e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 901(E) · 19 Oct 2026
Official title
Notification of Rule 281A and form No. 173A in respect of exemptions provided under Sl. No. 13D and 13E of schedule IV to Income tax Act 2025.
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Central Board of Direct Taxes amends the Income-tax Rules, 2026 to mandate the submission of Form No. 173A for claiming tax exemptions. Assessees who claim exemptions under Schedule IV, Sl. Nos. 13D and 13E of the Income-tax Act, 2025 must furnish this form. The form requires detailed information regarding the assessee, including tax identification numbers and SEBI registration details. It also requires specific data on government securities, such as the International Securities Identification Number, purchase and sale values, and interest or capital gains earned during the tax year. This rule takes effect from the date of publication in the Official Gazette.
What you must do
Key dates
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
[Image omitted. See the official document.]
सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102026-277288 CG-DL-E-19102026-277288
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 830] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 19, 2026/आश्विन 27, 1948 No. 830] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2026/ASVINA 27, 1948
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) अधिसूचना
नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2026
आय-कर
सा.का.नि. 901(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 11 तथा अनुसूची 4 के साथ पठित धारा 533 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 2026 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—
“281क. अनुसूची 4 (सारणी : क्रम सं. 13घ और 13ङ) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली सूचना— अनुसूची 4 (सारणी : क्रम सं. 13घ और 13ङ) के अधीन छूट का दावा करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती से प्ररूप सं. 173क में सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।”;
“प्ररूप सं. 173क
[आय-कर अधिनियम, 2025 की अनुसूची 4 (सारणी : क्रम सं. 13घ और 13ङ) देखें]
सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज और पूंजी अभिलाभों पर छूट का दावा करने के लिए प्रस्तुत की जाने वाली सूचना
| भाग क : (मूल जानकारी) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (i) | नाम | (टिप्पण 1 देखें) | |
| (ii) | निवास का देश | |||
| (iii) | निवास/मुख्यालय के देश में पता | (टिप्पण 2 देखें) | ||
| (iv) | स्थायी खाता संख्या (पैन) | |||
| (v) | निवास के देश में कर पहचान संख्या (टीआईएन) | (टिप्पण 4 देखें) | ||
| (vi) | एफपीआई/एफआईआई के रूप में सेबी पंजीकरण संख्या | (टिप्पण 4 देखें) | ||
| (vii) | वह कर वर्ष, जिसके लिए छूट का दावा किया जाता है | |||
| (viii) | ईमेल पता : | |||
| (ix) | संपर्क संख्या | देश का कोड | संख्या | |
| भाग ख : (सरकारी प्रतिभूतियों पर दावा की गई छूट प्राप्त आय के ब्यौरे) | ||||
| 2 | क | (i) | अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएनआईएन) | |
| (ii) | सरकारी प्रतिभूतियों का प्रकार (एक चुनें) | क. कोषागार बिल ख. नियत दर बंधपत्र ग. परिवर्तनशील बंधपत्र घ. राज्य विकास ऋण (एसडीएल) ङ. अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) | ||
| (iii) | तत्त्व | |||
| (iv) | 1 अप्रैल को प्रतिभूतियों का कुल मूल्य | (टिप्पण 3 देखें) | ||
| (v) | वर्ष के दौरान क्रय की गई प्रतिभूतियों का मूल्य | (टिप्पण 3 देखें) | ||
| (vi) | वर्ष के दौरान विक्रय की गई प्रतिभूतियों का विक्रय प्रतिफल | (टिप्पण 3 देखें) | ||
| (vii) | 31 मार्च को प्रतिभूतियों का कुल मूल्य | (टिप्पण 3 देखें) | ||
| (viii) | कर वर्ष के दौरान प्राप्त/उद्भूत ब्याज की सकल रकम | (टिप्पण 3 देखें) | ||
| (ix) | कर वर्ष के दौरान अर्जित पूंजी अभिलाभ | (टिप्पण 3 देखें) | ||
| ख | दोहराएँ, यदि अपेक्षित हों | |||
| घोषणा | ||||
मैं, यह घोषित करता/करती हूं कि उपर्युक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है तथा आय-कर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की अनुसूची 4 (सारणी : क्रम सं. 13घ और 13ङ) के उपबंधों के अनुसार है।
| ||||
टिप्पण :
पूरा नाम दिया जाएगा
पते में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा :
i. देश/विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र,
ii. फ़्लैट/द्वार/भवन,
iii. मार्ग/सड़क/ब्लॉक/सेक्टर,
iv. पिन/जिप कोड,
v. नगर/क्षेत्र/मोहल्ला,
vi. ज़िला,
vii. राज्य
रकम ₹ में भरें, यदि अन्यथा उपबंधित न हो ।
1(v) और (vi) में ब्यौरे अंतर्राष्ट्रीय समझौता बैंक (बीआईएस) के लिए वैकल्पिक हैं।”।
Who is affected
Exceptions