e-Gazette statutory gazette instrument · 09 Oct 2025
6762 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पर्ाावरण वन एवं िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् अजधसूचना नई दिल्ली, 8 अक् तूबर, 2025 सा.का.जन.739(अ).–…
Official record
Open source page6762 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पर्ाावरण वन एवं िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् अजधसूचना नई दिल्ली, 8 अक् तूबर, 2025 सा.का.जन.739(अ).––ऊिाा संरक्षण अजधजनर्म, 2001 (2001 का 52) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अजधजनर्म कहा गर्ा है) की धारा 14(कक) के अधीन बाध् र्कारी संस्ट् थाएं िो काबान क्रेजडट रेडडंग स्ट् कीम की आवश् र्कताओं को पूरा करती हैं, को काबान क्रेजडट प्रमाण-पत्र िारी करने का उपबंध करने हेतु: और केन्द्रीर् सरकार ने अजधजनर्म की धारा 14 के खंड (ब) द्वारा प्रित्त िजक्तर्ों के अधीन, काबान क्रेजडट व् र्ापार र्ोिना, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त र्ोिना कहा गर्ा है) को का.आ. 2825(अ) तारीख 28 िून 2023 के द्वारा अजधसूजचत दकर्ा है; और ऊिाा िक्षता ब्र्ूरो और राष्ट्रीर् संचालन सजमजत की जसफाररिों के आधार पर जवद्युत मंत्रालर् द्वारा र्था जसफाररि की गई उक्त र्ोिना के अनुपालन तंत्र के अधीन, पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् द्वारा बाध् र्कारी संस्ट्थाओं के जलए ग्रीनहाउस गैसों के उत्सिान तीव्रता लक्ष्र्ों को अजधसूजचत दकर्ा िाना है; और इस प्रर्ोिन के जलए, ग्रीनहाउस गैस उत्सिान तीव्रता लक्ष्र् जनर्म, 2025, का प्रारूप भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अजधसूचना संखर्ांक सा.का.जन. 234(अ), तारीख 16 अप्रैल, 2025 द्वारा सभी व्यजक्तर्ों से आक्षेप और सुझाव आमंजत्रत करने हेतु प्रकाजित दकर्ा गर्ा था; और केन्द्रीर् सरकार द्वारा सभी आक्षेप और सुझाव सम्र्क रूप से प्राप्त कर जलए गए हैं और उन पर जवचार कर जलर्ा गर्ा है; सं. 655] नई दिल्ली, बुधवार, अक् तूबर 8, 2025/आजश् वन 16, 1947 No. 655] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 2025/ASVINA 16, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102025-266804 CG-DL-E-09102025-266804 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अतः अब, केन्द्रीर् सरकार पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रित्त िजक्तर्ों का प्रर्ोग करते हुए, जनम्नजलजखत जनर्म बनाती है, अथाात्: - 1. संजक्षप्त नाम और प्रारंभ - (क) इन जनर्मों का संजक्षप्त नाम ग्रीनहाउस गैस उत्सिान तीव्रता लक्ष्र् जनर्म, 2025 है। (ख) र्े रािपत्र में इनके प्रकािन की तारीख को प्रवृत् त होंगे। 2. पररभाषाएं - (1) इन जनर्मों में, िब तक दक संिभा से अन्द्र्था अपेजक्षत न हो,- (क) "बैंक्ड" से संबंजधत अनुपालन वषा के जलए अनुपालन पूरा होने के पश्चात दकसी बाध् र्कारी इकाई के पास िेष काबान क्रेजडट प्रमाणपत्रों की संखर्ा अजभप्रेत है; (ख)"अनुपालन वषा" से इन जनर्मों के साथ संलग्न अनुसूची के स्ट्तंभ (5) में र्था जवजनर्िाष्ट जवत्तीर् वषा अजभप्रेत है; (ग)"ग्रीनहाउस गैस उत्सिान तीव्रता लक्ष्र्" से इन जनर्मों के साथ संलग्न अनुसूची के स्ट्तंभ (5) में र्था जवजनर्िाष्ट प्रजत समतुल्र् आउटपुट र्ा उत्पाि में tCO2e के संिभा में लक्ष्र् अजभप्रेत है; (घ)"अनुसूची" से इन जनर्मों के साथ संलग्न अनुसूची अजभप्रेत है। (2) इसमें प्रर्ुक्त ऐसे िब् ि और पि और िो अपररभाजषत हैं, दकन्द्तु पर्ाावरण संरक्षण अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29), ऊिाा संरक्षण अजधजनर्म, 2001 (2001 का 52), जवद्युत अजधजनर्म, 2003 (2003 का 36) और काबान क्रेजडट व् र्ापार र्ोिना, 2023 में पररभाजषत हैं, के क्रमिः वही अथा होंगे िो उन अजधजनर्मों में और उक्त स्ट्कीम के अधीन उनके जलए जनर्िाष्ट हैं। 3. ग्रीनहाउस गैसों के उत्सिान तीव्रता लक्ष्र् - (1) ग्रीनहाउस गैसों के उत्सिान तीव्रता लक्ष्र्ों की गणना उक्त र्ोिना के अधीन र्था उपबंजधत जवस्ट्तृत प्रदक्रर्ा में वर्णात पद्धजत के अनुसार की िाएगी। (2) जनर्िाष्ट प्रक्षेप पथ अवजध के जलए ग्रीनहाउस गैसों के उत्सिान तीव्रता लक्ष्र् वे होंगे िो अनुसूची में दिए गए हैं। 4. बाध् र्कारी संस्ट्थाओं के िाजर्त् व - बाध् र्कारी संस्ट्था जनम्नजलजखत कार्ा करेगी, -(1) अनुसूची के अनुसार संबंजधत अनुपालन वषा में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सिान तीव्रता लक्ष्र्ों को प्राप्त करना; (2) उक्त र्ोिना के पैरा 11 और जवस्ट्तृत प्रदक्रर्ा के अधीन अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सिान तीव्रता लक्ष्र् को पूरा करना; (3) ग्रीनहाउस गैसों के उत्सिान तीव्रता लक्ष्र् के अनुपालन में कमी के समतुल्र् बैंक काबान क्रेजडट प्रमाण पत्र र्ा संबंजधत अनुपालन वषा में क्रर् दकर्े गए काबान क्रेजडट प्रमाण पत्र को अभ् र्पाण करना; (4) भारतीर् काबान बािार अवसंरचना के अधीन पोटाल पर रजिस्ट्टर कराना; (5) र्ोिना के अधीन जवस्ट्तृत प्रदक्रर्ा में जनधााररत रीजत में से सभी िस्ट्तावेि प्रस्ट्तुत करना: स्ट्पष्टीकरण: िंकाओं को िूर करने के जलए, र्ह स्ट्पष्ट दकर्ा िाता है दक बाध् र्कारी संस्ट्थाएं िस्ट्तावेि प्रस्ट्तुत करने में जवफल रहती हैं, तो कमी की गणना इन जनर्मों के पैरा 5 के अधीन सूत्र में र्था उपबंजधत क्रर् दकए िाने वाले काबान क्रेजडट प्रमाण पत्र के रूप में की िाएगी, िहां प्राप्त ग्रीनहाउस गैस उत्सिान तीव्रता को आधारभूत ग्रीनहाउस गैस उत्सिान तीव्रता के रूप में माना िाएगा; 5. काबान क्रेजडट प्रमाण पत्र िारी करना - (1) ब्र्ूरो, र्ोिना के पैरा 5 के उप-पैरा 2 के खंड (ग) के अनुसार काबान क्रेजडट प्रमाण पत्र िारी करेगा। (2) उक्त र्ोिना के अधीन बाध् र्कारी संस्ट्थाओं को िारी दकए िाने वाले काबान क्रेजडट प्रमाणपत्र जनम्नजलजखत सूत्र के अनुसार जनधााररत दकए िाएंगे, अथाात्,- (उस अनुपालन वषा के जलए ग्रीनहाउस गैस के उत्सिान की तीव्रता का लक्ष्र् - उस अनुपालन वषा में प्राप्त ग्रीनहाउस गैसों के उत्सिान की तीव्रता) उस अनुपालन वषा में उत्पादित समतुल्र् उत्पाि की इकाई से गुणा करने पर संबंजधत अनुपालन वषा के जलए िारी दकए िाने वाले काबान क्रेजडट प्रमाणपत्रों की संखर्ा के बराबर होती है; (3) उक्त र्ोिना के अधीन कमी को पूरा करने के जलए बाध् र्कारी संस्ट्थाओं द्वारा क्रर् दकए िाने वाले काबान क्रेजडट प्रमाणपत्रों की संखर्ा जनम्नजलजखत सूत्र के अनुसार जनधााररत की िाएगी, अथाात्,-