e-Gazette statutory gazette instrument · 03 Oct 2025
6637 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY सड़क परिवहन औि िाजमार्ग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 3 अक् तूबर, 2025 सा.का.नन.734(अ).—केन्द्रीय…
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Open source page6637 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY सड़क परिवहन औि िाजमार्ग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 3 अक् तूबर, 2025 सा.का.नन.734(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिधियम, 1956 (1956 का 48) की िारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियोों का प्रयोर् करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरोों का अविारण और सोंग्रहण) धियम, 2008 का और सोंशोिि करिे के धिए धिम्नधिक्तित धियम बिाती है, अर्ागत्:- 1. संनिप्त नाम औि प्रािंभ.- (1) इि धियमोों का सोंधिप् त िाम राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरोों का अविारण और सोंग्रहण) (तृतीय सोंशोिि) धियम, 2025 है। (2) ये 15 िवम्बर, 2025 को िार्ू होोंर्े। 2. राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरोों का अविारण और सोंग्रहण) धियम, 2008 के धियम 6 में- (क) उप-धियम (3) के स्थाि पर धिम्नधिक्तित धियम रिे धकए जाएोंर्े, अर्ागत्:- “(3) इि धियमोों के अिीि फीस का भुर्ताि फास्टैर् या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूधित धकसी अन्य उपकरण के माध्यम से धकया जाएर्ा। सं. 650] नई दिल्ली, िुक्रवार, अक् तूबर 3, 2025/आज वन 11, 1947 No. 650] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 3, 2025/ASVINA 11, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102025-266618 CG-DL-E-03102025-266618 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (3क) यधद धकसी वाहि का उपयोिा, यर्ाक्तस्थधत, धबिा फास्टैर् या धबिा धवधिमान्य, कायगशीि फास्टैर्, फीस प्लाजा में प्रवेश करता है, तो वह धियम 4 के उप-धियम (2) के अिीि उस श्रेणी के वाहि पर िार्ू उपयोिा फीस का दोर्ुिा भुर्ताि करेर्ा: परन्तु यह धक यधद वाहि का उपयोिा, यर्ाक्तस्थधत, धबिा फास्टैर् या धबिा धवधिमान्य, कायगशीि फास्टैर् के, एकि भुर्ताि प्रणािी (यूपीआई) के माध्यम से फीस का भुर्ताि करिे के धवकल्प का ियि करता है, तो वह धियम 4 के उप-धियम (2) के अिीि उस श्रेणी के वाहि पर िार्ू उपयोिा फीस का 1.25 र्ुिा भुर्ताि करेर्ा । स्पष्टीकिण:- यधद धियम 4 के उप-धियम (2) के अिुसार धकसी धवशेष श्रेणी के वाहि के धिए उपयोिा फीस एक सौ रुपये है और यधद वह वाहि, यर्ाक्तस्थधत, धबिा फास्टैर् या धबिा धवधिमान्य, कायगशीि फास्टैर् के, फीस प्लाजा में प्रवेश करता है, तो उस वाहि का उपयोिा, उपयोिा फीस का दो र्ुिा (अर्ागत् दो सौ रुपये िकद) का भुर्ताि करेर्ा और यधद उस वाहि का उपयोिा एकि भुर्ताि प्रणािी (यूपीआई) के माध्यम से फीस का भुर्ताि करिे के धवकल्प का ियि करता है, तो वह 1.25 र्ुिा (अर्ागत् केवि एक सौ पच्चीस रुपये) का भुर्ताि करेर्ा। (3ि) उप-धियम (3क) में अोंतधवगष्ट् धकसी बात के होते हुए भी, यधद धवधिमान्य, कायगशीि फास्टैर् वािे वाहि का उपयोिा, धजसके धिोंक धकए र्ए िाते में पयागप्त राधश है, फीस प्लाजा पार करते समय इिेक्ट्रॉधिक टोि सोंग्रहण अवसोंरििा की िराबी के कारण फास्टैर् के माध्यम से उपयोिा फीस का भुर्ताि िहीों कर पाता है, तो उस वाहि उपयोिा को धबिा धकसी उपयोिा फीस के फीस प्लाजा पार करिे की अिुमधत होर्ी और उस िेिदेि के धिए शून्य-िेिदेि रसीद जारी की जाएर्ी।"; (ि) उप-धियम (5) के स्थाि पर धिम्नधिक्तित उप-धियम रिा जाएर्ा, अर्ागत्:- “(5) केन्द्रीय सरकार या धिष्पादि प्राधिकारी या ररयायतग्राही, यर्ाक्तस्थधत, उप-धियम (3क) और धियम 10 के अिीि फीस प्राप्त करते समय, वाहि के उपयोिा को एक रसीद जारी करेर्ा, धजसमें फीस की प्राक्तप्त की तारीि और समय, कुि प्राप्त राधश और उस वाहि की श्रेणी का धवधिधदगष्ट् होर्ी धजसके धिए फीस प्राप्त धकया र्या है।“ [फा. सं. एच-25016/03/2025-टोल/ई-252204] महमूि अहमि, अपर सजचव निप्पण:- मूि धियम भारत के राजपत्र, असािारण, भार् II, िोंड 3, उप-िोंड (i) में अधिसूििा सोंख्या सा.का.धि. 838 (अ), धदिाोंक 5 धदसोंबर, 2008 द्वारा प्रकाधशत धकए र्ए र्े और अधिसूििा सोंख्या सा.का.धि. 437 (अ), धदिाोंक 1 जुिाई 2025 द्वारा अोंधतम सोंशोधित धकए र्ए र्े। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION New Delhi, the 3rd October, 2025 G.S.R. 734(E).–––In exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, namely: – 1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) (Third Amendment) Rules, 2025. (2) They shall come into force on the 15th day of November, 2025. 2. In the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, in rule 6– (a) for sub-rule (3), the following rules shall be substituted, namely: – “(3) The fee under these rules shall be paid through FASTag or any other device notified by the Central Government. (3A) If the user of a vehicle enters a fee plaza without a FASTag or a valid, functional FASTag, as the case may be, he shall pay two times of the user fee applicable to that category of vehicle under sub-rule (2) of rule 4: