e-Gazette statutory gazette instrument · 20 Mar 2026
2022 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY वित्त मंत्रालय (राजस्ि विभाग) (केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड) अजधसूचना नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026 स…
Official record
Open source page2022 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY वित्त मंत्रालय (राजस्ि विभाग) (केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड) अजधसूचना नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026 सा.का.जन. 198(अ).— केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्च, आय-कर अधिननयम, 2025 (2025 का 30) की िारा 533 द्वारा प्रित्त शक्तियों का प्रयोग करिे हुए, ननम्नललखिि ननयम बनािा है, अर्ाचि्:– 1. संक्षक्षप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन ननयमों का संक्षक्षप्ि नाम आय-कर ननयम, 2026 है । (2) ये 1 अप्रैल, 2026 को प्रवृि होंगे । 2. पररभाषाएं.- (1) इन ननयमों में जब िक संिर्च से अन्यर्ा अपेक्षक्षि न हो,- (क) "अधिननयम" से आय-कर अधिननयम, 2025 (2025 का 30) अलर्प्रेि है; (ि) "प्राधिकृि बैंक" से कोई ऐसा बैंक अलर्प्रेि है क्जसे र्ारिीय ररजवच बैंक अधिननयम, 1934 (1934 का 2) की िारा 45 की उपिारा (1) के उपबंिों के अिीन र्ारिीय ररजवच बैंक द्वारा अपने अलर्किाच के रूप में ननयुति ककया जाए; (ग) "प्ररूप" से इन ननयमों से संलग्न उपाबंि-3 में दिए गए प्ररूप अलर्प्रेि हैं; (घ) "िारा" से इस अधिननयम की िारा अलर्प्रेि है । सं. 192] नई दिल्ली, िुक्रवार , माचच 20, 2026/फाल् गुन 29, 1947 No. 192] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2026/PHALGUNA 29, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-20032026-271092 CG-DL-E-20032026-271092 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (2) उन शÞदɉ और पदɉ के जो इनमɅ ĤयुÈत हɇ और पǐरभाͪ षत नहȣं हɇ ͩ कंतु अͬ धǓनयम मɅ पǐरभाͪ षत हɇ, वहȣं अथ[ हɉगे जो Đमशः उनके अͬ धǓनयम मɅ हɇ । 3. भारत मɅ लाभांश कȧ घोषणा और संदाय के ͧ लए ͪ वǑहत åयवèथा– धारा 2(42) मɅ ǓनǑद[çट åयवèथा, जो ͩ कसी कंपनी ɮवारा भारत मɅ लाभांश (अͬ धमानी शेयर पर लाभांश सǑहत) कȧ घोषणा और संदाय के ͧ लए कȧ जाएगी, वह इस Ĥकार होगी:- (क) सभी शेयरधारकɉ के ͧ लए कंपनी का शेयर रिजèटर ͩ कसी भी कर वष[ के संबंध मɅ भारत मɅ उसके मुÉय åयवसाय èथान पर Ǔनयͧ मत Ǿप से ऐसे वष[ कȧ पहलȣ अĤैल के पæचात् कȧ Ǒदनांक से बनाए रखा जाएगा; (ख) कर वष[ के लेखा पास करने और उससे संसÈत ͩ कसी भी लाभांश कȧ घोषणा के ͧ लए साधारण बैठक केवल भारत मɅ हȣ होगी; और (ग) घोͪ षत लाभांश, यǑद कोई हो, सभी शेयरधारकɉ को केवल भारत के भीतर हȣ देय होगा। 