e-Gazette statutory gazette instrument · 10 Dec 2025
8317 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY जित्त मंत्रालय (रािस्ट्ि जिभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 10 दिसम् बर, 2025 सा.का.जन. 889(अ).—केन्द्री…
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Open source page8317 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY जित्त मंत्रालय (रािस्ट्ि जिभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 10 दिसम् बर, 2025 सा.का.जन. 889(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वापक ओषजध और मन:प्रभावी पदार्थ अधिधनयम, 1985 (1985 का 61) की िारा 4 और िारा 76 के सार् पठित िारा 9 द्वारा प्रदत्त शधियों का प्रयोग करते हुए, स्वापक ओषजध और मन:प्रभावी पदार्थ धनयम, 1985 को और संशोधित करने के धिए धनम्नधिधित धनयम बनाती है, अर्ाथत:- (1) इन धनयमों का संजिप्त नाम स्ट्िापक ओषजध और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोिन) धनयम, 2025 है । (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रिृत्त होंगे। 2. स्वापक ओषजध और मन:प्रभावी पदार्थ धनयम, 1985 में , सं. 803] नई दिल्ली, बुधिार, दिसम् बर 10, 2025/अग्रहायण 19, 1947 No. 803] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2025/AGRAHAYANA 19, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122025-268398 CG-DL-E-10122025-268398 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (क) उि धनयमों के प्ररूप संख्या 4क के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत प्ररूप रखा िाएगा, अर्ाथत्:- “[प्ररूप संख्या 4क] [जनयम 54 और 55 िेखें] (िारी करने िाली प्राजधकारी की िासकीय मुरा) िारी करने िाली प्राजधकारी की िासकीय मुरा क्रम नं. फा. सं. जित्त मंत्रालय (भारत सरकार) (रािस्ट्ि जिभाग) स्वापक ओषजध और मन:प्रभावी पदार्थ धनयम, 1985 के जनयम 54 के उपबंध के अधीन आयात के िासकीय अनुमोिन का प्रमाणपत्र स्वापक ओषजध और मन:प्रभावी पदार्थ धनयम, 1985 के अधीन आयात प्रमाणपत्र िारी करने के जलए सिक्त करते हुए...........(जनगगमन प्राजधकारी) स्ट्िापक ओषजधयों के जनम्नजलजखत आधानों के भारत में आयात को अनुमोदित करते है : मि संख्या ओषजध का नाम और जििरण एचएसएन कोड सीएएस संख्या आयातक का िीएसटीआईएन (1) (2) (3) (4) (5) मैससग …………………………………… द्वारा मैससग …………………………. से जनयागत/जिश्लेषणात्मक उद्देश्यों के जलए जिजनर्मगजत का जनम्नजलजखत ितों के अधीन जिजनमागण करने हेतु (िो लागू न हो उसे काट िें) : (2) आयात प्रमाणपत्र की ितें (i) ओषजधयों से युक्त आधान को ………………. से पहले ………………. तक (तारीख/ दिन/महीना/िषग के रूप जिधान में) (आयात प्रमाणपत्र िारी करने की तारीख से 180 दिन के रूप में गणना की िाएगी) भारत में (जिमान पत्तन/समुर पत्तन) पर आयात दकया िाएगा । (ii) यदि आयात जनयागत हेतु जिजनर्मगजत के जिजनमागण के जलए है, तो जिजनमागता,- (क) यह सुजनजित करेगा दक इस प्रमाणपत्र के अधीन आयाजतत ओषजध का कोई भी भाग घरेलू जिक्रय के जलए जिजनर्मगजत के जिजनमागण के जलए जिक्रीत या प्रयुक्त नहीं दकया िाएगा ; (ख) यह सुजनजित करेगा दक इस प्रमाणपत्र के अधीन आयाजतत ओषजध से जिजनर्मगत जिजनर्मगजत को घरेलू जिक्रय के जलए नहीं भेिा िाएगा ; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (ग) जनयागत पूरा होने पर िस्ट्तािेिी साक्ष्य िैसे पोत पठरिहन जबल, जबल ऑफ लैडडंग और बीिक के साथ ओषजधयों के जनयागत का ब्यौरा स्ट्िापक आयुक्त तथा भारत के ओषजध महाजनयंत्रक को प्रस्ट्तुत करेेगा; (घ) अपने राज्य उत्पाि िुल्क प्राजधकरण या राज्य खाद्य एिं ओषजध प्रिासन से पठरिहन अनुज्ञा प्राप्त करेगा, जिसमें प्रिेि पत्तन से कारखाना पठरसर तक उनके आधान के पठरिहन की अनुज्ञा हो ; (ङ) आयाजतत स्ट्िापक ओषजध की िास्ट्तजिक मात्रा, उत्पादित जिजनर्मगजत, भेिे गए आधान तथा अजतिेष मात्रा का पृथक-पृथक लेखा रखेगा ; (च) स्ट्िापक ओषजध की प्राजप्त या आयात, उपभोग और जनयागत की माजसक जििरणी स्ट्िापक आयुक्त को प्रस्ट्तुत करेगा; (छ) इस प्रमाणपत्र के अधीन आयाजतत ओषजधयों से जिजनर्मगत जिजनर्मगजत की सुरिा व्यिस्ट्था, लेखाओं के रखरखाि और जििरणी िमा करने, कब्िे, जिक्रय और संजितरण के जलए जनयम 42, जनयम 45, जनयम 46 और जनयम 47 में जिजहत प्रदक्रयाओं का अनुपालन करेगा ; (ि) जनयम 54 के अन्द्तगगत समय-समय पर िारी अजधसूचना में जिजनर्िगष्ट अन्द्य ितों का अनुपालन करना । (iii) यदि आयात जिश्लेषणात्मक उद्देश्यों के जलए है, तो आयातक, - (क) यह सुजनजित करेगा दक इस प्रमाणपत्र के अधीन आयाजतत ओषजध का कोई भी भाग जिश्लेषणात्मक उद्देश्य से जभन्न दकसी अन्द्य उद्देश्य के जलए उपयोग नहीं दकया िाएगा ; (ख) आयात की गई स्ट्िापक ओषजध के पूणग उपभोग के बारे में स्ट्िापक आयुक्त को िानकारी िेना ; और (ग) जनयम 42, जनयम 45, जनयम 46 तथा जनयम 47 में जिजनर्िगष्ट प्रदक्रयाओं का अनुसरण करेंगे । (3) जनयागत के जलए मॉरफीन, कोडीन, थेबाइन और उनके लिणों या तैयार जिजनर्मगजत की कोई भी मात्रा, िो उपयोग में नहीं आई है, उसे सरकारी अफीम और अल्कलॉइड कारखाने को सौंप दिया िाएगा और इस प्रयोिन का लेखा-िोखा इस प्रमाणपत्र के अधीन आयात और बाि में फॉमूगलेिन और एल्कलॉइड का जनयागत के जलए अनुज्ञजप्तधारी को उपलब्ध कराई गई अिजध के अंत में स्ट्िापक आयुक्त को प्रस्ट्तुत दकया िाएगा।