e-Gazette statutory gazette instrument · 11 Sept 2025
6022 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवधधन और आंतररक व्यापार जवभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 10 जसतम्ब…
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Open source page6022 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवधधन और आंतररक व्यापार जवभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 10 जसतम्बर, 2025 सा.का.जन. 616(अ).— केंद्रीय सरकार, बॉयलर अजधजनयम, 2025 (2025 का 12) की धारा 39 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए और बॉयलर िुर्धटना िांच जनयम, 2021 को उन बातों के जसवाय अजधक्ांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अजधक्मण से पूवध दकया गया है या करने का लोप दकया गया है, जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अर्ाधत 1. संजिप्त िीर्धक और प्रारंभ – (1) इन जनयमों का संजिप्त नाम बॉयलर िुर्धटना िांच जनयम, 2025 है। (2) ये रािपत्र में इनके प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 2. पररभार्ा – (1) इन जनयमों में, िब तक दक संिभध से अन्यर्ा अपेजित न हो,– (क) "अजधजनयम" से बॉयलर अजधजनयम, 2025 (2025 का 12) अजभप्रेत है; (ख) "बोडध" से अजधजनयम की धारा 3 के अधीन गरित केंद्रीय बॉयलर बोडध अजभप्रेत है; (ग) "मुख्य जनरीिक" से अजधजनयम के अधीन मुख्य जनरीिक के रूप में जनयुि कोई व्यजि अजभप्रेत है; और सं. 572] नई दिल्ली, बुधवार, जसतम् बर 10, 2025/भाद्र 19, 1947 No. 572] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 2025/BHADRA 19, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092025-266075 CG-DL-E-11092025-266075 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (र्) "तकनीकी सलाहकार" से अजधजनयम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन जनयुि तकनीकी सलाहकार अजभप्रेत है। (2) ऐसे िब्ि और पि िो इन जनयमों में प्रयुि दकये गये है और पररभाजर्त नहीं है, ककंतु अजधजनयम में पररभाजर्त है, का वही अर्ध होगा िो उस अजधजनयम में क्मिः उनके जलए दिया गया है। 3. िुर्धटनाओं की िांच- अजधजनयम की धारा 23 के अधीन बॉयलर या बॉयलर र्टक की िुर्धटना की ररपोटध प्राप्त होने पर, उस संबंजधत राज्य में प्रारंजभक िांच की िाएगी जिसकी अजधकाररता में िुर्धटना हुई है। 4. िुर्धटनाएं जिसके पररणामस्ट्वरूप कोई मृत्यु हो िाए- संबंजधत राज्य का मुख्य जनरीिक, जिसकी अजधकाररता में िुर्धटना के कारण कोई मृत्यु हुई हो, प्रारंजभक िांच के आधार पर, जबना दकसी जवलंब के प्ररूप 'क' में तकनीकी सलाहकार को ररपोटध भेिेगा। 5. िुर्धटना के पररणामस्ट्वरूप कोई मृत्यु होने पर िांच- (1) जनयम 3 पर प्रजतकूल प्रभाव डाले जबना, िहां िुर्धटना के कारण कोई मृत्यु हुई हो, वहां केंद्रीय सरकार द्वारा भी िांच की िाएगी। 6. िांच सजमजत का गिन- (1) दकसी िांच सजमजत द्वारा िांच की िाएगी, जिसमें जनम्नजलजखत सजम्मजलत होंगे, अर्ाधत:- (i) तकनीकी सलाहकार - अध्यि; (ii) बॉयलर का मुख्य जनरीिक या जनिेिक - सिस्ट्य; (iii) बॉयलर और बॉयलर र्टक जवजनमाधता या बॉयलर के उपयोगकताध का प्रजतजनजध या बोडध का कोई अन्य सिस्ट्य - सिस्ट्य (2) केंद्रीय सरकार दकसी ऐसे अन्य व्यजि को भी,जिसका िुर्धटना से जहतों का कोई टकराव न हो और यदि उसकी उपजस्ट्र्जत िांच करने में उपयोगी हो तो,िांच सजमजत में िाजमल कर सकती है। (3) संबंजधत राज्य के मुख्य जनरीिक से दकसी िुर्धटना के पररणामस्ट्वरूप मृत्यु की ररपोटध प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर िांच सजमजत का गिन दकया िाएगा और मुख्य जनरीिक से िुर्धटना की ररपोटध प्राप्त होने के पैंतालीस दिनों के भीतर िांच की िाएगी। 7. िांच के िौरान प्रदक्या: - (1) िांच सजमजत िजतग्रस्ट्त भागों की सावधानीपूवधक परीिा करेगी और ररपोटध के प्रयोिनार्ध ऐसे माप या रेखाजचत्र तर्ा ऐसे फोटो ले सकेगी, जिन्हें वह आवश्यक समझे। (2) िांच सजमजत िुर्धटना की पररजस्ट्र्जतयों, उसकी प्रकृजत और जवस्ट्तार, व्यजियों की मृत्यु और चोट के कारण तर्ा संपजत्त को हुए नुकसान की िांच करेगी और िांच ररपोटध केंद्रीय सरकार को प्रस्ट्तुत करेगी। (3) केंद्रीय सरकार द्वारा ररपोटध स्ट्वीकार दकए िाने के पश्चात, िांच ररपोटध में की गई जसफाररिों के अनुसार आवश्यक कारधवाई करने के जलए तकनीकी सलाहकार द्वारा संबंजधत राज्य के मुख्य जनरीिक को िांच ररपोटध अग्रेजर्त की िाएगी। 8. िुर्धटना के पररणामस्ट्वरूप दकसी की मृत्यु होने के पश्चात बॉयलर का उपयोग- (1) िांच पूरी होने तक बॉयलर का उपयोग नहीं दकया िाएगा। (2) िांच पूरी होने के पश्चात, संबंजधत राज्य का मुख्य जनरीिक यह जवजनश्चय करेगा दक क्या बॉयलर को जबना मरम्मत के या दकसी ऐसी मरम्मत या पररवतधन, जिसका वह आिेि िें, के पूरा होने तक उसी या कम िबाव पर उपयोग करने की अनुमजत िी िा सकती है। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 प्ररूप क (जनयम 4 िेखें) बॉयलर संख्या ……………….. की िुर्धटना की प्रारंजभक िांच की ररपोटध