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7110 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY जित्त मंत्रालय (रािस्ट्ि जिभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 24 अक् तूबर, 2025 सं. 44/2025–सीमाशुल्क सा.क…
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Open source page7110 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY जित्त मंत्रालय (रािस्ट्ि जिभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 24 अक् तूबर, 2025 सं. 44/2025–सीमाशुल्क सा.का.जन. 782(अ).— सीमा शुल्क अधिधियम, 1962 (1962 का 52) की िारा 25 की उपिारा (1) के साथ पठित धित्त अधिधियम, 2018 (2018 का 13) की िारा 110, धित्त अधिधियम, 2020 (2020 का 12) की िारा 141 और धित्त अधिधियम, 2021 (2021 का 13) की िारा 124 द्वारा प्रदत्त शधियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होिे पर कक ऐसा करिा िनजित में आिश्यक है, इसके द्वारा िीचे दी गई ताधिका के कॉिम (2) में धिर्दिष्ट भारत सरकार के धित्त मंत्रािय (राजस्ि धिभाग) की धिम्नधिधित अधिसूचिाओं को उि ताधिका के कॉिम (3) में संबंधित प्रधिधष्टयों में धिर्दिष्ट सीमा तक संशोधित करती है, अथाित:- ताधिका क्र. सं. अधिसूचिा सं. और कदिांक संशोिि (1) (2) (3) 1. 11/2018 – सीमा शुल्क, कदिांक 2 फरिरी, 2018, उि अधिसूचिा में, सारणी में,- i) क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रधिधष्टयों के स्थाि पर धिम्नधिधित क्रम संख्या और प्रधिधष्टयां प्रधतस्थाधपत की जाएंगी, अथाित:- सं. 698] नई दिल्ली, िुक्रिार, अक् तूबर 24, 2025/ कार्तिक 2, 1947 No. 698] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025/ KARTIKA 2, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-25102025-267116 CG-DL-E-25102025-267116 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] भारत के राजपत्र, असािारण, भाग II, िंड 3, उप- िंड (i) में संख्या सा.का.धि. 114(अ), कदिांक 2 फरिरी, 2018 द्वारा प्रकाधशत (1) (2) 7. उप-शीर्िक 2106 90 के अंतगित आिे िािे सभी माि, अधिसूचिा संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, कदिांक 24 अक्टूबर, 2025 के ताधिका I के क्रम संख्या 67 के अंतगित आिे िािे माि के अधतठरि ii) क्रम संख्या 8ि और उससे संबंधित प्रधिधष्टयों के स्थाि पर धिम्नधिधित क्रम संख्या और प्रधिधष्टयां प्रधतस्थाधपत की जाएंगी, अथाित:- (1) (2) 8ि. टैठरफ मद 8541 42 00, 8541 43 00 या 8541 49 00 के अंतगित आिे िािे सभी सामाि, उि सामािों को छोड़कर धजि पर मूि सीमा शुल्क से छूट का दािा ककया गया है और धिम्नधिधित के तहत अिुमधत दी गई है, अथाित्: - (i) अधिसूचिा संख्या 45/2025 -सीमा शुल्क, कदिांक 24 अक्टूबर, 2025 की ताधिका II की क्रम संख्या 69, 70, 71 और 72; (ii) अधिसूचिा संख्या 24/2005 -सीमा शुल्क, कदिांक 1 माचि, 2005, भारत के राजपत्र में संख्या सा.का.धि. 122(अ), कदिांक 1 माचि, 2005 द्वारा प्रकाधशत। iii) क्रम संख्या 8ग और उससे संबंधित प्रधिधष्टयों के स्थाि पर धिम्नधिधित क्रम संख्या और प्रधिधष्टयां प्रधतस्थाधपत की जाएंगी, अथाित्:- (1) (2) 8ग. शीर्िक 8711 के अंतगित आिे िािे सभी माि, अधिसूचिा संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, कदिांक 24 अक्टूबर, 2025 के ताधिका I के क्रम संख्या 328 और 329 के अंतगित आिे िािे माि के अधतठरि iv) क्रम संख्या 8घ और उससे संबंधित प्रधिधष्टयों के स्थाि पर धिम्नधिधित क्रम संख्या और प्रधिधष्टयां प्रधतस्थाधपत की जाएंगी, अथाित:- (1) (2) 8घ. टैठरफ मद 9028 30 10 के अंतगित आिे िािे सभी माि, अधिसूचिा संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, कदिांक 24 अक्टूबर, 2025 के ताधिका I के क्रम संख्या 389 के अंतगित आिे िािे माि के अधतठरि v) क्रम संख्या 8ङ और उससे संबंधित प्रधिधष्टयों के स्थाि पर धिम्नधिधित क्रम संख्या और प्रधिधष्टयां प्रधतस्थाधपत की जाएंगी, अथाित्:- [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (1) (2) 8ङ. टैठरफ मद 9802 00 00 के अंतगित आिे िािे सभी माि, अधिसूचिा संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, कदिांक 24 अक्टूबर, 2025 के ताधिका I के क्रम संख्या 400 के अंतगित आिे िािे माि के अधतठरि vi) क्रम संख्या 8ज और उससे संबंधित प्रधिधष्टयों के स्थाि पर धिम्नधिधित क्रम संख्या और प्रधिधष्टयां प्रधतस्थाधपत की जाएंगी, अथाित:- (1) (2) 8ज. शीर्िक 9804 के अंतगित आिे िािे सभी माि, अधिसूचिा संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, कदिांक 24 अक्टूबर, 2025 के ताधिका I के क्रम संख्या 404 के अंतगित आिे िािे माि के अधतठरि vii) क्रम संख्या 52 तथा उससे संबंधित प्रधिधष्टयों को हटा कदया जाएगा; viii) क्रम संख्या 54 और उससे संबंधित प्रधिधष्टयों के स्थाि पर धिम्नधिधित क्रम संख्या और प्रधिधष्टयां प्रधतस्थाधपत की जाएंगी, अथाित:- (1) (2) 54. शीर्ि 7110, स्तंभ (3) के अंतगित आिे िािे सभी सामाि, धसिाय - (ए) रोधडयम; (बी) अधिसूचिा 45/2025-सीमा शुल्क, कदिांक 24 अक्टूबर, 2025 की ताधिका I के क्रम संख्या 233 और क्रम संख्या 232 के स्तंभ (3) में मद (क) के अंतगित आिे िािे सामाि