e-Gazette statutory gazette instrument · 24 Oct 2025
7092 GI/2025 (1) रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—ईप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY ईपभोक् ता मामले, खाद्य और सार्वजजनक जर्तरण मंत्रालय (ईपभोक् ता मामले जर्भाग) ऄजधसूचना नइ ददल् ली…
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Open source page7092 GI/2025 (1) रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—ईप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY ईपभोक् ता मामले, खाद्य और सार्वजजनक जर्तरण मंत्रालय (ईपभोक् ता मामले जर्भाग) ऄजधसूचना नइ ददल् ली, 23 ऄक् तूबर, 2025 सा.का.जन. 779(ऄ).—केंद्रीय सरकार, जर्जधक मापजर्ज्ञान ऄजधजनयम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की ईपधारा (2) के खंड (ढ), (ण) और (त) द्वारा प्रदत् त िजतियय का प्रयोग करते ुएए जर्जधक मापजर्ज्ञान (सरकार द्वारा ऄनुमोददत परीक्षण केंद्र) जनयम, 2013 में और संिोधन करने के जलए, जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, ऄथावत्:- 1. (1) संजक्षप्त नाम और प्रारंभ– आन जनयम का संजक्षप्त नाम जर्जधक मापजर्ज्ञान (सरकार द्वारा ऄनुमोददत परीक्षण केंद्र) जनयम, 2025 है। (2) ये राजपत्र में प्रकािन की तारीख को प्रर्ृत्त ह गे। 2. जर्जधक मापजर्ज्ञान (सरकार द्वारा ऄनुमोददत परीक्षण केन्द्द्र) जनयम, 2013 (जजसे आसमें आसके पश्चात् मूल जनयम कहा गया है) के, जनयम 3 में, ईप-जनयम (1) के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत ईप-जनयम रखा जाएगा, ऄथावत्:- “(1) प्रथम ऄनुसूची में जर्जनर्ददष्ट बाट और माप का सत्यापन या तो सरकार द्वारा ऄनुमोददत परीक्षण केन्द्द्र द्वारा या जर्जधक मापजर्ज्ञान ऄजधकाररय द्वारा दकया जाएगा।" सं. 695] नइ ददल्ली, िुक्रर्ार, ऄक् तूबर 24, 2025/कार्ततक 2, 1947 No. 695] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025/KARTIKA 2, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-24102025-267111 CG-DL-E-24102025-267111 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 3. मूल जनयम के जनयम 5 में,- (i) ईप-जनयम (1) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत ईप-जनयम रखा जाएगा, ऄथावत्:- “(1) आसमें जर्जनर्ददष्ट बाट या माप का सत्यापन करने के जलए आन जनयम के ऄधीन मान्द्यता प्राप्त करने का आच्छुक कोइ भी व्यजतिय जद्वतीय ऄनुसूची में जर्जनर्ददष्ट प्ररूप में संयुतिय सजचर्, ईपभोतिया मामले जर्भाग को अर्ेदन प्रस्ट्तुत करेगा।" (ii) ईप-जनयम (3) के पश्चात् जनम्नजलजखत ईप-जनयम रखा जाएगा, ऄथावत्:- “(3क) जनदेिक, या आस संबंध में ईनके द्वारा प्राजधकृत ऄजधकारी, और जहां एर्ं जैसे ऄपेजक्षत हो, संबंजधत राज्य सरकार के जर्जधक मापजर्ज्ञान ऄजधकारी, परीक्षण केंद्र के ऄपने संचालन क्षेत्र के जर्जनदेिन सजहत, आसके ऄनुमोदन के जलए कोइ जसफाररि करने से पहले परीक्षण केंद्र के पररसर का जनरीक्षण करेंगे।" (iii) ईप-जनयम (16) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत ईप-जनयम रखा जाएगा, ऄथावत्:- “(16) (क) ईपभोतिया मामले जर्भाग के प्रिासजनक जनयंत्रण के ऄधीन कायवरत सभी क्षेत्रीय संदभव मानक प्रयोगिालाएं सरकार द्वारा ऄनुमोददत परीक्षण केंद्र मानी जाएंगी और आन जनयम के ईपबंध ऐसी प्रयोगिालाओं पर आस प्रकार लागू ह गे जैसे दक र्े सरकार द्वारा ऄनुमोददत परीक्षण केंद्र ह । (ख) खंड (क) में जर्जनर्ददष्ट ऐसी प्रयोगिालाएं भारत के भीतर दकसी भी स्ट्थान पर जर्जधक मापजर्ज्ञान (सामान्द्य) जनयम, 2011 के ऄधीन या ऄंतरावष्ट्रीय जर्जधक मापजर्ज्ञान संगठन की जसफाररि के ऄनुसार जर्जनर्ददष्ट बाट और माप का सत्यापन करेंगी।" (iv) ईप-जनयम (17) के पश्चात् जनम्नजलजखत ईप-जनयम ऄंतःस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथावत्:- “(18) (क) ईपभोतिया मामले जर्भाग के प्रिासजनक जनयंत्रण के ऄधीन कायवरत राष्ट्रीय परीक्षण िाला की प्रयोगिालाएं सरकार द्वारा ऄनुमोददत परीक्षण केन्द्द्र मानी जाएंगी। (ख) खंड (क) में जर्जनर्ददष्ट ऐसी प्रयोगिालाएं भारत के भीतर दकसी भी स्ट्थान पर जर्जधक मापजर्ज्ञान (सामान्द्य) जनयम, 2011 के ऄधीन या ऄंतरावष्ट्रीय जर्जधक मापजर्ज्ञान संगठन की जसफाररि के ऄनुसार जर्जनर्ददष्ट बाट और माप का सत्यापन करेंगी।" 4. मूल जनयम के, जनयम 7 में, ईपजनयम (1) के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत ईप-जनयम रखा जाएगा, ऄथावत्:- “(1) बाट या माप के सत्यापन या पुनः सत्यापन के जलए परीक्षण केन्द्द्र को देय फीस पांचर्ीं ऄनुसूची में जर्जनर्ददष्ट के ऄनुसार होगा: परंतु पांचर्ीं ऄनुसूची में जर्जनर्ददष्ट न की गइ मद के जलए, राज्य के जर्जधक मापजर्ज्ञान (प्रर्तवन) जनयम लागू ह गे, जहां सरकार द्वारा ऄनुमोददत परीक्षण केंद्र ईपकरण का सत्यापन कर रहा है। 5. मूल जनयम में, जनयम 8 में, ईप-जनयम (3) के पश्चात्, जनम्नजलजखत ईप-जनयम रखा जाएगा, ऄथावत्:- "(4) परीक्षण केंद्र प्रत्येक बाट या माप के जलए सत्यापन का पृथक प्रमाणपत्र जारी करेगा, तादक प्रमाणपत्र प्रत्येक ईपकरण के ऄनुरूप हो।" 6. मूल जनयम में जनयम 10 के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत जनयम रखा जाएगा, ऄथावत्:- “10. सत्यापन का स्ट्थान.- परीक्षण केन्द्द्र ऄपने प्राजधकृत पररसर के भीतर या जजले की प्रादेजिक सीमाओं के भीतर बाट या माप का सत्यापन करेगा और ऐसा सत्यापन राज्य के दकसी भी भाग तक जर्स्ट्ताररत कर सकेगा जजसमें सरकार द्वारा ऄनुमोददत परीक्षण केन्द्द्र संचाजलत होता है।"