e-Gazette statutory gazette instrument · 17 Jul 2025
4775 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY नागर जिमानन मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 15 िुलाई, 2025 सा.का.जन. 474(अ).— राष्ट्रपजत िी, संजिधा…
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Open source page4775 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY नागर जिमानन मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 15 िुलाई, 2025 सा.का.जन. 474(अ).— राष्ट्रपजत िी, संजिधान के अनुच्छेि 309 के परंतुक द्वारा प्रित्त िजियों का उपयोग करते हुए और नागर जिमानन सुरक्षा संगठन, नागर जिमानन जिभाग (समूह 'क' तथा 'ख' पि) भती जनयम, 1980 का अजधक्रमण करते हुए, की गई या दकए िाने से हटा िी गई चीज़ों के ऐसे अजधक्रमण से पहले, नागर जिमानन मंत्रालय के एक संबद्ध कायाालय, नागर जिमानन सुरक्षा ब्यूरो में उप महाजनिेिक के पि पर भती की प्रणाली को जिजनयजमत करने के जलए जनम्नजलजखत जनयम बनाते हैं, नामतः :- 1. संजक्षप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन जनयमों का नाम नागर जिमानन मंत्रालय, नागर जिमानन सुरक्षा ब्यूरो, उप महाजनिेिक, समूह ‘क’ पि भती जनयम, 2025 है। (2) ये सरकारी रािपत्र में इनके प्रकािन की तारीख से प्रिृत्त होंगे। 2. पि की संख्या, िगीकरण और िेतन मैट्ररक्स में स्ट्तर - पि की संख्या, उसका िगीकरण और िेतन मैट्ररक्स में स्ट्तर, इन जनयमों से िुडी अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में जनर्िाष्टानुसार होंगे। सं. 431] नई दिल्ली, बृहस्ट् पजतिार, िुलाई 17, 2025/आषाढ़ 26, 1947 No. 431] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 17, 2025/ASHADHA 26, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-17072025-264766 CG-DL-E-17072025-264766 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 3. भती की पद्धजत, आयु-सीमा और अन्य अहतााएं, आदि - भती की पद्धजत, आयु-सीमा, अहतााएं और उि पि से संबंजधत अन्य मामले, उि अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा-जनर्िाष्ट होंगे। 4. जनरहताा – कोई भी ऐसा व्यजि, - (क) जिसने ऐसे व्यजि के साथ जििाह दकया है या जििाह का अनुबंध दकया है, जिसका िीिनसाथी िीजित है; या (ख) जिसने अपने पजत/पत्नी के िीजित होते हुए भी दकसी अन्य व्यजि से जििाह दकया है, उि पि पर जनयुजि का पात्र नहीं होगा: बिते दक, यदि केंद्रीय सरकार संतुष्ट हो दक ऐसा जििाह उस व्यजि और जििाह के िूसरे पक्ष पर लागू व्यजिगत कानून के तहत स्ट्िीकाया है और ऐसा करने के जलए अन्य आधार मौिूि हैं, तो केंद्रीय सरकार दकसी भी व्यजि को इस जनयम से छूट िे सकती है। 5. जिजथल करने की िजि - िहां केंद्रीय सरकार के मतानुसार ऐसा करना आिश्यक या समीचीन है, िह आिेि द्वारा और जलजखत रूप में ििा दकए िाने िाले कारणों से और संघ लोक सेिा आयोग के परामिा से, दकसी भी िगा या श्रेणी के व्यजियों को इन जनयमों के दकसी भी उपबंध से छूट िे सकती है। 6. व्यािृजत्त - इन जनयमों में उजल्लजखत कोई भी उपबंध, अनुसूजचत िाजत, अनुसूजचत िनिाजत, पूिा सैजनकों और अन्य जििेष श्रेजणयों के व्यजियों को, इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर िारी आिेिों के अनुसार प्रिान दकए िाने िाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य ट्ररयायतों को प्रभाजित नहीं करेगा। अनुसूची पि का नाम पि की संख्या िगीकरण िेतन मैट्ररक्स में स्ट्तर चयजनत पि या ग़ैर- चयजनत पि (1) (2) (3) (4) (5) उप महाजनिेिक 06* (2025) * कायाभार के आधार पर पट्ररितान संभि। सामान्य केंद्रीय सेिा, समूह 'क' रािपजत्रत, गैर-अनुसजचिीय। िेतन मैट्ररक्स में लेिल 13क। लागू नहीं। सीधी भती के जलए आयु सीमा सीधी भती के जलए अपेजक्षत िैजक्षक एिं अन्य अहाताएं। क्या सीधी भती के जलए जनधााट्ररत आयु और अन्य िैजक्षक अहाताएं पिोन्नजत के मामले में लागू होंगी। पट्ररिीक्षाकी अिजध, यदि कोई हो। (6) (7) (8) (9) लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 भती की पद्धजत, सीधी भती अथिा प्रजतजनयुजि/ आमेलन द्वारा तथा जिजभन्न पद्धजतयों से भरी िाने िाली ट्ररजियों का प्रजतित। पिोन्नजत अथिा प्रजतजनयुजि अथिा आमेलन द्वारा भती की जस्ट्थजत में, िे ग्रेड जिनसे पिोन्नजत अथिा प्रजतजनयुजि अथिा आमेलन दकया िाएगा। यदि जिभागीय पिोन्नजत सजमजत जिद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है? पट्ररजस्ट्थजतयााँ जिनमें भती करने हेतु संघ लोक सेिा आयोग से परामिा दकया िाएगा। (10) (11) (12) (13) प्रजतजनयुजि द्वारा। प्रजतजनयुजि द्वारा: केंद्रीय सरकार/ अजखल भारतीय सेिा (एआईएस) के अजधकारी; (क) (i) मूल संिगा अथिा जिभाग में जनयजमत आधार पर सिृि पि धारण दकए हुए हों; अथिा (ii) मूल संिगा अथिा जिभाग में िेतन मैट्ररक्स में लेिल-13 अथिा समकक्ष में जनयजमत आधार पर जनयुजि के उपरांत उस ग्रेड में िो िषा की सेिा की हो; अथिा (iii) मूल संिगा या जिभाग में िेतन मैट्ररक्स में लेिल-12 या समकक्ष में जनयजमत आधार पर पि पर जनयुजि के उपरांत उस ग्रेड में छह िषा की सेिा की हो; और (ख) जनम्नजलजखत िैजक्षक अहाता और अनुभि रखते हों: