e-Gazette statutory gazette instrument · 11 Sept 2025
6021 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवधधन और आंतररक व्यापार जवभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 10 जसतम्ब…
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Open source page6021 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवधधन और आंतररक व्यापार जवभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 10 जसतम्बर, 2025 सा.का.जन. 615(अ).— केन्द्रीय सरकार, बॉयलर अजधजनयम, 2025 (2025 का 12) की उपधारा 2 के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) तथा धारा 3 की उपधारा (3) के साथ परित धारा 39 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, तथा केन्द्रीय बॉयलर बोडध (सिस्ट्यों का नामजनिेिन) जनयम, 2008 को उन बातों के जसवाय अजधक्ांत करते हुए, जिन्द्हें ऐसे अजधक्मण से पूवध दकया गया है या करने का लोप दकया गया है जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अथाधत:- 1. संजिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन जनयमों का संजिप्त नाम केंरीय बॉयलर बोडध (सिस्ट्यों का नामजनिेिन) जनयम, 2025 है। (2) ये रािपत्र में इनके प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 2. पररभाषाएं - इन जनयमों में, िब तक दक संिभध से अन्द्यथा अपेजित न हो,- (क) "अजधजनयम" से बॉयलर अजधजनयम, 2025 (2025 का 12) अजभप्रेत है; (ख) "बोडध" से अजधजनयम की धारा 3 के अधीन गरित केन्द्रीय बॉयलर बोडध अजभप्रेत है; (ग) "तकनीकी सलाहकार" से अजधजनयम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन जनयुि तकनीकी सलाहकार अजभप्रेत है; (घ) "सिस्ट्य" से बोडध का सिस्ट्य अजभप्रेत है। सं. 571] नई दिल्ली, बुधवार, जसतम् बर 10, 2025/भार 19, 1947 No. 571] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 2025/BHADRA 19, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092025-266076 CG-DL-E-11092025-266076 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 3. अध्यि, पिेन- भारत सरकार का सजचव िो केन्द्रीय सरकार के जवभाग का भारसाधक है, जिसके पास बोडध का प्रिासजनक जनयंत्रण है, अजधजनयम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (क) के अनुसार पिेन अध्यि होंगे। 4. सिस्ट्य-सजचव, पिेन: तकनीकी सलाहकार, अजधजनयम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड(घ) के अनुसारपिेन सिस्ट्य-सजचव होगा। 5. अन्द्य सिस्ट्यों के नामजनिेिन की रीजत (i) बॉयलरों के जनरीिण और परीिण से सुपररजचत एक वररष्ठ तकनीकी अजधकारी, जिसे अजधजनयम की धारा 3 की उप धारा (2) के खंड (ख) के अनुसार प्रत्येक राज्य (संघ राज्य िेत्र से जभन्न) की सरकार द्वारा नामर्नधदिष्ट दकया िाए; (ii) उपरोि उप जनयम (i) में नामर्नधदिष्ट समान संख्या में अन्द्य सिस्ट्यों को अजधजनयम की धारा 3 की उप धारा (2) के खंड (ग) के अनुसार जनम्नजलजखत रीजत से नामर्नधदिष्ट दकया िाए:- (क) भारी उद्योग मंत्रालय का प्रजतजनजधत्व करने के जलए एक सिस्ट्य, िो उस मंत्रालय के परामिध से नामर्नधदिष्ट दकया िाए; (ख) इस्ट्पात मंत्रालय का प्रजतजनजधत्व करने के जलए एक सिस्ट्य, िो उस मंत्रालय के परामिध से नामर्नधदिष्ट दकया िाए: (ग) पेरोजलयम और प्राकृजतक गैस मंत्रालय का प्रजतजनजधत्व करने के जलए एक सिस्ट्य, जिसे उस मंत्रालय के परामिध से नामर्नधदिष्ट दकया िाए; (घ) श्रम एवं रोिगार मंत्रालय का प्रजतजनजधत्व करने के जलए एक सिस्ट्य, िो उस मंत्रालय के परामिध से नामर्नधदिष्ट दकया िाए; (ड.) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का प्रजतजनजधत्व करने के जलए एक सिस्ट्य, जिसे उस मंत्रालय के परामिध से नामर्नधदिष्ट दकया िाए; (च) केन्द्रीय जवद्युत प्राजधकरण का प्रजतजनजधत्व करने के जलए एक सिस्ट्य, जिसे जवद्युत मंत्रालय के परामिध से नामर्नधदिष्ट दकया िाए; (छ) भारतीय मानक ब्यूरो का प्रजतजनजधत्व करने के जलए एक सिस्ट्य, जिसे उस ब्यूरो के परामिध से नामर्नधदिष्ट दकया िाए; (ि) संघ राज्य िेत्रों का प्रजतजनजधत्व करने के जलए एक सिस्ट्य, जिसे गृह मंत्रालय के परामिध से नामर्नधदिष्ट दकया िाए; (झ) भारतीय उद्योग पररसंघ (सीआईआई) या भारतीय वाजणज्य एवं उद्योग महासंघ (दिक्की) या एसोजसएटेड चैंबसध ऑि कॉमसध एंड इंडस्ट्री ऑि इंजडया (एसोचैम) से एक सिस्ट्य; (ञ) बॉयलसध जवजनमाधता संगम से एक सिस्ट्य; (ट) बॉयलर घटक जनमाधता संघ से एक सिस्ट्य; (ि) बॉयलर और बॉयलर घटक जवजनमाधण उद्योग का प्रजतजनजधत्व करने के जलए चार सिस्ट्य: (ड) राष्ट्रीय प्रयोगिालाओं का प्रजतजनजधत्व करने के जलए िो सिस्ट्य; (ढ) इंिीजनयररंग परामिध संगिनों या जनरीिण एिेंजसयों का प्रजतजनजधत्व करने के जलए िो सिस्ट्य; (ण) बॉयलर उपयोगकताध उद्योग का प्रजतजनजधत्व करने के जलए चार सिस्ट्य; और, (त) दकसी अन्द्य जहत का प्रजतजनजधत्व करने के जलए पांच से अनजधक ऐसे सिस्ट्य, जिनका केन्द्रीय सरकार की राय में बोडध में प्रजतजनजधत्व होना चाजहए। 6. नामर्नधदिष्ट सिस्ट्यों की कायध अवजध- (1) जनयम 5 के अधीन नामर्नधदिष्ट प्रत्येक सिस्ट्य साधारणतया केन्द्रीय बॉयलर बोडध के गिन हेतु अजधसूचना के रािपत्र में प्रकािन की तारीख से तीन वषध की अवजध के जलए पि धारण करेगा, िब तक दक केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्द्यथा जनिेि न दकया िाए। (2) कोई नामर्नधदिष्ट सिस्ट्य बोडध के अध्यि को संबोजधत पत्र द्वारा अपने पि से त्यागपत्र िे सकेगा। [िा. सं. पी-30015/1/2025-बॉयलर] डॉ. संध्या भुल्लर, संयुि सजचव