संजहता, 2020 (2020 की 35) की धारा 99 की ईप-धारा (1) के ऄंतगगत प्रदि िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, ईक्त धारा की ईप-धारा (2) के साथ एवं सामान्य खंड ऄजधजनयम, 1897 (1897 का 10) की धारा 24 के साथ पठठत, तथा जनम्नजलजखत के ऄजधव्यापन में— (i) औद्योजगक जववाद (केंद्रीय) जनयम, 1957; और (ii) औद्योजगक जनयोजन (स्ट्थायी अदेि) केंद्रीय जनयम, 1946; सं. 844] नइ ददल्ली, मंगलवार, ददसम् बर 30, 2025/पौष 9, 1947 No. 844] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2025/PAUSHA 9, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122025-268942 CG-DL-E-31122025-268942 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ऐसे ऄजधव्यापन से पूवग दकए गए या न दकए गए कायों के संबंध में ऄपवाद रखते हुए, जनम्नजलजखत प्रारूप जनयमों को, ईक्त धारा 99 की ईप-धारा (1) के ऄनुसार, प्रभाजवत होने की संभावना वाले सभी व्यजक्तयों की जानकारी के जलए ऄजधसूजचत करती है; तथा आसके द्वारा यह सूचना दी जाती है दक आस प्रारूप ऄजधसूचना पर ईस जतजथ से तीस ददनों की ऄवजध की समाजि के पश्चात् जवचार दकया जाएगा, जजस जतजथ को आस ऄजधसूचना को प्रकाजित करने वाले राजपत्र की प्रजतयााँ जनता के जलए ईपलब्ध कराइ जाती हैं; यदद कोइ अपजि या सुझाव हो, तो ईसे श्री गोववद राम, ईप सजचव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, अइअर (पीएल) ऄनुभाग, कि संख्या 306, श्रम िजक्त भवन, रफी मागग, नइ ददल्ली-110001 को ऄथवा इ-मेल: irpl-mole@gov.in पर भेजा जा सकता है। अपजियााँ और सुझाव एक प्रोफामाग में भेजे जाने चाजहए, जजसमें (i) व्यजक्त/संगठन का नाम एवं पता जनर्ददष्ट करने वाला स्ट्तंभ, (ii) संिोजधत दकए जाने हेतु प्रस्ट्ताजवत जनयम या ईप-जनयम को जनर्ददष्ट करने वाला स्ट्तंभ तथा (iii) ईसके स्ट्थान पर प्रजतस्ट्थाजपत दकए जाने हेतु प्रस्ट्ताजवत संिोजधत जनयम या ईप-जनयम एवं ईसके कारण जनर्ददष्ट करने वाला स्ट्तंभ सजम्मजलत हों; ईक्त ऄवजध की समाजि से पूवग दकसी भी व्यजक्त या संगठन से आस प्रारूप ऄजधसूचना के संबंध में प्राि होने वाली अपजियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा जवचार दकया जाएगा। ऄध्याय 1 प्रारंजभक 1. लघु िीषगक, जवस्ट्तार, ऄनुप्रयोग और प्रारंभ .–– (1) आन जनयमों को औद्योजगक संबंध (केंद्रीय) जनयम, 2025 कहा जाएगा। (2) ये राजपत्र में आनके प्रकािन की तारीख से लागू होंगे। 2. पठरभाषाएाँ . –– (1) आन जनयमों में, जब तक दक संदभग से ऄन्यथा ऄपेजित न हो,-- (क) “संजहता” का ऄथग औद्योजगक संबंध संजहता, 2020 (2020 का 35) से है; (ख) “आलेक्रॉजनक रूप से” का ऄथग है संजहता के जनजहताथग कोइ सूचना जजसे इ-मेल द्वारा प्रस्ट्तुत दकया गया हो ऄथवा जजसे जवजनर्ददष्ट पोटगल पर ऄपलोड दकया गया हो ऄथवा दकसी भी रूप में जडजजटल भुगतान दकया गया हो; (ग) "प्रपत्र" का ऄथग आन जनयमों की ऄनुसूची में संल्न प्रपत्र से है; (घ) “धारा” का ऄथग संजहता की एक धारा से है। (2) आन जनयमों में प्रयुक्त ऐसे िब्द और ऄजभव्यजक्तयााँ, जो पठरभाजषत नहीं हैं, दकन्तु संजहता में पठरभाजषत हैं, ईनके ऄथग संजहता में ईनके जलए जनर्ददष्ट दकए गए ईनके संबंजधत ऄथग ही होंगे। 3. संजहता के ऄंतगगत औद्योजगक प्रजतष्ठानों के कजतपय प्राजधकाठरयों और ऄजधकाठरयों के जनदेि–– (1) जवधानमंडल रजहत संघ राज्य िेत्र के संबंध में दकसी औद्योजगक जववाद के संबंध में केंद्र सरकार या भारत सरकार के जनदेि को ऐसे संघ राज्य िेत्र के प्रिासक के जनदेि के रूप में समझा जाएगा, और जजसके जलए ईपयुक्त सरकार केंद्र सरकार है; और मुख्य श्रम अयुक्त (केंद्रीय), ईप श्रम अयुक्त (केंद्रीय), िेत्रीय श्रम अयुक्त (केंद्रीय) और सहायक श्रम अयुक्त (केंद्रीय) के जनदेि को ईस संघ राज्य िेत्र के प्रिासक द्वारा ईस जनजमि जनयुक्त संबंजधत ईपयुक्त प्राजधकारी के जनदेि के रूप में समझा जाएगा। (2) आन जनयमों के प्रयोजनों के जलए, धारा 2 के खंड (ड) के संदभग में, यह जवजनर्ददष्ट दकया जाता है दक- (क) दकसी ऐसे ईद्योग के संबंध में, जो ईपखंड (ii) में जनर्ददष्ट ईद्योग नहीं है, जो केन्द्र सरकार के दकसी मंत्रालय या जवभाग या दकसी राज्य सरकार द्वारा या ईसके प्राजधकार के ऄधीन चलाया जाता है, ईस औद्योजगक प्रजतष्ठान का प्रभारी-ऄजधकारी ईस प्रजतष्ठान के संबंध में जनयोक्ता होगा; और (ख) केन्द्र सरकार के दकसी मंत्रालय या जवभाग द्वारा या ईसके प्राजधकार के ऄधीन चलाए जाने वाले रेलवे से संबंजधत ईद्योग के संबंध में,— (i) दकसी अंचजलक रेलवे के दकसी प्रजतष्ठान के मामले में, अकजस्ट्मक कामगार को छोड़कर, जनयजमत रेलवे कमगचाठरयों के संबंध में, ईसका महाप्रबंधक, जनयोक्ता होगा;