e-Gazette statutory gazette instrument · 24 Sept 2025
6293 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पत्तन, पोत पररवहन और िलमागग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 22 जसतम् बर, 2025 सा.का.जन. 704(अ).— अं…
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Open source page6293 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पत्तन, पोत पररवहन और िलमागग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 22 जसतम् बर, 2025 सा.का.जन. 704(अ).— अंतिेिीय िलयान (जविेष श्रेणी िलयान: वुडन, िीआरपी/एफआरपी और समान सामग्री) जनयम, 2025 का प्रारूप को, जिसे केंद्र सरकार, अंतिेिीय िलयान अजधजनयम, 2021 की धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (यझ) के साथ परित धारा 42 की उपधारा (1) और (2) तथा धारा 98 की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ट्ताव करती है, उि अजधजनयम की धारा 106 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेजित इससे प्रभाजवत होने वाले सभी व्यजियों की िानकारी के जलए एतद्द्वारा प्रकाजित करती है; और एतद्द्वारा सूचना िी िाती है दक उि प्रारूप जनयमों पर उस तारीख से तीस दिन की समाजि के पश्चात जवचार दकया िाएगा, जिस दिन इस अजधसूचना की, रािपत्र में यथा प्रकाजित, प्रजतयां िनता को उपलब्ध कराई िाती हैं; इन मसौिा जनयमों पर कोई आपजत्त या सुझाव, यदि कोई हो, जनिेिक (आईडब्ल्यूटी-II), पत्तन, पोत पररवहन और िलमागग मंत्रालय, कमरा संख्या 545, पररवहन भवन, 1-संसि मागग, नई दिल्ली-110001 को या सं. 620] नई दिल्ली, सोमवार, जसतम् बर 22, 2025/भाद्र 31, 1947 No. 620] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 2025/BHADRA 31, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092025-266347 CG-DL-E-24092025-266347 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] dircoord2-psw@gov.in और psw-usiwt2@gov.in पर ईमेल द्वारा ऊपर जनर्िगष्ट अवजध के भीतर भेिे िा सकते हैं; उि मसौिा जनयमों के संबंध में दकसी भी व्यजि से जनर्िगष्ट अवजध के भीतर प्राि आपजत्तयों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा जवचार दकया िाएगा। प्रारुप जनयम 1. संजिि िीषगक और प्रारंभ- (1) इन जनयमों को अंतिेिीय िलयान (जविेष श्रेणी िलयान: लकडी, िीआरपी/एफआरपी और समान सामग्री) जनयम, 2025 कहा िाएगा। (2) ये जनयम रािपत्र में इनके अंजतम रुप से प्रकािन की जतजथ से प्रवृत होंगे। 2. पररभाषाएँ - (1) इन जनयमों में, िब तक दक संिभग से अन्यथा अपेजित न हो - (क) "अजधजनयम" से अंतिेिीय िलयान अजधजनयम, 2021 (2021 का 24) अजभप्रेत है; (ख) "वगीकरण सजमजत" से अजधजनयम की धारा 3 के खंड (यण) के अथग में एक मान्यता प्राि संगिन अजभप्रेत है, िो अंतरागष्ट्रीय वगीकरण सजमजतयों के संघ का सिस्ट्य है। (ग) "अनुकूल मौसम" से पवन और समुद्र की अनुकूल ििा ििागने वाली अवजध अजभप्रेत है, िैसा दक भारत के नौवहन महाजनिेिालय या केंद्र सरकार द्वारा जवजहत दकसी अन्य प्राजधकरण द्वारा जनर्िगष्ट िाए; (घ) "जवषम मौसम" से पवन और समुद्र की जवषम ििा को ििागने वाली अवजध अजभप्रेत है, िैसा भारत के नौवहन महाजनिेिालय या केन्द्रीय सरकार द्वारा जवजहत ऐसे अन्य प्राजधकरण द्वारा जनर्िगष्ट दकया िाए। (2) इन जनयमों में प्रयुि तथा पररभाजषत नहीं दकए गए दकन्तु अजधजनयम में पररभाजषत िब्िों और अजभव्यजियों से क्रमि: वही अजभप्रेत होगा िो अजधजनयम में उनके जलए जनर्िगष्ट हैं। 