e-Gazette statutory gazette instrument · 02 Aug 2025
5153 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पत्तन, पोत पररवहन और िलमागग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2025 सा.का.जन. 517(अ).––अंतिेि…
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Open source page5153 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पत्तन, पोत पररवहन और िलमागग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2025 सा.का.जन. 517(अ).––अंतिेिीय पोत अजधजनयम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेजित अंतिेिीय पोत (सवेिण और प्रमाणन) (पहला संिोधन) जनयम, 2024 का प्रारूप, भारत सरकार के पत्तन, पोत पररवहन और िलमागग मंत्रालय की अजधसूचना संख्या सा.का.जन. 148 (अ), तारीख 25 फरवरी, 2025 के अधीन भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 25 फरवरी, 2025 में, जिसमें उन सभी व्यजियों से, जिनके इससे प्रभाजवत होने की संभावना थी, उस तारीख जिसको उि रािपत्र की प्रजतयां िनता के जलए उपलब्ध कराई गई थीं से तीस दिनों की अवजध की समाजि से पहले आपजत्तयां और सुझाव आमंजत्रत करते हुए, प्रकाजित दकया गया था; और उि अजधसूचना की प्रजतयां िनता को 25 फरवरी, 2025 को उपलब्ध करा िी गई थीं; और उि प्रारूप जनयमों के संबंध में िनता से प्राि आपजत्तयों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने जवचार कर जलया है। अतः अब केंरीय सरकार, अंतिेिीय पोत अजधजनयम, 2021 की धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (छ) से (ठ) के साथ परठत धारा 9 की उपधारा (2), धारा 10 की उपधारा (2), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 12 की उपधारा (1) और (3), तथा धारा 13 की उपधारा (1) और (3) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, अंतिेिीय पोत (सवेिण और प्रमाणन) जनयम, 2022 का संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अथागत्:- सं. 474] नई दिल्ली, िुक्रवार, अगस्ट् त 1, 2025/श्रावण 10, 1947 No. 474] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2025/SHRAVANA 10, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082025-265182 CG-DL-E-02082025-265182 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 1. (1) इन जनयमों का संजिि नाम अंतिेिीय पोत (सवेिण और प्रमाणन) संिोधन जनयम, 2025 है। (2) ये रािपत्र में प्रकािन की तारीख से लागू होंगे। 2. अंतिेिीय पोत (सवेिण और प्रमाणन) जनयम, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उि जनयम कहा गया है) के जनयम 2 के उपजनयम (1) में, खंड (घ) के पश्चात, जनम्नजलजखत स्ट्पष्टीकरण अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथागत्:- “स्ट्पष्टीकरण - इस उपजनयम के प्रयोिनों के जलए, 24 मीटर और उससे अजधक माप वाले पोतों के सकल टन भार की गणना पोतों के टन भार माप पर अंतरागष्ट्रीय अजभसमय, 1969 के अनुसार की िाएगी, िबदक 24 मीटर से कम वाले पोतों के सकल टन भार की गणना समय-समय पर संिोजधत वाजणज्य पोत पररवहन (पोतों का टन भार माप) जनयम, 1987 के जनयम 3 के अनुसार की िाएगी ।”। 3. उि जनयमों के जनयम 8 के उपजनयम (1) में, - (क) खंड (ख) में, “अंतिेिीय पोत सवेिण प्रमाणपत्र” िब्िों के स्ट्थान पर “सवेिण प्रमाणपत्र” िब्ि रखे िाएंगे; (ख) खंड (ग) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत खंड रखा िाएगा, अथागत्:- (ग) सवेिण प्रमाणपत्र की जवजधमान्द्यता की पांच वर्ग की अवजध के िौरान, पोत के तल के बाहर, िुष्क गोिी या जस्ट्लपवे में कम से कम िो जनरीिण दकए िाएंगे: परंतु ऐसे दकन्द्हीं िो जनरीिणों के बीच का अंतर छत्तीस महीने से अजधक नहीं होगा: परंतु यह और दक यदि जनम्नजलजखत में से कोई भी ितग पूरी होती है तो िुष्क गोिी या जस्ट्लपवे में एक जनरीिण के बिले िल सवेिण में एक जनरीिण की अनुमजत िी िा सकेगी, अथागत्:- (i) पोत की आयु 20 वर्ग से कम है; (ii) पोत खारे पानी में संचाजलत नहीं हो रहा है। 