e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 902(E) · 21 Oct 2026
Official title
Amendment in CMVR,1989
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Ministry of Road Transport and Highways proposes amendments to the Central Motor Vehicles Rules, 1989, regarding licensing procedures, document requirements, and card specifications. The draft updates the list of acceptable documents for proving address, age, and identity. It increases the mandatory safe driving tutorial duration to thirty minutes and raises the passing threshold for tests to 75 percent. The rules introduce Form 2A for specific license services and mandate the use of laminated or PVC cards for driving licenses. Additionally, the amendments remove certain fees for online Aadhaar-based services and address changes. The government invites public objections or suggestions within thirty days from the date of publication.
What you must do
Key dates
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102026-277305 CG-DL-E-21102026-277305
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 831] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 21, 2026/आश्विन 29, 1948 No. 831] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2026/ASVINA 29, 1948
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2026
सा.का.नि. 902(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में और संशोधन करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 27 की उप-धारा (बी), (ग), (डीए), (डीबी), (ड.), (एच), (एफएफ), (आई), (के) और (क्यू), धारा 139 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और धारा 211क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियमों का प्रस्ताव करती है, को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;
विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाले आक्षेपों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
इन प्रारूप नियमों के प्रति आक्षेपों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल, परिवहन और सड़क सुरक्षा), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।
8028 GI/2026 (1)
प्रारूप नियम
1. संक्षिप्त शीर्ष एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (........संशोधन) नियमावली, 2026 है।
(2) परंतु इन नियमों में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—
“4. पता, आयु और पहचान की सत्यता के संबंध में साक्ष्य-
(1) इस अध्याय के अंतर्गत अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) जारी करने के लिए प्रत्येक आवेदक को अपने पते के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक या अधिक मूल दस्तावेज या उनके प्रासंगिक अंश स्व-सत्यापित करके प्रस्तुत करने होंगे, अर्थात्—
- (क) आधार कार्ड,
- (ख) मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी कार्ड),
- (ग) पासपोर्ट,
- (घ) ई-राशन कार्ड,
- (ड.) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी अन्य नियामक या वैधानिक निकाय द्वारा जारी किया गया सेवा (सर्विस) फोटो पहचान पत्र,
- (च) पेंशनभोगी फोटो पहचान पत्र या स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी अन्य नियामक अथवा वैधानिक निकाय द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेश,
- (छ) बिजली का बिल, जो आवेदन जमा करने की तारीख से तीन माह से अधिक पुराना न हो।
- (ज) घरेलू गैस बिल, जो आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना न हो।
- (झ) कोई अन्य दस्तावेज, जो राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 28 के खंड (के) के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाएं,
- (ञ) विदेशी नागरिकों के मामले में निवास प्रमाण के अतिरिक्त भारत में कानूनी रूप से उपस्थित रहने का प्रमाण।
(2) इस अध्याय के अंतर्गत लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक आवेदक को अपनी आयु या जन्मतिथि के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक या अधिक मूल दस्तावेज या उनके प्रासंगिक अंश स्व-सत्यापित रूप में प्रस्तुत करने होंगे, अर्थात्—
- (क) पासपोर्ट,
- (ख) केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय, मानित (डीम्ड) विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थान या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र की अंकसूची (मार्कशीट), जिसमें आवेदक की जन्मतिथि अंकित हो।
- (ग) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र,
- (घ) केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी अन्य नियामक निकाय या वैधानिक निकाय द्वारा जारी किया गया सर्विस फोटो पहचान पत्र,
- (ड.) पेंशनभोगी फोटो पहचान पत्र या स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी अन्य नियामक या वैधानिक निकाय द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेश,
- (च) कोई अन्य दस्तावेज, जो राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 28 के खंड (के) के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाएं।
(3) इस अध्याय के अंतर्गत लाइसेंस जारी करने के लिए प्रत्येक आवेदक को अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक या अधिक मूल दस्तावेज या उनके प्रासंगिक अंश स्व-सत्यापित करके प्रस्तुत करने होंगे, अर्थात्—
- (क) आधार कार्ड,
- (ख) वैध भारतीय पासपोर्ट,
- (ग) ई-राशन कार्ड,
- (घ) केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी अन्य नियामक या वैधानिक निकाय द्वारा जारी किया गया सर्विस फोटो पहचान पत्र,
- (ड.) पेंशनभोगी फोटो पहचान पत्र या स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा किसी अन्य नियामक या वैधानिक निकाय द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेश,
- (च) स्थायी खाता संख्या (पैन)।”
Who is affected
Thresholds
Exceptions
If you do not comply