e-Gazette statutory gazette instrument · 23 Jul 2025
4881 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY कृजि एवं ककसान कल् याण मंत्रालय (कृजि एवं ककसान कल् याण जवभाग) अजधसूचना नई किल् ली, 4 िुलाई, 202…
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Open source page4881 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY कृजि एवं ककसान कल् याण मंत्रालय (कृजि एवं ककसान कल् याण जवभाग) अजधसूचना नई किल् ली, 4 िुलाई, 2025 सा.का.जन. 483(अ).—केन्द्रीय सरकार के पूवव अनुमोिन से पौधा ककस्ट्म और कृिक अजधकार संरक्षण प्राजधकरण, पौधा ककस्ट्म और कृिक अजधकार संरक्षण अजधजनयम, 2001 (2001 का 53) की धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, पौधा ककस्ट्म और कृिक अजधकार संरक्षण जवजनयम, 2006 को और संिोजधत करने के जलए जनम्नजलजखत जवजनयम बनाता है, अर्ावत्:- 1. संजक्षप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन जवजनयमों का संजक्षप् त नाम पौधा ककस्ट्म और कृिक अजधकार संरक्षण (संिोधन) जवजनयम, 2025 है। (2) ये रािपत्र में इनके प्रकािन की तारीख को प्रवृत् त होंगे1 2. पौधा ककस्ट्म और कृिक अजधकार संरक्षण जवजनयम, 2006 (जिसे इसमे उि जवजनयम के रूप में जनर्िवष्ट ककया गया है), में जवजनयम 4 के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत जवजनयम रखा िाएगा, अर्ावत्:- “4. अजधकाररता.- (1) रजिस्ट्रार की अजधकाररता वह होगी िो प्राजधकरण द्वारा समय-समय पर जनधावररत की िाए और जिसकी सहायता संयुि रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, उप जनिेिक (प्रिासन), लेखाकार और अन्द्य तकनीकी, जवजधक सलाहकार, जवत्तीय और प्रिासजनक कमवचाररयों द्वारा की िाएगी।” 3. उि जवजनयम में, जवजनयम 5 के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत जवजनयम रखा िाएगा।- “5. रजिस्ट्रारों की पिावजध और सेवा की ितें ।- (1) रजिस्ट्रार, संयुि रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रारों की पिावजध, अहवताएं, अनुभव और सेवा ितें इन जवजनयमों से उपाबद्ध अनुसूची में जवजनर्िवष्ट उपबंधों के अनुरूप होंगी। सं. 440] नई किल्ली, सोमवार, िुलाई 21, 2025/आिाढ़ 30, 1947 No. 440] NEW DELHI, MONDAY, JULY 21, 2025/ASHADHA 30, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072025-264900 CG-DL-E-23072025-264900 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 5 क. प्रारंजभक गठन- (1) इन जवजनयमों के प्रारंभ होने से ठीक पूवव अनुसूची के स्ट्तंभ (1) में जवजनर्िवष्ट पिों को जनयजमत आधार पर धारण करने वाले कार्मवकों को इन जवजनयमों के उपबंधों के अधीन जनयुि ककया गया समझा िाएगा। (2) इन जवजनयमों के प्रारंभ होने से ठीक पूवव संबंजधत श्रेणी में उप-जवजनयम (1) में जवजनर्िवष्ट कार्मवकों की जनयजमत जनरंतर सेवा की, सेवा में पररवीक्षा अवजध और प्रोन्नजत, पुजष्ट और पेंिन के जलए अहवक सेवा और पेंिन के जलए गणना की िाएगी । ” 4. उि जवजनयम में, प्रारूप 1 क के पश्चात, जनम्नजलजखत अनुसूची अंत:स्ट्र्ाजपत की िाएगी, अर्ावत्:- “अनुसूची पि का नाम पिों की संख्या वगीकरण वेतन मैररक्स में स्ट्तर चयन पि है या अचयन पि सीधी भती ककए िाने वाले व्यजियों के जलए आयु सीमा (1) (2) (3) (4) (5) (6) रजिस्ट्रार 03 (2025) समूह ‘क’ अरािपजत्रत स्ट्तर -13 (123100- 215900 रुपये) लागू नहीं होता । पचास विव से अनजधक सीधी भती ककए िाने वाले व्यजियों के जलए अपेजक्षत िैजक्षक और अन्द्य अहवताएं । सीधी भती के जलए जवजहत आयु और िैजक्षक अहवताएं प्रोन्नत व्यजियों या प्रजतजनयुजि