e-Gazette statutory gazette instrument · 30 Oct 2025
7022 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवधधन और आंतररक व्यापार जवभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 17 अक् तू…
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Open source page7022 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवधधन और आंतररक व्यापार जवभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 17 अक् तूबर, 2025 सा.का.जन. 768(अ).— केन्द्रीय सरकार, बॉयलर अजधजनयम, 2025 (2025 का 12) की धारा 39 की उपधारा (2) के खंड (ि), (झ) और (ञ) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए और बॉयलर अपील जनयम, 2013 का अजधक्रमण करते हुए, उन बातों के जसवाय जिन्द्हें ऐसे अजधक्रमण के पूवध दकया गया है या करने का लोप दकया गया है, जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अर्ाधत:- 1.संजिप्त नाम और प्रारंभ. -(1) इन जनयमों का संजिप्त नाम बॉयलर (अपील और पुनरीिण) जनयम, 2025 है। (2) ये रािपत्र में प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 2. पररभाषाएं- (1) इन जनयमों में िब तक दक संिभध से अन्द्यर्ा अपेजित न हो- (क) "अजधजनयम" से बॉयलर अजधजनयम, 2025 (2025 का 12) अजभप्रेत है; (ख) "अपील प्राजधकारी" से जनयम 3 के अंतगधत अपील प्राजधकारी अजभप्रेत है; सं. 684] नई दिल्ली, बुधवार, अक् तूबर 22, 2025/आज वन 30, 1947 No. 684] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2025/ASVINA 30, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102025-267143 CG-DL-E-30102025-267143 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ग) "पुनरीिण प्राजधकारी" से जनयम 3 के अंतगधत पुनरीिण प्राजधकारी अजभप्रेत है; (2) उन िब्िों और पिों के, िो इन जनयमों में प्रयुि हैं, और पररभाजषत नहीं हैं, ककंतु अजधजनयम में पररभाजषत हैं, वही अर्ध होंगे िो उस अजधजनयम में हैं। 3. अपील प्राजधकारी और पुनरीिण प्राजधकारी- अजधजनयम की धारा 25 और 26 के प्रयोिन के जलए तकनीकी सलाहकार अपील प्राजधकारी और पुनरीिण प्राजधकारी होगा। 4. अपील- (1) अजधजनयम की धारा 25 की उपधारा (1) और (2) के अधीन, यर्ाजस्ट्र्जत, मुख्य जनरीिक या जनरीिण प्राजधकारी द्वारा पाररत दकसी आिेि से व्यजर्त कोई भी व्यजि, ऐसे आिेि की प्राजप्त से तीस दिन की अवजध के भीतर, प्ररूप- 1 में अपील प्राजधकारी को अपील फाइल कर सकेगा। (2) िहां उपजनयम (1) में जवजनर्िधष्ट अवजध की समाजप्त के पश्चात अपील फाइल की िाती है, वहां उसके सार् एक आवेिन संलग्न दकया िाएगा, जिसके सार् एक िपर्-पत्र होगा जिसमें अपीलार्ी द्वारा उन तथ्यों का उल्लेख दकया िाएगा, जिनसे अपील प्राजधकारी को यह संतुजष्ट हो सके दक जवजहत अवजध के भीतर अपील फाइल न करने का उसके पास पयाधप्त कारण र्ा। (3) उपजनयम (1) के अधीन फाइल अपील के सार् जनम्नजलजखत िस्ट्तावेि संलग्न दकए िाएंगे- (क) मुख्य जनरीिक के उस आिेि की प्रजतजलजप जिसके जवरुद्ध अपील फाइल की गई है; या (ख) जनरीिण प्राजधकारी का अस्ट्वीकृजत आिेि; और (ग) ऐसे िस्ट्तावेि, िो अपील में उजल्लजखत अपील के आधारों के समर्धन में आवयक हों। 5. अपील प्रस्ट्तुत करना- कोई अपील या तो व्यजिगत रूप से या स्ट्पीड पोस्ट्ट या ई-मेल द्वारा अपील प्राजधकारी को प्रस्ट्तुत की िा सकेगी। 6. िुल्क - (1) प्रत्येक अपील के सार् 5000/- रुपए (पांच हिार रुपए मात्र) का िुल्क “आहरण तर्ा संजवतरण अजधकारी, उद्योग संवधधन और आंतररक व्यापार जवभाग” के पि में दकसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से आहररत और नई दिल्ली में िेय रेखांदकत जडमांड ड्राफ्ट के रूप में अर्वा भारत कोष पोटधल www.bharatkosh.gov.in के माध्यम से िमा करना होगा। (2) पावती पची अपील के सार् संलग्न करनी होगी। 7. अपील की सुनवाई की तारीख और स्ट्र्ान- (1) अपील प्राजधकारी अपील प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर अपील की सुनवाई की तारीख जनयत करेगा। (2) अपील प्राजधकारी पिकारों को सुनवाई की तारीख से अवगत कराएगा और अपील की सुनवाई से पूवध अपील की एक प्रजत प्रजतवािी को भेिेगा। 8. अपील की सुनवाई. - (1) सुनवाई के जलए जनयत तारीख पर या दकसी अन्द्य तारीख पर, जिस तारीख तक सुनवाई स्ट्र्जगत की िा सकेगी, अपीलार्ी को अपील के समर्धन में सुना िाएगा और दफर अपील प्राजधकारी, यदि आवयक हो, तो प्रजतवािी को सुनेगा, और ऐसे मामले में अपीलार्ी उत्तर िेने का हकिार होगा और जलजखत बहस के सार्-सार् मौजखक प्रस्ट्तुजतयां भी िी िा सकेंगी, िो अपील प्राजधकारी द्वारा अवधाररत समय-सीमा के अधीन होंगी। (2) यदि अपीलार्ी सुनवाई के जलए जनयत तारीख पर उपजस्ट्र्त होने में जवफल रहता है, तो अपील प्राजधकारी अपने जववेकानुसार, अपील को जनरस्ट्त कर सकेगा या गुण-िोष के आधार पर अपील पर एकपिीय जवजनश्चय िे सकेगा। (3) प्रमाणपत्र प्रिान करने या उसके नवीनीकरण को प्राजधकृत करने वाला कोई भी आिेि, लागू िुल्क के भुगतान के अधीन होगा।