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5102 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स्ट्वास्ट््य और पररवार कल्याण मंत्रालय (स्ट्वास्ट््य और पररवार कल्याण जवभाग) अजधसूचना नई दिल् ली…
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Open source page5102 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स्ट्वास्ट््य और पररवार कल्याण मंत्रालय (स्ट्वास्ट््य और पररवार कल्याण जवभाग) अजधसूचना नई दिल् ली, 29 िुलाई, 2025 सा.का.जन.513(अ).––औषजध और प्रसाधन सामग्री अजधजनयम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षा अनुसार प्रसाधन सामग्री अजधजनयम, 1920 में संिोधन करने के जलए कजतपय जनयमों का प्ररूप भारत सरकार के स्ट्वास्ट््य और` पररवार कल्याण मंत्रालय (स्ट्वास्ट््य और पररवार कल्याण जवभाग) की अजधसूचना संख्या सा.का.जन 371 (अ), तारीख 15 मई 2023 द्वारा प्रकाजित दकया गया था, जिसे भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 17 मई 2023 को प्रकाजित दकया गया था, जिसमें उससे प्रभाजवत होने की संभावना वाले व्यजियों से, उस तारीख से पैंतालीस दिनों की अवजध समाप्त होने से पहले, जिसको उि अजधसूचना वाले आजधकाररक रािपत्र की प्रजतयां िनता को उपलब्ध कराई गई थी, आपजियााँ और सुझाव आमंजत्रत दकए गए थे, और उि रािपत्र की प्रजतयां 17 मई 2023 को िनता को उपलब्ध करा िी गई थी; और उि प्ररूप जनयमों पर िनता से प्राप्त आपजियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जवचार दकया गया है; अत: अब, केन्द्रीय सरकार, औषजध और प्रसाधन सामग्री अजधजनयम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रिि िजियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, औषजध तकनीकी सलाहकार बोडड के साथ परामिड पश्चात, प्रसाधन सामग्री अजधजनयम, 2020 का संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अथाडत्:- 1. संजक्षप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन जनयमों का संजक्षप्त नाम प्रसाधन सामग्री (संिोधन) जनयम, 2025 है। सं. 470] नई दिल्ली, मंगलवार, िुलाई 29, 2025/श्रावण 7, 1947 No. 470] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 29, 2025/SHRAVANA 7, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072025-265135 CG-DL-E-31072025-265135 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (2) ये जनयम रािपत्र में प्रकािन की तारीख से प्रवृिहोंगे। 2. प्रसाधन जनयम, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात “उि जनयम” कहा गया है) के, जनयम 3 के उपखंड (व) में, जनम्नजलजखत स्ट्पष्टीकरण अंत: स्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाडत्:- “स्ट्पष्टीकरण:- इस उपखंड के प्रयोिनों के जलए, ‘इस तारीख से पहले उपयोग करें’ पि से लेबल पर उजल्लजखत माह के पहले दिन से पहले उपयोग करें अजभप्रेत है, और ‘समाजप्त तारीख’ पि से प्रसाधन उि माह के अंजतम दिन समाप्त हो िाएगा अजभप्रेत है।” 3 . उि जनयमों के, जनयम 6 में, “जनयंत्रक अजधकारी” िब्ि िोनों स्ट्थानों पर िहां भी आते हैं, के स्ट्थान पर वहााँ “जनयंत्रक प्राजधकारी” िब्ि रखे िाएंगे। 