e-Gazette statutory gazette instrument · 02 Aug 2025
5177 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्विजिक जर्तरण मंत्रालय (खाद्य और सार्विजिक जर्तरण जर्भाग) आदेि िई दद…
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Open source page5177 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्विजिक जर्तरण मंत्रालय (खाद्य और सार्विजिक जर्तरण जर्भाग) आदेि िई ददल्ली, 1 अगस्ट्त, 2025 सा.का.जि. 523(अ).— केंद्रीय सरकार, आर्श्यक र्स्ट्तु अजधजियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, र्िस्ट्पजत तेल उत्पाद उत्पादि और उपलब्धता (जर्जियमि) आदेि, 2011 में संिोधि करिे के जलए जिम्नजलजखत आदेि करती है, अर्ावत:- 1. संजिप्त िाम और प्रारंभ.- (1) इस आदेि का संजिप् त िाम र्िस्ट्पजत तेल उत्पाद उत्पादि और उपलब्धता (जर्जियमि) संिोधि आदेि, 2025 है। (2) यह रािपत्र में उसके प्रकािि की तारीख को प्रर्ृत होगा। 2. र्िस्ट्पजत तेल उत्पाद उत्पादि और उपलब्धता (जर्जियमि) आदेि, 2011 (जिसे इसमें इसके पश् चात् उक्त आदेि कहा गया है) में, पैरा 2 के स्ट् र्ाि पर जिम्नजलजखत रखा िाएगा, अर्ावत्:- "2. पररभाषाएं.-(1) इस आदेि में, िब तक दक संदभव से अन्यर्ा अपेजित ि हो,- (क) "अजधजियम" से आर्श्यक र्स्ट्तु अजधजियम, 1955 (1955 का 10) अजभप्रेत है; सं. 480] िई ददल्ली, िुक्रर्ार, अगस्ट् त 1, 2025/श्रार्ण 10, 1947 No. 480] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2025/SHRAVANA 10, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082025-265189 CG-DL-E-02082025-265189 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) "न्यायजिणावयक अजधकारी" से सांजययकीय संग्रहण अजधजियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 15क के अधीि जियुक्त अजधकारी अजभप्रेत है; (ग) "अपीली प्राजधकारी" से सांजययकीय संग्रहण अजधजियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 15ख के अधीि अपीलीय प्राजधकारी अजभप्रेत है; (घ) "जिदेिक (चीिी और र्िस्ट्पजत तेल जिदेिालय)" से इस आदेि के अधीि दकसी या सभी िजक्तयों का प्रयोग करिे के जलए केंद्रीय सरकार द्वारा जियुक्त ऐसा अजधकारी अजभप्रेत है; (ड.) "जिदेिालय" से चीिी और र्िस्ट्पजत तेल जिदेिालय अजभप्रेत है; (च) "सूचिा अिुसूची" से सांजययकीय संग्रहण अजधजियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 2 के खंड (घ) में यर्ा पररभाजषत सूचिा अिुसूची अजभप्रेत है; (छ). "िोडल अजधकारी" से सांजययकीय संग्रहण अजधजियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 2 के खंड (घक) में यर्ा पररभाजषत अजधकारी अजभप्रेत है; (ि). "उत्पादक" से दकसी व्यजक्त या फमव या कंपिी अजभप्रेत है, िो दकसी र्िस्ट्पजत तेल उत्पाद या दकसी जर्लायक- जिष्कर्षवत र्िस्ट्पजत तेल के उत्पादि के कारबार में, या तो अपिे कारखािे में या उसके जिजमत कायवरत दकसी अन्य व्यजक्त के कारखािे में लगा हुआ है; (झ). "रिीस्ट् रीकरण प्रमाणपत्र" से इस आदेि के पैरा 4 के अधीि दकसी उत्पादक को अिुदत् त रजिस्ट् रीकरण अजभप्रेत है। (ञ) "अिुसूची" से इस आदेि के सार् उपाबद्ध अिुसूची अजभप्रेत है; (ट) "र्िस्ट्पजत तेल" से खली या जतलहि या पादप मूल की तेलयुक्त सामग्री से उत्पाददत तेल अजभप्रेत है और जिसमें जललसराइड्स होते हैं; (ठ) "र्िस्ट्पजत तेल उत्पाद" से कोई भी र्िस्ट्पजत तेल अजभप्रेत है, िो अपिे कच्चे रूप में हो, या जिसे दकसी प्रदक्रया िैसे दक जिस्ट्पंदि, अपकेंद्रण, िोधि (सामान् यीकरण सजहत, जर्रंिि अर्व का उपयोग करके जर्रंिि और दुगवन्धीकरण), इंटरजस्ट्रदफकेिि, हाइड्रोििीकरण, प्रभािि, िीत ऋत् र्ि, िल के सार् पायसीकरण या सरकार द्वारा समय-समय पर अजधसूजचत दकसी अन्य प्रदक्रया, सजमजश्रत (दो या अजधक जर्जभन्न प्रकार के र्िस्ट्पजत तेलों का जमश्रण) के अधीि दकया गया हो; (2) इस आदेि में प्रयुक्त दकन्तु पररभाजषत िहीं दकए गए िब्दों और अजभव्यजक्तयों तर्ा आर्श्यक र्स्ट्तु अजधजियम, 1955 (1955 का 10) या खाद्य सुरिा और मािक अजधजियम, 2006 (2006 का 34) या उसके अधीि बिाए गए जियमों या जर्जियमों में पररभाजषत िब्दों एर्ं अजभव्यजक्तयों के र्ही अर्व होंगे िो उन्हें क्रमिः यर्ाजस्ट्र्जत उस अजधजियम या जियमों या जर्जियमों, में ददए गए हैं।” 3. उक्त आदेि में, पैरा 3 के स्ट्र्ाि पर जिम्नजलजखत रखा िाएगा, अर्ावत्:-“3. रजिस्ट् रीकरण.-(1) कोई उत्पादक, िो र्िस्ट्पजत तेल, र्िस्ट्पजत तेल उत्पाद, जर्लायक जिष्कर्षवत तेल का उत्पादि, जर्क्रय हेतु स्ट्टॉक या जर्क्रय हेतु प्रस्ट्तार् करिे का आिय रखता है, उसे अिुसूची-1 में यर्ाजर्जिर्दवष् ट जिदेिक (चीिी और र्िस्ट्पजत तेल जिदेिालय) को आर्ेदि करिा होगा और अिुसूची-2 में यर्ाजर्जिर्दवष्ट रजिस्ट् रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करिा होगा। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (2) जिदेिक (चीिी और र्िस्ट्पजत तेल जिदेिालय) आर्श्यक पूछताछ करिे के पश् चात्, िैसा र्ह उजचत समझे, आर्ेदकों को अिुसूची-2 में यर्ाजर्जिर्दवष्ट रजिस्ट् रीकरण प्रमाण पत्र िारी कर सकते हैं या कारणों को लेखबद्ध करके आर्ेदि को अस्ट्र्ीकार कर सकते हैं। 4. उक्त आदेि के पैरा 4 में,-