4. धारा 2(92) के अधीन माÛयता ĤाÜत शेयर बाजार के Ǿप मɅ अͬ धसूͬ चत होने के ͧ लए शेयर बाजार ɮवारा पूरȣ कȧ जाने वालȣ आवæयक शतɏ- धारा 2(92) के Ĥयोजनɉ के ͧ लए, शेयर बाजार को åयु×पÛन मɅ åयापार के संबंध मɅ Ǔनàनͧ लͨ खत शतɏ पूरȣ करनी हɉगी, अथा[त्:- (क) शेयर बाजार को åयु×पÛन मɅ åयापार के संबंध मɅ भारतीय ĤǓतभूǓत और ͪ वǓनमय बोड[ अͬ धǓनयम, 1992 (1992 का 15) के अधीन èथाͪ पत भारतीय ĤǓतभूǓत और ͪ वǓनमय बोड[ का अनुमोदन ĤाÜत होगा और वह भारतीय ĤǓतभूǓत और ͪ वǓनमय बोड[ ɮवारा इस संबंध मɅ अवधाǐरत Ǒदशा-Ǔनदȶशɉ या शतɟ के अनुसार काय[ करेगा ; (ख) शेयर बाजार यह सुǓनिæचत करेगा ͩ क Ēाहक का ͪ ववरण (ͪ वͧ शçट Ēाहक पहचान संÉया और èथायी खाता संÉया सǑहत) सàयक् Ǿप से अͧ भͧ लͨ खत ͩ कया गया है और उसके डेटाबेस मɅ संĒहȣत ͩ कया गया है; (ग) शेयर बाजार अपने Ĥणालȣ पर सात कर वषɟ कȧ अवͬ ध के ͧ लए सभी संåयवहार (नकदȣ और åयु×पÛन बाजार के संबंध मɅ) का पूण[ ऑͫ डट Ěेल बनाए रखेगा; [भाग II—ख᭛ ड 3(i)] भारत का राजपᮢ : असाधारण 3 (घ) शेयर बाजार यह सुǓनिæचत करेगा ͩ क Ĥणालȣ मɅ एक बार रिजèĚȣकृत संåयवहार (नकदȣ और åयु×पÛन बाजार के संबंध मɅ) ͧ मटाए नहȣं जाएं; (ङ) शेयर बाजार यह सुǓनिæचत करेगा ͩ क Ĥणालȣ मɅ रिजèटर हुए संåयवहार (नकद और åयु×पÛन बाजार के संबंध मɅ) ͧ सफ़[ वाèतͪ वक गलती होने पर हȣ बदले जाएं; और (च) शेयर बाजार Ĥणालȣ मɅ रिजèĚȣकृत सभी संåयवहार (नकदȣ और åयु×पÛन बाजार के संबंध मɅ) के बारे मɅ डेटा बनाए रखेगा िजसे संशोͬ धत ͩ कया गया है और Ĥ×येक माह के अंǓतम Ǒदन से पंġह Ǒदनɉ के भीतर आय-कर महाǓनदेशक (Ĥणालȣ) को ĤǾप सं. 1 मɅ माͧ सक ͪ ववरण Ĥèतुत करेगा िजससे ऐसा ͪ ववरण संबंͬ धत है। 5. धारा 2(92) के Ĥयोजनɉ के ͧ लए माÛयता ĤाÜत शेयर बाजार कȧ अͬ धसूचना के ͧ लए Ĥͩ Đया.- (1) धारा 2(92) के Ĥयोजनɉ के ͧ लए ͩ कसी शेयर बाजार को माÛयता ĤाÜत शेयर बाजार के Ǿप मɅ अͬ धसूͬ चत करने के ͧ लए आवेदन सदèय (आय-कर), कɅ ġȣय Ĥ×य¢ कर बोड[, नॉथ[ Þलॉक, नई Ǒदãलȣ-110001 को ͩ कया जा सकेगा। (2) उपǓनयम (1) मɅ ǓनǑद[çट आवेदन के साथ Ǔनàनͧ लͨ खत दèतावेज संलÊन ͩ कए जाएंगे, अथा[त्:- (क) åयु×पÛन मɅ åयापार के ͧ लए भारतीय ĤǓतभूǓत और ͪ वǓनमय बोड[ ɮवारा दȣ गई èवीकृǓत; (ख) शेयर बाजार के अɮयतन Ǔनयम, उपǓनयम और åयापाǐरक ͪ वǓनयमन; (ग) Ǔनयम 4 के खंड (ख) से खंड (च) मɅ ǓनǑद[çट शतɟ को पूरा करने के संबंध मɅ पुिçट; और (घ) ऐसी अÛय सूचना, िजसे शेयर बाजार, कɅ ġȣय सरकार के सम¢ रखना चाहे। (3) केÛġȣय सरकार, आवेदक से ऐसी अÛय सूचना मांग सकेगी, िजसे वह आवेदन पर Ǔनण[य लेने के ͧ लए आवæयक समझे। (4) केÛġȣय सरकार, शेयर बाजार ɮवारा उपǓनयम (2) या उपǓनयम (3) के अधीन दȣ गई सूचना कȧ जांच करने के पæचात, शेयर बाजार को अͬ धǓनयम कȧ धारा 2(92) के Ĥयोजनɉ के ͧ लए माÛयता ĤाÜत शेयर बाजार के Ǿप मɅ अͬ धसूͬ चत करेगी या आवेदन ĤाÜत होने वाले माह कȧ समािÜत से छह माह कȧ समािÜत से पूव[ आवेदन को अèवीकृत करने का आदेश जारȣ करेगी।