e-Gazette statutory gazette instrument · 17 Oct 2025
6999 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY खान मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 17 अक् तूबर, 2025 सा.का.जन. 764(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खजन…
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Open source page6999 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY खान मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 17 अक् तूबर, 2025 सा.का.जन. 764(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खजनि (जिकास और जिजनयमन) अजधजनयम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, खजनि (नीलामी) जनयम, 2015 का और संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अर्ाात्:— 1. संजिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन जनयमों का संजिप्त नाम खजनि (नीलामी) िूसरा संिोधन जनयम, 2025 है। (2) ये रािपत्र में प्रकािन की तारीख से लागू होंगे। 2. खजनि (नीलामी) जनयम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात उि जनयम कहा गया है) के जनयम 9 के उपजनयम (9) की खंड (iii) में, " नीलामी के पूणा होने पर" िब्िों के पश्चात्, "सािािजनक अिलोकन के जलए ऑनलाइन इलेक्रॉजनक नीलामी प्लेटफामा द्वारा स्ट्िचाजलत रूप से" िब्ि अंतःस्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे। सं. 680] नई दिल्ली, िुक्रिार, अक् तूबर 17, 2025/आज िन 25, 1947 No. 680] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 2025/ASVINA 25, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102025-267001 CG-DL-E-17102025-267001 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 3. उि जनयमों के जनयम 10 में,— ( i ) उपजनयम (1) में,— (क) "पंरह दिनों के भीतर प्रस्ट्तुत करेगा िो जनयम 11 के अनुसार अजिम संिाय का िस प्रजतित होगी" िब्िों और अंकों के स्ट्र्ान पर , "जनयम 11 के अनुसार अजिम संिाय की पहली दकस्ट्त और जनयम 12 में यर्ाजिजनर्िाष्ट जनष्पािन प्रजतभूजत पैंतालीस दिनों के भीतर प्रस्ट्तुत करेगा" िब्ि और अंक रखे िाएंगे; (ख) परंतुक के जलए, जनम्नजलजखत परंतुक रखा िाएगा, अर्ाात्:— “परंतु यदि खजनि (नीलामी) जद्वतीय संिोधन जनयम, 2025 के प्रारंभ होने से पूिा अजधमानी बोली लगाने िाला घोजित दकया िाता है, तो ऐसा अजधमानी बोली लगाने िाला उि जनयमों के प्रारंभ होने के छह महीने के भीतर जनष्पािन प्रजतभूजत प्रस्ट्तुत करेगा और उि अिजध के भीतर जनष्पािन प्रजतभूजत प्रस्ट्तुत करने में जिफल रहने की जस्ट्र्जत में, आिय पत्र को अजिजधमान्द्य कर दिया िाएगा, जिससे नीलामी की पूरी प्रदक्रया रद्द हो िाएगी ।”; (ii) उपजनयम (2) के स्ट्र्ान पर, जनम्नजलजखत उपजनयम रखा िाएगा, अर्ाात्:— “(2) अजिम भुगतान और जनष्पािन प्रजतभूजत की पहली दकस्ट्त प्राप्त होने पर, राज्य सरकार ऐसे भुगतान और जनष्पािन प्रजतभूजत की प्राजप्त के तीस दिनों के भीतर अजधमानी बोली लगाने िाले को आिय पत्र िारी करेगी।