की ििा में लागू होंगी। पररवीक्षा की अवजध, यकि कोई हो। भती की पद्धजत; भती सीधे होगी या प्रोन्द् नजत द्वारा या प्रजतजनयुजि या स्ट्र्ानान्द्तरण या आमेलन द्वारा तर्ा जवजभन्न पद्धजतयों द्वारा भरे िाने वाली ररजियों की प्रजतितता । (7) (8) (9) (10) आवश्यक: (i) आनुवंजिकी और पािप प्रिनन या आनुवंजिकी या कृजि वनस्ट्पजत जवज्ञान या बीि जवज्ञान और प्रौद्योजगकी या बीि प्रौद्योजगकी या पािप आनुवंजिकी संसाधन में जविेिज्ञता के सार् कृजि में मास्ट्टर जडग्री या पािप प्रिनन और आनुवंजिकी में जविेिज्ञता के सार् वाजनकी या बागवानी या पािप िैव प्रौद्योजगकी या पािप आणजवक िीव जवज्ञान और िैव प्रौद्योजगकी में मास्ट्टर जडग्री। (ii) कृजि जवज्ञान या बीि जवकास के कियाकलापों में पंरह विव का अनुभव, जिसमें से कम से कम 3 विव का अनुभव ककस्ट्म सुधार या बौजद्धक संपिा अजधकार के क्षेत्र में आवश्यक है। स्ट्तंभ (11) के अनुसार एक विव प्रोन्नजत न होने पर प्रजतजनयुजि (अल्पकाजलक अनुबंध सजहत) द्वारा। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 वांछनीय: बीि जवकास कायविम या बौजद्धक संपिा अजधकार और पौध ककस्ट्म सुधार के कियाकलापों या वृक्ष सुधार में तीन विव के अनुसंधान अनुभव के सार् डॉक्टरेट की जडग्री। प्रोन्नजत या प्रजतजनयुजि या आमेलन द्वारा भती की ििा में, वे श्रेणी जिनसे प्रोन्नजत या प्रजतजनयुजि या आमेलन ककया िाएगा। यकि जवभागीय प्रोन्नजत सजमजत या चयन सजमजत जवद्यमान है, तो उसकी संरचना भती करने की ककन पररजस्ट्र्जतयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामिव ककया िाएगा (11) (12) (13) प्रोन्नजत: (i) संयुि रजिस्ट्रार जिसने वेतन स्ट्तर-12 में पांच विव की जनयजमत सेवा की हो; या (ii) जिसने वेतन मैररक्स में वेतन स्ट्तर-12 में संयुि रजिस्ट्रार और वेतन स्ट्तर-11 में उप रजिस्ट्रार की श्रेणी में िस विव की संयुि सेवा की हो, जिसमें से संयुि रजिस्ट्रार की श्रेणी में न्द्यूनतम तीन विव की जनयजमत सेवा की हो। प्रजतजनयुजि: (क) (i) िो मूल संवगव या जवभाग में जनयजमत आधार पर सिृि पि धारण ककए हुए हों; या (ii) जिसने मूल संवगव या जवभाग में वेतन मैररक्स में वेतन स्ट्तर-12 (78800-209200 रुपये) या समतुल्य में जनयजमत आधार पर जनयुजि के बाि उस श्रेणी में पांच विव की जनयजमत सेवा की हो; और (ख) िो जनम्नानुसार िैजक्षक अहवताएं रखता हो: आनुवंजिकी और पािप प्रिनन या आनुवंजिकी या कृजि वनस्ट्पजत जवज्ञान या बीि जवज्ञान और प्रौद्योजगकी या बीि प्रौद्योजगकी या पािप आनुवंजिकी संसाधन में जविेिज्ञता के सार् कृजि में मास्ट्टर जडग्री या पािप प्रिनन और आनुवंजिकी में जविेिज्ञता के सार् वाजनकी या बागवानी या पािप िैव प्रौद्योजगकी या पािप आणजवक िीव जवज्ञान और िैव प्रौद्योजगकी में मास्ट्टर जडग्री। रटप्पणी 1: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पजललक सेक्टर उपिमों या जवश्वजवद्यालयों या कानूनी या स्ट्वायत्त संगठनों या भारतीय कृजि अनुसंधान पररिि के अधीन ऐसे अजधकारी, जिनकी आयु आवेिन प्राप्त करने की अंजतम जतजर् पर छप्पन विव से अजधक न हो। रटप्पणी 2: प्रजतजनयुजि की अवजध, जिसके जवभागीय प्रोन्नजत सजमजत (प्रोन्नजत पर जवचार करने के जलए) में जनम्नजलजखत िाजमल होंगे:- (1) महारजिस्ट्रार, पीपीवीएफआरए - अध्यक्ष; (2) पीपीवीएफआरए के अध्यक्ष द्वारा नाजमत ककया िाने वाला ऐसा अजधकारी िो भारत सरकार के संयुि सजचव के पि से नीचे के पि न हो - सिस्ट्य; (3) पीपीवीएफआरए के अध्यक्ष द्वारा नाजमत ककये िाने वाले ऐसे िो जविेिज्ञ, िो वेतन स्ट्तर-14 में संयुि सजचव के पि से नीचे पि पर न हो - सिस्ट्य