e-Gazette statutory gazette instrument · 12 Sept 2025
6024 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवधधन और आंतररक व्यापार जवभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 10 जसतम्ब…
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Open source page6024 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवधधन और आंतररक व्यापार जवभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 10 जसतम्बर, 2025 सा.का.जन. 618(अ).— केंद्रीय सरकार, बायलर अजधजनयम, 2025 (2025 का 12) की धारा 39 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए और मुख्य जनरीक्षक, उप मुख्य जनरीक्षक और जनरीक्षक (अर्धता और अनुभव) जनयम, 2012 को, उन बातों के जसवाय अजधक्ांत करते हुए, जिन्र्ें ऐसे अजधक्मण से पूवध दकया गया र्ै या करने का लोप दकया गया र्ै, मुख्य जनरीक्षक, उप मुख्य जनरीक्षक और जनरीक्षक के पिों पर व्यजियों की अर्धता और अनुभव का जवजनयमन करने के जलए जनम्नजलजखत जनयम बनाती र्ै, अर्ाधत:- 1. संजक्षप् त नाम और प्रारंभ (1) इन जनयमों का संजक्षप्त नाम मुख्य जनरीक्षक, उप मुख्य जनरीक्षक और जनरीक्षक (अर्धता और अनुभव) जनयम, 2025 र्ै। (2) ये रािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख को प्रवृत् त र्ोंगे। 2. पररभाषा- इन जनयमों में, िब तक दक संिभध से अन्यर्ा अपेजक्षत न र्ो,- (क) "अजधजनयम" से बायलर अजधजनयम, 2025 (2025 का 12) अजभप्रेत र्ै; (ख) "मुख्य जनरीक्षक", "उप मुख्य जनरीक्षक" और "जनरीक्षक" से अजधजनयम के अधीन क्मिः मुख्य जनरीक्षक, उप मुख्य जनरीक्षक और जनरीक्षक के रूप में जनयुि कोई व्यजि अजभप्रेत र्ै; सं. 574] नई दिल्ली, बुधवार, जसतम् बर 10, 2025/भाद्र 19, 1947 No. 574] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 2025/BHADRA 19, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092025-266098 CG-DL-E-12092025-266098 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ग) "मान्यता प्राप्त जवश्वजवद्यालय या समतुल्य" से, केन्द्रीय या राज्य जवत्तपोजषत जवश्वजवद्यालय या संस्ट्र्ा, "अजखल भारतीय तकनीकी जिक्षा पररषि" द्वारा अनुमोदित इंिीजनयरी मर्ाजवद्यालय, जवश्वजवद्यालय अनुिान आयोग, इंस्ट्टीट्यूसन ऑफ इंिीजनयसध द्वारा अनुमोदित प्राईवेट या सम जवश्वजवद्यालय अजभप्रेत र्ै। 3. (1) मुख्य जनरीक्षक के रूप में जनयुि दकए िाने वाले व्यजि के पास जनम्नजलजखत अर्धता और अनुभव र्ोगा, अर्ाधत:- (क) दकसी मान्यता प्राप्त जवश्वजवद्यालय या समतुल्य से मैकेजनकल या उत्पािन या जवद्युत संयंत्र या धातुकमध इंिीजनयरी में स्नातक की जडग्री; और (ख) बायलरों के जडिाइन, संजनमाधण, पररजनमाधण, प्रचालन, परीक्षण, मरम्मत, अनुरक्षण या जनरीक्षण में या इस अजधजनयम और इसके तद्धीन जवरजचत जनयमों और जवजनयमों के कायाधन्वयन में प्रबंधकीय क्षमता में िस वषध का अनुभव; या उप मुख्य जनरीक्षक के रूप में न्यूनतम चार वषध का अनुभव; या उप मुख्य जनरीक्षक के रूप में और जनरीक्षक के रूप में न्यूनतम आठ वषध का कुल अनुभव; या जनरीक्षक के रूप में न्यूनतम आठ वषध का अनुभव। (2) उप मुख्य जनरीक्षक के रूप में जनयुि दकए िाने वाले व्यजि के पास जनम्नजलजखत अर्धता और अनुभव र्ोगा, अर्ाधत:- (क) दकसी मान्यता प्राप्त जवश्वजवद्यालय या समतुल्य से मैकेजनकल या उत्पािन या जवद्युत संयंत्र या धातुकमध इंिीजनयरी में स्नातक की जडग्री; और (ख) बायलरों के जडिाइन, संजनमाधण, पररजनमाधण, प्रचालन, परीक्षण, मरम्मत, अनुरक्षण या जनरीक्षण में या इस अजधजनयम तर्ा तद्धीन जवचररत जनयमों और जवजनयमों के कायाधन्वयन में प्रबंधकीय क्षमता में छर् वषध का अनुभव; या जनरीक्षक के रूप में न्यूनतम चार वषध का अनुभव। (3) जनरीक्षक के रूप में जनयुि दकए िाने वाले व्यजि के पास जनम्नजलजखत अर्धता और अनुभव र्ोगा, अर्ाधत्:- (क) दकसी मान्यता प्राप्त जवश्वजवद्यालय या समतुल्य से मैकेजनकल या उत्पािन या जवद्युत संयंत्र या धातुकमध इंिीजनयरी में स्नातक की जडग्री; और (ख) बायलरों के जडिाइन, संजनमाधण, पररजनमाधण, प्रचालन, परीक्षण, मरम्मत, अनुरक्षण या जनरीक्षण या इस अजधजनयम और तद्धीन जवचररत जनयमों और जवजनयमों के कायाधन्वयन में तकनीकी कार्मधक के रूप में िो वषध का अनुभव: परंतु मुख्य जनरीक्षक या उप मुख्य जनरीक्षक या जनरीक्षक के रूप में पर्ले से र्ी कायध कर रर्े व्यजि की अर्धता और अनुभव, राज्य सरकार के जवकल्प के अनुसार राज्य में जवद्यमान भती जनयमों द्वारा िाजसत र्ो सकेगा। [फा. सं. पी-30015/5/2025-बॉयलर] डॉ. संध्या भुल्लर, संयुि सजचव MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department For Promotion Of Industry And Internal Trade) NOTIFICATION New Delhi, the 10th September, 2025 G.S.R. 618(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (d) of sub- section (2) of section 39 of the Boilers Act, 2025 (12 of 2025) and in supersession of the Chief Inspectors, Deputy Chief Inspectors and Inspectors (qualification and experience) Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules to regulate the qualifications and experience of persons to the posts of Chief Inspectors, Deputy Chief Inspectors and Inspectors, namely:- 1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Chief Inspectors, Deputy Chief Inspectors and Inspectors (qualification and experience) Rules, 2025. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. Definitions.– In these rules, unless the context otherwise requires,-