“; (iii) उपजनयम (2) के पश्चात्, जनम्नजलजखत उपजनयम को अंतःस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्:— “(2क) यदि राज्य सरकार उपजनयम (2) में जिजनर्िाष्ट समय के भीतर अजधमानी बोली लगाने िाले को आिय पत्र िारी नहीं करती है, तो इस जनयम के उपजनयम (3) की धारा (ख) और जनयम 11 के अंतगात िेय अजिम भुगतान की िूसरी दकस्ट्त की राजि आिय पत्र िारी करने में प्रत्येक महीने या उसके दकसी भाग की िेरी के जलए पांच प्रजतित कम हो िाएगी और अजधमानी बोली लगाने िाले िूसरी दकस्ट्त के रूप में केिल िेि राजि का भुगतान करेगा।”; (iv) उपजनयम (3) में, खंड (ग) का लोप दकया िाएगा; (v) उपजनयम (6) में,— (क) िूसरे परंतुक में, "यदि जिलंब के कारण अजधमानी बोली लगाने िाले के जनयंत्रण से परे र्े" िब्िों के स्ट्र्ान पर, "यदि राज्य सरकार का समाधान होता है दक अजधमानी बोली लगाने िाले ऐसी जिस्ट्ताररत अिजध के भीतर खनन पट्टा जिलेख के जनष्पािन के जलए सभी अपेिाओं की अनुपालन करने में सिम होगा और अजधमानी बोली लगाने िाले ने ऐसी अजतररि अिजध की अनुमजत िेने से पहले अजिम राजि की सभी तीन दकस्ट्तों का संिाय कर दिया है" िब्ि रखे िाएंगे; (ख) िूसरे परंतुक के पश्चात्, जनम्नजलजखत स्ट्पष्टीकरण को अंतःस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्:— “स्ट्पष्टीकरण - यह स्ट्पष्ट दकया िाता है दक इन जनयमों के अंतगात ितों का पालन न करने के कारण नीलामी रद्द होने की जस्ट्र्जत में , यर्ाजस्ट्र्जत, बोली प्रजतभूजत या जनष्पािन प्रजतभूजत, और अजिम भुगतान की कोई भी दकस्ट्त िब्त कर ली िाएगी।”। 4. उि जनयमों में, जनयम 10 के पश्चात्, जनम्नजलजखत जनयमों को अंतःस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्:— “10क. खनन पट्टे के जलए नीलाम दकए गए खजनि ब्लॉक के खनन पट्टे के जनष्पािन के जलए समय-सीमा— (1) जनयम 10 के उपबंधों के अधीन, खनन पट्टा प्रिान करने के जलए अजधमानी बोली लगाने िाला प्रत्येक चरण के जलए अनुसूची 6 में जिजनर्िाष्ट समय-सीमा का अनुपालन करेगा। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (2) उि अनुसूची में जिजनर्िाष्ट चरणों को पूरा करने के जलए समय-सीमा के अनुपालन में िेरी या गैर-अनुपालन के मामले में, राज्य सरकार के खान और भूजिज्ञान जनिेिालय के जनिेिक (चाहे दकसी भी नाम से पुकारा िाए) की अध्यिता में एक सजमजत, जिसमें भारतीय खान ब्यूरो और रािस्ट्ि जिभाग, िन जिभाग, पयाािरण जिभाग और राज्य सरकार के ऐसे अन्द्य जिभाग के सिस्ट्य होंगे, ऐसे बोली लगाने िाले को सुनिाई का उजचत अिसर िेने के बाि, इस बारे में जिजनश्चय करेगी दक यर्ाजस्ट्र्जत, िेरी या गैर-अनुपालन अजधमानी बोली लगाने िाले या सफल बोली लगाने िाले के कारण हुआ है। (3) िहां उि सजमजत द्वारा यह जिजनश्चय दकया िाता है दक ऐसा जिलम्ब या गैर-अनुपालन, यर्ाजस्ट्र्जत, अजधमानी बोली लगाने िाले या सफल बोली लगाने िाले के कारण हुआ है, िहां राज्य सरकार, अनुसूची 6 में जिजनर्िाष्ट जनष्पािन प्रजतभूजत का ऐसा प्रजतित जिजनयोजित करेगी। (4) जनष्पािन प्रजतभूजत के जिजनयोिन पर, यर्ाजस्ट्र्जत, अजधमानी बोली लगाने िाले या सफल बोली लगाने िाले, जिजनयोिन आिेि िारी होने की तारीख से िो महीने की अिजध के भीतर जनष्पािन प्रजतभूजत की प्रजतपूर्ता या टॉप-अप करेगा। (5) अनुसूची 6 में जनर्िाष्ट चरणों के जलए प्रिान दकया गया समापन समय, यर्ाजस्ट्र्जत, अजधमानी बोली लगाने िाले या सफल बोली लगाने िाले, को मंिूरी, अनुमजत या इसी तरह की अन्द्य चीिें समिती रूप से या प्रिान की गई समय से पहले प्राप्त करने से प्रजतबंजधत नहीं करता है, यदि इसे ऐसी मंिूरी, अनुमजत या इसी तरह से संबंजधत जिजध के अधीन अनुमजत िी गई हो। (6) समय-सीमा के जिलंब अर्िा गैर-अनुपालन पर यर्ाजस्ट्र्जत, जनष्पािन प्रजतभूजत के जिजनयोिन या गैर- जिजनयोिन पर उि सजमजत का जिजनश्चय, अजधमानी बोली लगाने िाले या सफल बोली लगाने िाले के उस पर लागू जिजधयों के अधीन अपेजित दकसी अन्द्य ितों या समय-सीमा के अनुपालन के िाजयत्ि को प्रभाजित नहीं करेगा। (7) उपरोि चरणों के जलए प्रिान की गई समय-सीमा के गैर-अनुपालन के जलए जनष्पािन प्रजतभूजत का जिजनयोिन या गैर-जिजनयोिन, जनयम 10 के उप-जनयम (6) के िूसरे उपबंध के अनुसार खनन पट्टे के जनष्पािन के जलए इसकी अिजध के जिस्ट्तार के संबंध में राज्य सरकार के जिजनश्चय को प्रभाजित नहीं करेगा और दकसी भी मामले में, जनयम 10 के उप-जनयम (6) के उपबंध के अधीन प्रिान की गई अिजध उि उपबंधों के अधीन अनुमत जिस्ट्तार की अिजध से अजधक नहीं होगी। (8) अपूणा आिेिन प्रस्ट्तुत करना या आिेिन पर कारािाई करने और जिजनश्चय लेने के जलए संबंजधत सरकारी प्राजधकरण को पयााप्त समय प्रिान नहीं करना, राज्य सरकार द्वारा समय-सीमा का पालन न करने की जस्ट्र्जत में 'अजधमानी बोली लगाने िाले या सफल बोली लगाने िाले के कारण िेरी' के रूप में माना िा सकता है। (9) यदि अजधमानी बोली लगाने िाले या सफल बोली लगाने िाले, यर्ाजस्ट्र्जत, आिय पत्र िारी करने की तारीख से तीन ििा की अिजध के भीतर अनुसूची 6 में जिजनर्िाष्ट चरण - 3 को पूरा करने में सिम है, तो दकसी भी चरण (यदि कोई हो) को पूरा करने में िेरी के जलए जिजनयोजित जनष्पािन प्रजतभूजत की राजि राज्य सरकार द्वारा सफल बोली लगाने िाले के द्वारा िेय नीलामी प्रीजमयम के जिरूद्ध समायोजित की िाएगी। (10) इस जनयम का उपबंध उन मामलों में भी लागू होगा िहां खजनि (नीलामी) िूसरा संिोधन जनयम, 2025 के प्रारंभ से पहले खनन पट्टे के जलए आिय पत्र िारी दकया गया है, उन चरणों के जलए िो अजधमानी बोली लगाने िाले या सफल बोली लगाने िाले के द्वारा अनुपालन दकए िाने के जलए िेि हैं और ऐसे मामले में अनुपालन दकए िाने िाले िेि चरणों में से पहले के जलए समय-सीमा उि जनयमों के प्रारंभ की तारीख से िुरू होगी: परंतु ऐसे मामलों में, जनयम 10 के उपजनयम (6) के परंतुकों के अधीन उपबंजधत अिजध उि परंतुकों के अधीन अनुज्ञात जिस्ट्तार की अिजध से अजधक नहीं होगी।"।