3. कायगिेत्र और प्रयोग– (1) जनम्नजलजखत यंत्रचाजलत अंतिेिीय िलयानों को उनकी जनमागण सामग्री के आधार पर इन जनयमों के प्रयोिनों के जलए जविेष श्रेणी के िलयान के रूप में वगीकृत दकया िाएगा- (क) पूणगतः या अजधकांितः (संरचनात्मक भार का 40% या अजधक) वुडन से जनर्मगत िलयान; (ख) पूणगतः या अजधकांितः (संरचनात्मक भार का 40% या अजधक) कांच-प्रबजलत प्लाजस्ट्टक (िीआरपी), फाइबर-प्रबजलत प्लाजस्ट्टक (एफआरपी), या अन्य समरूप जमजश्रत सामजग्रयों से जनर्मगत िलयान, जिसमें उच्च गजत वाले िलयान, लैंडडंग िलयान, होवरक्राफ्ट, हाइड्रोफॉइल और स्ट् माल वॉटर लेन जववन हल (एसडब्ल्यूएटीएच) िलयान िाजमल हैं, परंतु ये इन्हीं तक सीजमत नहीं हैं; परन् तु यह दक ये जनयम अंतिेिीय िलयान (जविेष श्रेणी: प् लेिर क्राफ्ट एंड कैनल क्रूि बोवस) जनयम, 2025 के अंतगगत आने वाले प् लेिर क्राफ्ट एंड कैनल क्रूि बोवस पर लागू नहीं होंगे। (2) जनम्नजलजखत जनयम और उसके बाि के संिोधन उपजनयम (1) में जविेष श्रेणी के िलयानों के रूप में नाजमत िलयानों पर लागू होंगे- (क) अंतिेिीय िलयान (पंिीकरण और अन्य तकनीकी मुद्दे) जनयम, 2022; (ख) अंतिेिीय िलयान (सवेिण और प्रमाणन) जनयम, 2022; (ग) अंतिेिीय िलयान (अजििमन उपकरण) जनयम, 2022; (घ) अंतिेिीय िलयान (िीवन रिक उपकरण) जनयम, 2022; (ङ) अंतिेिीय िलयान (प्रिूषण की रोकथाम और जनयंत्रण) जनयम, 2022; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (च) अंतिेिीय िलयान (सुरजित नौचालन, संचार और जसग् नल् स) जनयम, 2022; (छ) अंतिेिीय (चालन िल) जनयम, 2022; (ि) अंतिेिीय िलयान (बीमा, सेवा प्रिाताओं और सेवा उपयोगकतागओं के िाजयत्व और िेयता की पररसीमा) जनयम, 2022; (झ) अंतिेिीय िलयान (केंद्रीय डाटाबेस और सहबद्ध मामले) जनयम, 2024; और (ञ) अंतिेिीय िलयान (पररवतगन और आिोधन के जलए पूवग अनुमोिन), जनयम 2025। (3) जडिाइन और जनमागण के जलए मानक- (क) अंतिेिीय िलयान (पररकल् पना और संजनमागण) जनयम, 2024, यथा संिोजधत, अध्याय II से IV और अध्याय IX में जनजहत प्रावधान, िहाँ तक ये उपजनयम (1) में जविेष श्रेणी के िलयान के रूप में जनर्िगष् ट िलयान के जलए लागू हैं। (ख) वैकजल्पक रूप से, उपयुगि जनयमों के दकसी भी प्रावधान के स्ट्थान पर, नाजमत प्राजधकारी जनम्नजलजखत द्वारा जनर्िगष्ट मानकों पर जवचार कर सकता है: (i) भारतीय मानक ब्यूरो या अंतरागष्ट्रीय मानक संगिन; या (ii) एक वगीकरण सोसायटी (ग) स्ट्वामी इन जनयमों के प्ररूप संख्या 1 में, पररकल् पना और संजनमागण के जलए अपनाए गए मानकों के संबंध में एक घोषणा, नाजमत प्राजधकारी या ऐसे व्यजि या संगिन को प्रस्ट्तुत करेगा, िैसा अजधजनयम की धारा 12 की उप-धारा (4) के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजित दकया िाए। (4) उप-जनयम (1) के अनुसरण में श्रेणी के िलयान के रूप में जचजन्हत िलयान को, इन िलयानों पर लागू वगीकरण के आधार पर, अंतिेिीय िलयान (पररकल् पना और संजनमागण) जनयम, 2024 के जनयम 4 और इसके उत्तरवती के संिोधनों के अनुसार, प्राजधकारी के सवेिण और पयगवेिण के तहत पररकल् पना, संजनमागण और अनुरिण दकया िाएगा: परन् तु यह दक, यदि िलयान का स्ट्वामी स्ट्वेच्छा से िलयान का संजनमागण और अनुरिण दकसी वगीकरण सोसायटी के सवेिण के अंतगगत कराने का जनणगय लेता है, तो ऐसी वगीकरण सोसायटी द्वारा दकया गया सवेिण, अजधजनयम की धारा 12 की उपधारा (4) के अंतगगत राज्य सरकार द्वारा यथा प्रत्यायोजित नाजमत प्राजधकारी या ऐसे व्यजि या संगिन द्वारा दकए गए सवेिण के अजतररि होगा। (5) लकडी, िीआरपी, एफआरपी या समान सामजग्रयों से संजनर्मगत और इन जनयमों के अंजतम रूप से प्रकािन की जतजथ से पहले प्रचाजलत दकए िा रहे सभी जवद्यमान िलयान, यथासंिोजधत अंतिेिीय िलयान (पररकल् पना और संजनमागण) जनयम, 2024 के जनयम 5 का अनुपालन करेंगे। (6) अन्य जविेष श्रेणी जनयमों और जवजनयामक ढाँचों के साथ सामंिस्ट्य- (क) िहाँ दकसी िलयान को इन जनयमों के अंतगगत जविेष श्रेणी पोत के रूप में नामोदद्दष् ट दकया गया है और वह अजधजनयम के अंतगगत बनाए गए अन्य जविेष श्रेणी जनयमों द्वारा भी िाजसत है, वहाँ उसे उप- धारा (2) के अंतगगत उजल्लजखत जनयमों के सभी लागू प्रावधानों और उन जविेष श्रेणी जनयमों का, िहाँ तक वे असंगत न हों, अनुपालन करना होगा।