e-Gazette statutory gazette instrument · 29 Aug 2025
5802 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् अजधसूचना नई दिल्ली, 29 अगस्ट् त, 2025 सा.का.जन. 592(अ)…
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Open source page5802 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् अजधसूचना नई दिल्ली, 29 अगस्ट् त, 2025 सा.का.जन. 592(अ).— केंद्रीय सरकार ने, पयाावरण (संरक्षण) अधिधनयम, 1986 (1986 का 29) की िारा 3, िारा 6 और िारा 25 के अिीन ग्रीन क्रेधिट धनयम, 2023 को अधिसूचना संख्या का.आ. 4458 (अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2023 द्वारा अधिधनयधमत ककया गया था और भारत के राजपत्र, असािारण, भाग II, खंि 3, उपखंि (ii) में प्रकाधित ककया गया था; और ग्रीन क्रेजडट जनर्म, 2023 के जनर्म 5 के उप-जनर्म (1) के अनुसरण में, वृक्षारोपण के संबंध में ग्रीन क्रेजडट की गणना के जलए कार्ाप्रणाली अजधसूचना संख्र्ा का.आ. 884 (अ), तारीख 22 फरवरी, 2024 द्वारा अजधसूजचत की गई थी और भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 22 फरवरी, 2024 में प्रकाजित की गई थी; सं. 548] नई दिल्ली, िुक्रवार, अगस्ट् त 29, 2025/भाद्र 7, 1947 No. 548] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2025/BHADRA 7, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082025-265796 CG-DL-E-29082025-265796 सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082025-265796 CG-DL-E-29082025-265796 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] और उक्त धनयम के धनयम 5 के उप-धनयम (1) में यह उपबंि है कक केंद्रीय सरकार, प्रिासक की धसफाररि पर, उन धनयमों के अिीन की गई ककसी भी गधतधवधि के संबंि में ग्रीन क्रेधिट की गणना करने के धिए कायाप्रणािी को अधिसूधचत करेगी; अत: अब, ग्रीन क्रेधिट धनयम, 2023 के धनयम 5 के उप-धनयम (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, और पयाावरण, वन और जिवायु पररवतान मंत्रािय की अधिसूचना संख्या का.आ. 884 (अ), तारीख 22 फरवरी, 2024 को, उन बातों के धसवाय अधिक्रान्त करते हुए धजन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूवा ककया गया है या करने से िोप ककया है, केंद्रीय सरकार, प्रिासक की धसफाररि पर, वृक्षारोपण गधतधवधि के संबंि में ग्रीन क्रेधिट की गणना करने के धिए धनम्नधिधखत पद्धधत को अधिसूधचत करती है, अथाात:- 1. क्षररत वन भूधम क्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ा की पुनर्सथाापन गजतजवजधर्ााँ पूरी होने पर, तथा न्यूनतम चािीस प्रधतित का वृक्ष छत्र घनत्व प्राप्त करने के बाद, आवेदक ग्रीन क्रेधिट प्रदान करने के धिए प्रिासक द्वारा धवधनर्दाष्ट रूपधविान में दावा ररपोटा प्रर्सतुत करने के धिए पात्र होगा तथा आवेदक केन्द्रीय सरकार के परामिा से प्रिासक द्वारा यथाधवधनर्दाष्ट सत्यापन फीस का भुगतान करने के धिए दायी होगा। 2. ग्रीन क्रेधिट की गणना वनर्सपधत की प्रधर्सथधत के आिार पर, धजसमें छत्र घनत्व में पररवतान और जीधवत वृक्षों की संख्या भी िाधमि होगी, की जाएगी। 3. ग्रीन क्रेधिट जारी करने के धिए क्षररत वन भूधम क्षेत्र में न्यूनतम चािीस प्रधतित का वृक्ष छत्र घनत्व प्राप्त करना होगा तथा पांच वर्ा से अधिक आयु के प्रत्येक नए वृक्ष के धिए एक ग्रीन क्रेधिट प्रदान ककया जाएगा । 4. दावा ररपोटा प्राप्त होने पर, प्रिासक, अधभधहत अधभकरणों के माध्यम से वन पुनर्सथाापन गधतधवधि के मूलयांकन और सत्यापन के आिार पर, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 3 में अधिकधथत मानदंिों के आिार पर, जैसा भी िागू हो ग्रीन क्रेधिट बना सकेगा और आवेदक को जारी कर सकेगा। 5. ग्रीन क्रेधिट कायाक्रम गधतधवधि के अिीन प्रधतपूरक वनरोपण या वृक्षारोपण के धिए बनाए गए ग्रीन क्रेधिट, धनयंत्री और उसकी समनुर्ंगी कंपधनयों के बीच अंतरण को छोड़कर, गैर-व्यापाररक और गैर-अंतरणीय होगा। 6. भूखण्ि के धिए कायाान्वयन पद्धधतयां, जहां प्रिासक द्वारा उठाई गई मांग के धवरुद्ध आवेदक द्वारा भुगतान जमा ककया गया था और तारीख 22 फरवरी, 2024 की अधिसूचना संख्या का.आ. 884 (अ) के अनुसार ग्रीन क्रेधिट पोटाि (https://www.moefcc-gcp.in/) में अधभधिधखत ककया गया था, उस अधिसूचना द्वारा िाधसत होते रहेंगे और ग्रीन क्रेधिट की गणना और इसका प्रयोग इस अधिसूचना में अधिकधथत मानदंिों पर आिाररत होगा। 7. ग्रीन क्रेधिट कायाक्रम के अिीन बनाए गए ग्रीन क्रेधिट का आदान-प्रदान एक बार, धनम्नधिधखत में से ककसी भी उद्देश्य के धिए ककया जा सकता है, अथाात्: - क. वन (संरक्षण एवं संविान) अधिधनयम, 1980 (1980 का 69) और उसके अिीन बनाए गए धनयमों और कदिाधनदेिों के अिीन यथाअधिकधथत गैर-वाधनकी प्रयोजनों के धिए वन भूधम के अपवतान से संबंधित मामिों में प्रधतपूरक वनीकरण की अनुपािना को पूरा करना।