e-Gazette statutory gazette instrument · 15 Jul 2025
4565 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पत्तन, िलयान पररवहन और िलमागग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 11 िुलाई, 2025 सा.का.जन. 464(अ).— अंत…
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Open source page4565 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पत्तन, िलयान पररवहन और िलमागग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 11 िुलाई, 2025 सा.का.जन. 464(अ).— अंतिेिीय िलयान अजधजनयम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (च) के साथ परित धारा 8 की उपधारा (1) और (2) के तहत प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, अंतिेिीय िलयान (पररवतगन और आिोधन के जलए पूवग अनुमोिन) जनयम, 2025, जिसे केंद्र सरकार अंतिेिीय िलयान अजधजनयम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (1) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ट्ताव करती है, का मसौिा इससे प्रभाजवत होने की संभावना वाले सभी व्यजियों की सूचना के जलए एतद्द्वारा प्रकाजित दकया िाता है; और एतद्द्वारा नोरिस दिया िाता है दक उि मसौिे पर उस तारीख से तीस दिन की अवजध की समाजि के बाि जवचार दकया िाएगा, जिस दिन आजधकाररक रािपत्र में यथा प्रकाजित इस अजधसूचना की प्रजतयां सवगसाधारण को उपलब्ध कराई िाती हैं; इन मसौिा जनयमों पर आपजत्तयां या सुझाव, यदि कोई हों, तो जनिेिक (आईडब्ल्यूिी), पत्तन, िलयान पररवहन और िलमागग मंत्रालय, कमरा संख्या 545, पररवहन भवन, 1-संसि मागग, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल द्वारा dircoord2- psw@gov.in और psw-usiwt2@gov.in पर ऊपर जनर्िगष्ट अवजध के भीतर भेिे िा सकते हैं; उि मसौिा जनयमों के संबंध में दकसी भी व्यजि से उि जवजनर्िगष्ट अवजध के भीतर प्राि आपजत्तयों या सुझावों पर केन्द्द्र सरकार द्वारा जवचार दकया िाएगा। सं. 421] नई दिल्ली, िुक्रवार, िुलाई 11, 2025/आषाढ़ 20, 1947 No. 421] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2025/ASHADHA 20, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072025-264667 CG-DL-E-15072025-264667 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] मसौिा जनयम 1. संजिि नाम प्रारंभ.- (1) इन जनयमों को अंतिेिीय िलयान (पररवतगन और आिोधन के जलए पूवग अनुमोिन) जनयम, 2025 कहा िाएगा। (2) ये आजधकाररक रािपत्र में प्रकािन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. पररभाषाएं.- (1) इन जनयमों में, िब तक दक संिभग से अन्द्यथा अपेजित न हो: (क) "अजधजनयम" से अंतिेिीय िलयान अजधजनयम, 2021 (2021 का 24) अजभप्रेत है; (ख) "पररवतगन या आिोधन" से ऐसे पररवतगन या आिोधन अजभप्रेत हैं िो दकसी भी यांजत्रक रूप से चाजलत दकसी भी अंतिेिीय िलयान की िमता, जस्ट्थरता और सुरिा या प्रमाणन जस्ट्थजत या िलरोधी िमता या उसके प्रकार या प्राथजमक कायग में पररवतगन या केंद्र सरकार द्वारा यथा अजधसूजचत अन्द्य मानिंडों को प्रभाजवत करे। (2) इन जनयमों में प्रयुि िब्िों और अजभव्यजियों, िो जनयमों में पररभाजषत नहीं है परंतु जिन्द्हें अजधजनयम में पररभाजषत दकया गया है, के क्रमि: वही अथग होंगे िो उन्द्हें अजधजनयम में दिए गए हैं। 3. जनर्िगष्ट प्राजधकारी का पूवग अनुमोिन। - (1) कोई भी पररवतगन या आिोधन करने के इच्छुक िलयान माजलक या संचालक, यथा संिोजधत अंतिेिीय िलयान (पंिीकरण और अन्द्य तकनीकी मुद्दे) जनयम, 2022 के प्ररूप 6 में जनर्िगष्ट प्राजधकारी कोएक आवेिन प्रस्ट्तुत करेंगे, जिसमें प्रस्ट्ताजवत पररवतगन या संिोधन कास्ट्वरूप और िायरा जनर्िगष्ट होगा। (2) उि आवेिन प्राि होने पर, जनर्िगष्ट प्राजधकारी प्रस्ट्ताजवत पररवतगन या संिोधन की समीिा करेगा तादक िलयान की सुरिा, िमता, जस्ट्थरता और संरचनात्मक सुिृढ़तापर उनके प्रभाव का आकलन दकया िा सके। (3) सभी पररवतगन और आिोधनों को अंतिेिीय िलयान (पररकल्पना और संजनमागण) जनयम, 2024 में यथा संिोजधत सुरिा मानकों और िलयान के जडिाइन या वगीकरण में उजल्लजखत दकसी भी जवजिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होना होगा। (4) ऐसे मामलों में, यदि जनर्िगष्ट प्राजधकारी द्वारा आवश्यक समझा िाए, तो संिोजधत अंतिेिीय िलयान (पररकल्पना और संजनमागण) जनयम, 2024 के अनुसार िलयान माजलक द्वारा प्रस्ट्ताजवत पररवतगन(ओं) या आिोधन(ओं) के तकनीकी पहलुओं का आकलन करने के जलए यथा लागू नौसेना वास्ट्तुकार या समुद्री इंिीजनयर या सवेिक या वगीकरण सोसायिी के माध्यम से आंतररक रूप से स्ट्वतंत्र मूल्यांकन का आिेि दिया िा सकता है। (5) यदि कोई पररवतगन या आिोधन दकया िाता है िो िलयान सुरिा, पयागवरण या दकसी अन्द्य जहतधारकों को प्रभाजवत कर सकता है, तो जनर्िगष्ट प्राजधकारी िलयान का पूरी तरह सुरिा मूल्यांकन करवाने का आिेि िेगा। िैसा आवश्यक पाया िाए, उपिमन उपायों को प्रस्ट्ताजवत और कायागजन्द्वत दकया िाएगा। (6) िलयान माजलक या प्रचालक द्वारा प्रस्ट्तुत आवेिन के सत्यापन के बाि, जनर्िगष्ट प्राजधकारी िलयान माजलक या प्रचालक को पूवग अनुमोिन का प्रमाण पत्र प्रिान करेगा। माजलक को िलयान पर हर समय पूवग अनुमोिन का प्रमाण पत्र रखना होगा। 4. प्रमुख पररवतगन और आिोधन - मौिूिा िलयानों में प्रमुख पररवतगन आम तौर पर ऐसे मामले माने िाएंगे जिनसे: (क) िलयान के पररमाप या िमता में काफी पररवतगन होता हो; (ख) िलयान के प्रकार या प्राथजमक कायग में पररवतगन होता हो; (ग) िलयान के सेवा काल में काफी वृजि होती हो; (घ) उप-जवभािन काफी प्रभाजवत होता हो; और (ङ) िलरोधी और मौसमरोधी सुिृढ़ता काफी प्रभाजवत होतीहो।