e-Gazette statutory gazette instrument · 21 Oct 2025
6901 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पत्तन, पोत पररवहन और िलमागग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 14 अक् तूबर, 2025 सा.का.जन. 754(अ).— अन…
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Open source page6901 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पत्तन, पोत पररवहन और िलमागग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 14 अक् तूबर, 2025 सा.का.जन. 754(अ).— अन्तिेिीय िलयान (जविेष श्रेणी िलयान: स्ट्वायत्त और अधग-स्ट्वायत्त) जनयम, 2025 जिन्हें केंद्र सरकार अन्तिेिीय िलयान अजधजनयम, 2021 की धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (यि) के साथ परित धारा 98 की उपधारा (1) के खंड (क) और धारा 42 की उपधारा (1) और (2) के तहत प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ट्ताव करती है, का प्रारूप इससे प्रभाजवत होने वाले सभी व्यजियों की िानकारी के जलए उि अजधजनयम की धारा 106 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेजित एतद्द्वारा प्रकाजित दकया िाता है; और एतद्द्वारा सूचना िी िाती है दक उि प्रारूप जनयमों पर उस तारीख से तीस दिन की समाजि के पश्चात जवचार दकया िाएगा, जिस तारीख को इस अजधसूचना की प्रजतयां, रािपत्र में यथा प्रकाजित, िनता को उपलब्ध कराई िाती हैं; सं. 670] नई दिल्ली, बुधवार, अक् तूबर 15, 2025/आज वन 23, 1947 No. 670] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 2025/ASVINA 23, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102025-267059 CG-DL-E-21102025-267059 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] इन प्रारूप जनयमों पर कोई आपजत्त या सुझाव, यदि कोई हो, जनिेिक (आईडब्ल्यूटी-II), पत्तन, पोत पररवहन और िलमागग मंत्रालय, कमरा संख्या 545, पररवहन भवन, 1-संसि मागग, नई दिल्ली-110001 को या dircoord2-psw@gov.in और naveen.deswal@nic.in पर ईमेल द्वारा ऊपर जनर्िगष्ट अवजध के भीतर भेिे िा सकते हैं; उि प्रारूप जनयमों के संबंध में दकसी भी व्यजि से जनर्िगष्ट अवजध के भीतर प्राि आपजत्तयों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा जवचार दकया िाएगा। प्रारूप जनयम 1. संजिि िीषगक और प्रारंभ - (1) इन जनयमों को अन्तिेिीय िलयान (जविेष श्रेणी िलयान: स्ट्वायत्त और अधग-स्ट्वायत्त) जनयम, 2025 कहा िाएगा। (2) ये जनयम रािपत्र में इनके अंजतम रूप से प्रकािन की जतजथ से प्रवृत्त होंगे। 2. पररभाषाएँ - (1) इन जनयमों में, िब तक दक संिभग से अन्यथा अपेजित न हो - (क) "अजधजनयम" से अजभप्रेत है अन्तिेिीय िलयान अजधजनयम, 2021 (2021 का 24); (ख) "स्ट्वायत्त िलयान" से अजभप्रेत है यांजत्रक रूप से चाजलत अन्तिेिीय िलयान िो जबना चालक िल के या काफी कम कर्मगयों के साथ प्रचाजलत होता है और जिसकी िूर से जनगरानी और/या जनयंत्रण दकया िाता है; (ग) "वगीकरण सोसायटी" से अजभप्रेत है अजधजनयम की धारा 3 के खंड (यण) के अथग में कोई मान्यता प्राि संगिन, िो अंतरागष्ट्रीय वगीकरण सोसायटी संघ का सिस्ट्य है; (घ) "जनयंत्रण केंद्र" से अजभप्रेत है कोई जनर्िगष्ट तट-आधाररत सुजवधा िो स्ट्वायत्त या अधग-स्ट्वायत्त िलयानों की वास्ट्तजवक समय जनगरानी और जनयंत्रण के जलए जिम्मेिार होती है; (ङ) "अनुकूल मौसम" से अजभप्रेत है पवन और समुद्र की उजचत जस्ट्थजत को ििागने वाली अवजध िो भारत के नौवहन महाजनिेिालय या केंद्र सरकार द्वारा यथा जनधागररत दकसी अन्य प्राजधकरण द्वारा जनर्िगष्ट की िाए; (च) "जवषम मौसम" से अजभप्रेत है, भारत के नौवहन महाजनिेिालय या केंद्र सरकार द्वारा यथा जनधागररत दकसी अन्य प्राजधकारी द्वारा जनर्िगष्ट पवन और समुद्र की प्रजतकूल पररजस्ट्थजतयों को ििागने वाली अवजध; और (छ) "अधग-स्ट्वायत्त िलयान" से अजभप्रेत है, कोई यंत्रचाजलत अन्तिेिीय िलयान जिसमें केंद्रीकृत या उन्नत स्ट्वचाजलत प्रणाजलयाँ िाजमल हैं, लेदकन प्रचालन और पयगवेिण के जलए चालक िल को िलयान पर ही रखा िाता है; (2) इन जनयमों में प्रयुि और पररभाजषत नहीं दकए गए, ककंतु अजधजनयम में पररभाजषत िब्िों और अजभव्यजियों के वही अथग होंगे िो अजधजनयम में क्रमिः उन्हें जनर्िगष् ट दकए गए हैं। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 3. कायगिेत्र और अनुप्रयोग - (1) यांजत्रक रूप से चाजलत अन्तिेिीय िलयानों के जनम्नजलजखत वगों को उनके पररकल् पना, संजनमागण और उद्देय को ध्यान में रखते हुए जविेष श्रेणी के िलयान माना िाएगा: (क) पूणगतः स्ट्वायत्त अन्तिेिीय िलयान जिनकी िूर से जनगरानी और/या जनयंत्रण दकया िाता है; (ख) केंद्रीकृत जनयंत्रण प्रणाजलयों और िलयान पर चालक िल के साथ अधग-स्ट्वायत्त अन्तिेिीय िलयान। (2) इस अजधजनयम के अंतगगत बनाए गए अन्तिेिीय िलयान जनयमों की अपेिाएं उप-जनयम (1) के अनुसरण में जचजननत जविेष श्रेणी के िलयनों पर लागू होंगी। (3) पररकल् पना और संजनमागण के मानक- (क) इन िलयानों की पररकल् पना और संजनमागण के मानक, यथा संिोजधत अन्तिेिीय िलयान (पररकल् पना और संजनमागण) जनयम, 2024 द्वारा िाजसत होंगे। (ख) ऐसे िलयानों के स्ट्वचालन संबंधी घटक या अन्य घटक िो उप-जनयम 3(क) के अंतगगत िाजमल नहीं हैं, उन्हें जनम्नजलजखत द्वारा जनर्िगष्ट मानकों के अनुसार पररकजल्पत और संजनर्मगत दकया िाएगा: (i) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस); या (ii) एक वगीकरण सोसायटी; या (iii) अंतरागष्ट्रीय मानक संगिन