Laws and sections by number or title, due dates, pages, and updates.
The Central Government amends the Minerals Concession Rules, 2016 to update provisions for specific minerals and prospecting operations. The Indian Bureau of Mines calculates and publishes the average sale price of Rubidium in Indian Rupees using specific publication data, exchange rates, and a conversion factor. The rules update references to Zirconium and Caesium, replace the Atomic Minerals Division name, and grant notification and revocation powers to the Central Government for specific prospecting operations.
What you must do
Key dates
Who is affected
Thresholds
Ask about this gazette notification
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072025-264879 CG-DL-E-22072025-264879
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 443] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 21, 2025/आषाढ़ 30, 1947 No. 443] NEW DELHI, MONDAY, JULY 21, 2025/ASHADHA 30, 1947
खान मंत्रालय अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2025
सा.का.नि. 486(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (संशोधन) नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 में—
(क) नियम 44 में, खंड (iक) का लोप किया जाएगा;
(ख) नियम 45 के,—
(i) उप-नियम (7) में,—
(क) “और टाइटेनियम के” शब्दों के स्थान पर, “, टाइटेनियम, जिरकोनियम और सीजियम के” शब्द रखे जाएंगे;
(ख) “और टाइटेनियम स्पंज धातु” शब्दों के स्थान पर, “, टाइटेनियम स्पंज धातु, जिरकोनियम स्पंज और सीजियम धातु” शब्द रखे जाएंगे;
(ii) उप-नियम (10) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
“(11) भारतीय खान ब्यूरो, रुबिडियम कार्बोनेट के लिए संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या अन्य प्रतिष्ठित प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित नवीनतम उपलब्ध कैलेंडर वर्ष के मूल्यों के आधार पर भारतीय रुपए में ऐसे मूल्य को निम्नलिखित से गुणा करके रुबिडियम का औसत विक्रय कीमत प्रकाशित करेगा, अर्थात्:—
(a) उक्त कैलेंडर वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की औसत संदर्भ दर; और
(b) 1.35 का संपरिवर्तन कारक।”;
(ग) नियम 67 के,—
(i) उप-नियम (1) में,—
(अ) “परमाणु खनिज प्रभाग” शब्दों के स्थान पर, “परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय” शब्द रखे जाएंगे;
(आ) “अथवा मिनरल एक्स्प्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक सरकारी कंपनी, द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (145) के अंतर्गत किया जाना हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित ऐसी किसी संस्था को राज्य सरकार सरकारी राजपत्र मे अधिसूचना जारी करके क्षेत्र का विवरण देते हुए तथा कालावधि जिसके लिए पूर्वेक्षण संक्रियाए की जानी है, जारी की जाएगी।” शब्दों के स्थान पर, “या कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) केार्हांतर्गत मिनरल एक्स्प्लोरेशन कापोर्रेशन लिमिटेड, एक सरकारी कंपनी तथा कोई ऐसी इकाई, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन, इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित की जा सकती है, के अंतर्गत की जानी है, के केन्द्रीय सरकार राजपत्र में, क्षेत्र का विवरण देते हुए तथा अवधि जिसके लिए पूर्वेक्षण संक्रियाएँ की जानी है, अधिसूचना जारी करेगी।” शब्द रखे जाएंगे;
(ii) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—
“(3) केन्द्रीय सरकार उप-नियम (1) के अधीन जारी अधिसूचना को अधिसूचना में उल्लिखित अवधि की समाप्ति से पूर्व वापस ले सकेगी।”;
(घ) नियम 68 में,—
(i) “के भाग ग” शब्द और अक्षर का लोप किया जाएगा;
(ii) पहले परंतुक में, “राज्य सरकार” शब्द के स्थान पर “केन्द्रीय सरकार” शब्द रखे जाएंगे।
[फा. सं. एम.VI-16/68/2025-खान VI] दिनेश माथुर, संयुक्त सचिव
टिप्पण.— खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 279(अ) तारीख 4 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संख्या सा.का.नि. 118(अ) तारीख 20 फरवरी, 2024 द्वारा संशोधित किए गए।
[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3
MINISTRY OF MINES NOTIFICATION New Delhi, the 21st July, 2025