e-Gazette statutory gazette instrument · 21 Aug 2025
5495 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्विजिक जर्तरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले जर्भाग) अजधसूचिा िई दिल्ली, 1…
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Open source page5495 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्विजिक जर्तरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले जर्भाग) अजधसूचिा िई दिल्ली, 18 अगस्ट्त, 2025. सा.का.जि. 556(अ).— राष्ट्रपजत, संजर्धाि के अिुच्छेि 309 के परंतुक द्वारा प्रित्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता मामले जर्भाग (मापजर्ज्ञाि सहायक) भती जियम, 2002 को, उि बातों के जसर्ाय अजधक्ांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अजधक्मण से पहले दकया गया है या करिे का लोप दकया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्विजिक जर्तरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले जर्भाग) के अधीि मापजर्ज्ञाि सहायक के पि पर भती की पद्धजत का जर्जियमि करिे के जलए जिम्नजलजखत जियम बिाती हैं, अर्ावत्:- 1. संजिप्त िाम और प्रारंभ.– (1) इि जियमों का संजिप्त िाम उपभोक्ता मामले जर्भाग, मापजर्ज्ञाि सहायक भती जियम 2025 है। (2) ये रािपत्र में प्रकािि की तारीख को प्रर्ृत्त होंगे। 2. पि संख्या, र्गीकरण और र्ेति मैट्ररक्स में स्ट्तर.– उक्त पि की संख्या, उसका र्गीकरण और र्ेति सारणी में स्ट्तर र्ह होंगे िो इि जियमों से उपाबद्ध अिुसूची के स्ट्तम्भ (2) से स्ट्तम्भ (4) में जर्जिर्िवष्ट है। 3. भती की पद्धजत, आयु सीमा अहवताएं आदि.– उक्त पि पर भती की पद्धजत, आयु-सीमा, अहवताएं और उससे संबंजधत अन्य बातें र्े होंगी िो पूर्ोक्त अिुसूची के स्ट्तम्भ (5) से स्ट्तम्भ (13) में जर्जिर्िवष्ट हैं । सं. 512] िई दिल्ली, सोमर्ार, अगस्ट् त 18, 2025/श्रार्ण 27, 1947 No. 512] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 18, 2025/SHRAVANA 27, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082025-265555 CG-DL-E-21082025-265555 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 4. जिरहवता .- र्ह व्यजक्त.– (क) जिसिे ऐसे व्यजक्त से जिसका पजत या जिसकी पत्नी िीजर्त है, जर्र्ाह दकया है, या जर्र्ाह की संजर्िा की है, अर्र्ा (ख) जिसिे अपिे पजत या अपिी पत्नी के िीजर्त रहते हुए, दकसी व्यजक्त से जर्र्ाह दकया है, जर्र्ाह का संजर्िा की है, उक्त पिों पर जियुजक्त का पात्र िहीं होगा: परन्तु यदि केन्रीय सरकार, का यह समाधाि हो िाता है दक ऐसा जर्र्ाह ऐसे व्यजक्त और जर्र्ाह के अन्य पिकार को लागू स्ट्र्ीय जर्जध के अधीि अिुज्ञेय है और ऐसा करिे के जलए अन्य आधार हैं, तो र्ह दकसी व्यजक्त को इस जियम के प्रर्तवि से छूट िे सकेगी। 5. जिजर्ल करिे की िजक्त.– िहां केन्रीय सरकार की यह राय है दक ऐसा करिा आर्श्यक या समीचीि है, र्हां र्ह उसके जलए िो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तर्ा संघ लोक सेर्ा आयोग से परामिव करके इि जियमों के दकसी उपबंध को दकसी र्गव या प्रर्गव के व्यजक्तयों की बाबत, आिेि द्वारा जिजर्ल कर सकेगी। 6. व्यार्ृजत्त.– इि जियमों की कोई बात ऐसे आरिण, आयु-सीमा में छूट और अन्य ट्ररयायतों पर प्रभार् िहीं डालेगी, जििका केन्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जिकाले गए आिेिों के अिुसार अिुसूजचत िाजतयों, अिुसूजचत िििाजतयों, अन्य जपछडे र्गों, भूतपूर्व सैजिकों और अन्य जर्िेष प्रर्गव के व्यजक्तयों के जलए उपबंध करिा अपेजित है। अिुसूची पि का िाम पिों की संख्या र्गीकरण (1) (2) (3) मापजर्ज्ञाि सहायक 23* (2025) * (कायवभार के आधार पर पट्ररर्तवि दकया िा सकता है)। साधारण केंरीय सेर्ा, समूह 'ख', अरािपजत्रत, अििुसजचर्ीय र्ेति-मैट्ररक्स स्ट्तर । चयि अर्र्ा अचयि पि । सीधे भती दकए िािे र्ाले व्यजक्तयों के जलए आयु-सीमा (4) (5) (6) र्ेति मैट्ररक्स स्ट्तर-6 (35400-112400 रुपये). लागू िहीं होता। तीस र्षव की आयु से अजधक िहीं (केन्रीय सरकार द्वारा िारी दकए गए अिुिेिों या आिेिों के अिुसरण में सरकारी सेर्कों के जलए ऊपरी आयु-सीमा में पांच र्षव तक जिजर्ल की िा सकती है।) कमवचारी चयि आयोग के द्वारा यर्ा जर्ज्ञाजपत तारीख आयु-सीमा अर्धाट्ररत करिे हेतु जिणावयक होगी। सीधी भती दकए िािे र्ाले व्यजक्तयों के जलए अपेजित िैजिक और अन्य अहवताएं। सीधे भती दकए िािे र्ाले व्यजक्तयों के जलए जर्जहत आयु और िैजिक अहवताएं प्रोन्नत व्यजक्तयों की ििा में लागू होंगी या िहीं। पट्ररर्ीिा की अर्जध, यदि कोई हो। (7) (8) (9) आर्श्यक:- दकसी मान्यता प्राप्त जर्श्वजर्द्यालय अर्र्ा संस्ट्र्ाि की भौजतकी में स्नातकोतर उपाजध अर्र्ा यांजत्रकी अर्र्ा जर्द्युत अर्र्ा इलेक्राजिकी लागू िहीं होता िो र्षव ट्रटप्पण: पट्ररर्ीिा को सफलतापूर्वक पूरा करिे के जलए केन्रीय सरकार द्वारा यर्ाजर्जहत कम से कम िो सप्ताह की [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3