4. उि जनयमों के, जनयम 7 के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत जनयम रखा िाएगा, अथाडत् :- “7. सरकारी जवश्लेषक:- अजधजनयम (1940 का 23) की धारा 20 के अधीन जनयुि सरकारी जवश्लेषक इन जनयमों के प्रयोिन के जलए सरकारी जवश्लेषक होंगे।” 5. उि जनयमों के, जनयम 9 में, “जनयंत्रक अजधकारी” िब्ि िहां कहीं वे आते हैं, के स्ट्थान पर वहााँ “जनयंत्रक प्राजधकारी” िब्ि रखे िाएंगे। 6. उि जनयमों के, जनयम 11 के िीषडऔर उप-जनयम (1) के स्ट्थान पर क्रमि: जनम्नजलजखत िीषडऔर उप-जनयम रखे िाएंगे, अथाडत्:- “11. केन्द्रीय प्रसाधन प्रयोगिाला और उसका कायड.- (1) अजधजनयम के अधीन स्ट्थाजपत केन्द्रीय औषजध प्रयोगिाला, इन प्रयोिनों के जलए केन्द्रीय प्रसाधन प्रयोगिाला के रूप में कायड करेगी: (क) उन प्रसाधन के नमूनों का जवश्लेषण या परीक्षण करना, जिन्द्हें अजधजनयम की धारा 11 की उप-धारा (2) या धारा 25 की उप-धारा (4) के अधीन भेिा गया हो; या (ख) अपीलीय प्रयोगिाला के रूप मे कायड करना; या (ग) दकसी अन्द्य कायड का जनवडहन करना, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा जविेष रूप से सौंपा गया हो।” 7. उि जनयमों के, जनयम 26 में,- (i) खंड (ग) के उपखंड (ii) में, “केन्द्रीय लाइसेंससंग प्राजधकरण” िब्िों के स्ट्थान पर “राज्य अनुज्ञजप्त प्राजधकारी” िब्ि रखे िाएंगे। (ii) खंड (च) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत खंड रखा िाएगा, अथाडत्: - “(च) लाइसेंसधारी प्रत्येक जनर्मडत प्रसाधन बैच का तथा उसमें उपयोग दकए गए कच्चे माल का जववरण, आठवीं अनुसूची मे जवजनर्िडष्ट जववरण के अनुसार, हाडडकोपी या इलेक्ट्रॉजनक माध्यम से ििड करेगा और ऐसे ररकाडड को तीन वषड की अवजध तक या बैच की समाजप्त के छ: महीने बाि, िो भी अजधक हो, तक सुरजक्षत रखेगा।” (iii) खंड (ि) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत खंड रखा िाएगा, अथाडत्: - “(ि) लाइसेंसधारी, प्रसाधन के जनमाडण में उपयोग दकए िाने वाले प्रत्येक बैच या लॉट के कच्चे माल का परीक्षण करेगा तथा अंजतम उत्पाि के प्रत्येक बैच का भी परीक्षण करेगा। इन परीक्षणों से संबंजधत जववरण ििड करने हेतु ररकाडड या रजिस्ट्टर रखेगा, िो हाडडकोपी या इलेक्ट्रॉजनक माध्यम से सुरजक्षत रखा िा सकता है और ऐसे ररकाडड या रजिस्ट्टर को तीन वषड की अवजध तक या बैच की समाजप्त के छह महीने बाि, िो भी अजधक हो, तक सुरजक्षत रखा िाएगा।” (iv) खंड (ड) के परंतुक के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत परंतुक रखा िाएगा, अथाडत्:- “परंतु यह की खंड (च) और (ि) साबुन के जनमाडण पर लागू नहीं होंगे तथा साबुन जनमाडता द्वारा कच्चे माल के परीक्षण की प्रदक्रया और रखे िाने वाले अजभलेख ऐसे होंगे, जिन्द्हें लाइसेंससंग प्राजधकरण द्वारा अनुमोदित दकया गया हो।” 8. उि जनयमों के, जनयम 31 के उप-जनयम (2) में “जनयंत्रक अजधकारी” िब्िों के स्ट्थान पर, “जनयंत्रक प्राजधकारी” िब्ि रखे िाएंगे। 9. उि जनयमों में, जनयम 31 के पश्चात जनम्नजलजखत जनयम अंत: स्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाडत्:-