4. उि जनयमों के जनयम 10 में, - (क) उपजनयम (1) में, “जनयम 9” िब्ि और अंक के स्ट्थान पर, “यह जनयम” िब्ि रखे िाएंगे; (ख) उपजनयम (2) में, उपखंड (ञ) के पश्चात् जनम्नजलजखत उपखंड अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथागत्:- “(ट) रेजडयो और नेजवगेिन उपस्ट्कर।”। 5. उि जनयमों के जनयम 11 का लोप दकया िाएगा। 6. उि जनयमों में, जनयम 12 के उपजनयम (1) में, “जनयम 9” िब्ि और अंक के स्ट्थान पर “जनयम 10” िब्ि और अंक रखे िाएंगे। 7. उि जनयमों में, जनयम 22 में, उपजनयम (4) का लोप दकया िाएगा। 8. उि जनयमों में, जनयम 23 के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत जनयम रखा िाएगा, अथागत्:- “23. सवेिक के रूप में जनयुजि के जलए अहगताएं.- अंतिेिीय िलयानों के सवेिक के पास जनम्नजलजखत में से कोई भी अहगता और सुसंगत अनुभव होना चाजहए, अथागत्:- (क) समुरी या यांजत्रक या जवद्युत इंिीजनयर या नौसेना वास्ट्तुकार, जिसके पास प्रथम या जद्वतीय श्रेणी मोटर या स्ट्टीम इंिन हो, पररवहन मंत्रालय का प्रमाणपत्र महाजनिेिक, पोत पररवहन भारत सरकार द्वारा िारी दकया गया हो या भारत सरकार द्वारा मान्द्यता प्राि समतुल्य प्रमाणपत्र हो और प्रथम सिमता प्रमाणपत्र के पश्चात् पांच वर्ग का अनुभव हो, चाहे वह समुर में िाने वाले जनयजमत पोतों में हो या वगीकरण सोसाइरटयों में या पोत जनमागण याडों में या प्रजतजित अंतरराष्ट्रीय पोत पररवहन कंपजनयों में या राज्य पत्तन जवभाग में या राज्य समुरी बोडग में या पोत पररवहन महाजनिेिालय में या व्यापाररक समुरी जवभाग में या राज्य अंतिेिीय िलमागग प्राजधकरण में या अंतिेिीय िल पररवहन जनिेिालय में या समतुल्य में हो; या (ख) मास्ट्टर मेररनर (जविेि िाने वाला) जिसके पास पोत पररवहन महाजनिेिक, भारत सरकार द्वारा िारी मास्ट्टर प्रमाणपत्र या समतुल्य अंतरागष्ट्रीय प्रमाणपत्र प्राि करने के पश्चात् पोत पररवहन या समुरी प्रजििण या समुरी सवेिण में पांच वर्ग का अनुभव हो; या [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (ग) पोत पररवहन महाजनिेिक द्वारा िारी समुरी इंिीजनयर अजधकारी वगग 3 (तटीय यात्रा पोत के जनकट- मुख्य इंिीजनयर अजधकारी) प्रमाण पत्र या मास्ट्टर (तटीय यात्रा पोत के जनकट) प्रमाण पत्र, जिसमें नौकायन का न्द्यूनतम िस वर्ग का अनुभव हो, जिसमें से कम से कम तीन वर्ग का अनुभव मास्ट्टर या मुख्य इंिीजनयर के रूप में और वगीकरण सोसाइरटयों या पोत जनमागण याडग या प्रजतजित अंतरराष्ट्रीय पोत पररवहन कंपजनयों या राज्य पत्तन जवभाग या राज्य समुरी बोडग या पोत पररवहन महाजनिेिालय या व्यापाररक समुरी जवभाग या राज्य अंतिेिीय िलमागग प्राजधकरण या अंतिेिीय िल पररवहन जनिेिालय या समतुल्य में पांच वर्ग का अनुभव हो; या (घ) नौसेना वास्ट्तुकला में आधाररक जडग्री के साथ समुर में िाने वाले जनयजमत पोतों या वगीकरण सजमजतयों या पोत जनमागण याडों या प्रजतजित अंतरराष्ट्रीय जिपपंग जनगमों या राज्य पत्तन जवभाग या राज्य अंतिेिीय िलमागग प्राजधकरण या अंतिेिीय िल पररवहन जनिेिालय या समतुल्य में सात वर्ग का अनुभव हो; या (ङ) समुरी जनयजमत पोतों या वगीकरण सजमजतयों या प्रजतजित पोत जनमागण याडग या प्रजतजित अंतरराष्ट्रीय जिपपंग जनगमों या राज्य पत्तन जवभाग या राज्य अंतिेिीय िलमागग प्राजधकरण या अंतिेिीय िल पररवहन जनिेिालय या समतुल्य में पंरह वर्ग के अनुभव के साथ पोत जनमागण में जडप्लोमा हो। 9. उि जनयमों के जनयम 24 का लोप दकया िाएगा। 10. उि जनयमों में, प्ररूप संख्या 1 के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत प्ररूप रखा िाएगा, अथागत्:- “प्ररूप संख्या 1 अंतिेिीय पोत का सवेिण करने के जलए आवेिन पत्र तारीख: स्ट्थान: