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7176 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY सड़क परिवहन औि िाजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 27 अक् तूबर, 2025 सा.का.जन. 795(अ).–– राष्ट…
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Open source page7176 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY सड़क परिवहन औि िाजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 27 अक् तूबर, 2025 सा.का.जन. 795(अ).–– राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोडड जनयम, 2025 का प्रारूप, मोटर यान अजधजनयम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेजक्षत, भारत सरकार के सड़क पररवहन और रािमागड मंत्रालय की अजधसूचना सा.का.जन.480(अ), तारीख 18 िुलाई, 2025 भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड (3), उप-खंड (i) द्वारा प्रकाजित दकया गया था, जिससे उससे प्रभाजवत होने वाले संभाव् य व्यजियों से उि अजधसूचना वाले रािपत्र की प्रजतयां िनता को उपलब्ध कराए िाने की तारीख से तीस दिन की अवजध समाप्त होने से पहले आक्षेप और सुझाव आमंजत्रत दकए िा सकें; और उि रािपत्र अजधसूचना की प्रजतयां िनता को 18 िुलाई, 2025 को उपलब्ध करा िी गई थीं; और उि प्रारूप जनयमों के संबंध में िनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से जवचार दकया गया है; अत: अब, केंरीय सरकार, मोटर यान अजधजनयम, 1988 (1988 का 59) की धारा 215ख की उप-धारा (1) और धारा 215ग की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खंड (ग) और (ड.) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, सड़क पररवहन और रािमागड मंत्रालय की भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड (3), उपखंड (ii) में का.आ. 3627(अ), तारीख 3 जसतंबर, 2021 के अधीन प्रकाजित अजधसूचना और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोडड जनयम, 2021 का, उन सं. 711] नई दिल्ली, मंगलवार, अक् तूबर 28, 2025/ कार्तडक 6, 1947 No. 711] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 28, 2025/ KARTIKA 6, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102025-267201 CG-DL-E-28102025-267201 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] बातों के जसवाए अजधक्ांत करते हुए जिन्द्हें ऐसे अजधक्मण से पूवड दकया गया है या करने का लोप दकया गया है, जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अथाडत्:- 1. संजक्षप्त िीर्डक और प्रारंभ.- (1) इन जनयमों का संजक्षप्त नाम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोडड जनयम, 2025 है। (2) ये रािपत्र में इनके प्रकािन की तारीख को प्रवृत् त होंगे। 2. पररभार्ाएं- (1) इन जनयमों में, िब तक दक संिभड से अन्द्यथा अपेजक्षत न हो,- (क) “अजधजनयम” से मोटर यान अजधजनयम, 1988 (1988 का 59) अजभप्रेत है; (ख) “बोडड” से अजधजनयम के जनयम 3 के उप-जनयम (1) के अधीन गरित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोडड अजभप्रेत है; (ग) “अध्यक्ष” से बोडड का अध्यक्ष अजभप्रेत है; (घ) “सिस्ट्य” से बोडड का कोई सिस्ट्य अजभप्रेत है। (2) उन िब्िों और पिों के, िो इसमें प्रयुि हैं और पररभाजर्त नहीं हैं, दकन्द्तु अजधजनयम में पररभाजर्त हैं, क्मि: वही अथड होंगे, िो उनके उस अजधजनयम में हैं। 3. बोडड का गिन.- (1) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोडड का गिन करती है और यह जनम्नजलजखत सिस्ट्यों से जमलकर बनेगा, अथाडत् :- (क) केंरीय सरकार द्वारा जनयुि दकया िाने वाला अध्यक्ष िो, योग्य, जनष्ठावान और प्रजतजष्ठत व्यजि हो,जिसके पास रािमागड इंिीजनयररंग, सड़क सुरक्षा, जवजध, यातायात प्रबंधन और जवजनयमन, ऑटोमोबाइल इंिीजनयररंग या लोक प्रिासन का जविेर् ज्ञान या अनुभव हो, िो केंरीय सरकार की राय में, बोडड के जलए अजधजनयम के अधीन इसके कृत्यों के जनष्पािन और इसके उद्देश्यों को पूणड करने के जलए उपयुि है; (ख) केंरीय सरकार द्वारा जनयुि दकए िाने वाले राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रिासनों के छह सिस्ट्य, िो पररवहन आयुि या यातायात प्रबंधन के प्रभारी अपर पुजलस महाजनिेिक की पंजि से नीचे के न हो-पिेन; (ग) केंरीय सरकार द्वारा जनयुि दकए िाने वाले सड़क पररवहन और रािमागड मंत्रालय के कोई िो प्रजतजनजध, िो अपर महाजनिेिक (एडीिी) की पंजि से नीचे के न हो-पिेन; (घ) केंरीय सरकार द्वारा जनयुि दकए िाने वाले भारतीय राष्ट्रीय रािमागड प्राजधकरण के कोई िो प्रजतजनजध, िो भारतीय राष्ट्रीय रािमागड प्राजधकरण में सिस्ट्य के पि से नीचे के न हो-पिेन; (ङ) केंरीय सरकार द्वारा जनयुि दकए िाने वाले राष्ट्रीय रािमागड और अवसंरचना जवकास जनगम जलजमटेड (एनएचआईडीसीएल) का कोई प्रजतजनजध, िो एनएचआईडीसीएल में जनिेिक के पंजि से नीचे का न हो-पिेन; (च) केंरीय सरकार द्वारा जनयुि दकए िाने वाले पांच से अन्द्यून ककंतु सात से अनजधक सिस्ट्य, जिनके पास सड़क सुरक्षा, जवजध, नागररक समाि कायड, यातायात प्रबंधन और जवजनयमन, ऑटोमोबाइल इंिीजनयररंग या लोक प्रिासन का जविेर् ज्ञान या अनुभव हो, (छ) केन्द्रीय सरकार, सड़क पररवहन और रािमागड मंत्रालय का कोई प्रजतजनजध िो संयुि सजचव की पंजि से नीचे का न हो, बोडड का पिेन सिस्ट्य सजचव होगा। परंतु केन्द्रीय सरकार खंड (ख) के अधीन िजियों का प्रयोग करते हुए, यह सुजनजित करेगी दक सिस्ट्य िेि के सभी भौगोजलक क्षेत्रों से जलए िाएं। (2) दकसी व्यजि को तब तक अध्यक्ष जनयुि नहीं दकया िाएगा िब तक दक वह पैंतालीस वर्ड की आयु प्राप्त न कर ले और उसे उप-जनयम (1) के खंड (क) में उजल्लजखत दकसी भी क्षेत्र में कम से कम पंरह वर्ड का अनुभव न हो।