e-Gazette statutory gazette instrument · 23 Jul 2025
4907 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्विजिक जर्तरण मंत्रालय (खाद्य और सार्विजिक जर्तरण जर्भाग) आदेि िई दद…
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Open source page4907 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्विजिक जर्तरण मंत्रालय (खाद्य और सार्विजिक जर्तरण जर्भाग) आदेि िई ददल्ली, 22 िुलाई, 2025 सा.का.जि. 488(अ).— केंद्रीय सरकार, आर्श्यक र्स्ट्तु अजधजियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, लजययत सार्विजिक जर्तरण प्रणाली (जियंत्रण) आदेि, 2015 में और संिोधि करिे के जलए जिम्नजलजखत आदेि बिाती है, अर्ावत्:- 1. संजिप्त िीर्वक और प्रारंभ.- (1) इस आदेि का संजिप्त िाम लजययत सार्विजिक जर्तरण प्रणाली (जियंत्रण) संिोधि आदेि, 2025 है। (2) यह रािपत्र में उसके प्रकािि की तारीख को प्रर्ृत्त होगा। 2. लजययत सार्विजिक जर्तरण प्रणाली (जियंत्रण) आदेि, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक् त आदेि कहा गया है) के खंड 3 में उप-खंड 13 के स्ट्र्ाि पर जिम्नजलजखत उपखंड रखे िाएंगे, अर्ावत:- “(13) राज्य सरकार अपात्र पररर्ारों का लोप करिे या पात्र पररर्ारों को िाजमल करिे के प्रयोिि से पात्र पररर्ारों की सूची का जियजमत पुिर्र्वलोकि करेगी और प्रत् येक पााँच र्र्व में इिकी अजिर्ायव रूप से ई-केर्ाईसी करेगी। सं. 445] िई ददल्ली, मंगलर्ार, िुलाई 22, 2025/आर्ाढ़ 31, 1947 No. 445] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 22, 2025/ASHADHA 31, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072025-264904 CG-DL-E-23072025-264904 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (13क) कोई भी सदस्ट्य अठारह र्र्व की आयु पूरा होिे तक, पृर्क रािि काडव रखिे के जलए पात्र िहीं होगा। (13ख) पााँच र्र्व से कम आयु के बच्चों के जलए आधार संख्या दिव की िाएगी, यदद उपलब्ध हो और पााँच र्र्व की आयु होिे के एक र्र्व के भीतर बच्चों के जलए ई-केर्ाईसी दकया िाएगा।”। 3. उक्त आदेि के,खंड 4 में, उप-खंड (21) के पश्चात्, जिम्नजलजखत उप-खंडअंत:स्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे, अर्ावत:- “(22) राज्य सरकार उि फायदाग्राजहयों के रािि काडव अस्ट्र्ायी रूप से जियोग्य कर देगी, जिन्होंिे जपछले छह मास में अपिी पात्रता का प्रयोग िहीं दकया है, तत्पश्चात, राज्य सरकार रािि काडव का पुिमूवल्यांकि करिे, पात्रता अर्धाररत करिे और समुजचत कारवर्ाई करिे के जलए अगले तीि मास के भीतर िेत्र सत्यापि करके ई-केर्ाईसी करर्ाएगी। (23) राज्य सरकार उि फायदाग्राजहयों को अस्ट्र्ायी रूप से जियोग्य कर देगी, जििकी पहचाि राज्य के अन् दरया बाहर डुप्लीकेट के रूप में की गई है और ऐसे जियोग्य रािि काडों को आर्श्यक दस्ट्तार्ेि और ई-केर्ाईसी प्रदाि करिे के द्वारा उिकी पात्रता को पुि: जर्जधमान्य करिे या साजबत करिे के जलए तीि मास का समय ददया िाएगा। (24) राज्य सरकार रािि काडव िारी करिे के जलए प्रर्म-आर्क प्रर्म-िार्क पद्धजत का उपयोग करेगी और राज्य र्ेब-पोटवल सजहत सार्विजिक डोमेि में एक पारदिी प्रतीिा सूची उपदर्िवत करेगी, जिससे उपयोगकताव र्ास्ट्तजर्क समय में अपिे आर्ेदि की प्राजस्ट्र्जत का पता कर सकेंगे। परंतु दक राज्य सरकार जर्िेर् पररजस्ट्र्जतयों में अजभजलजखत न्यायोजचत्य के सार् समाि के पात्र कमिोर और िरूरतमंद र्गों को प्रार्जमकता दे सकती है।“। [फा. सं. 2-1/2023-पीडी-II] रजर् िंकर, संयुक् त सजचर् रटप्पण: मूल आदेि, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड(i) में संख्या सा.का.जि. 213 (अ), तारीख 20 माचव, 2015 द्वारा प्रकाजित हुआ र्ा और अंजतम बार संख्या सा.का.जि. 43 (अ), तारीख 15 ििर्री, 2024 द्वारा संिोजधत दकया गया र्ा। MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (Department of Food and Public Distribution) ORDER New Delhi, the 22nd July, 2025 G.S.R. 488(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015, namely:- 1. Short title and commencement.- (1) This Order may be called the Targeted Public Distribution System (Control) Amendment Order, 2025. (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette. 2. In the Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015 (hereinafter referred to as the said Order), in clause 3, for sub-clause (13), the following sub-clauses shall be substituted, namely :- “(13) The State Government shall regularly review the list of the eligible households for the purpose of deletion of ineligible households or inclusion of eligible households, and perform mandatory e-KYC every five years. (13a) No member shall be eligible to hold a separate ration card before the completion of eighteen years of age. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (13b) Aadhaar number shall be captured for children below five years of age, if available and e-KYC shall be performed for children within one year after turning five years.”. 3. In the said Order, in clause 4, after sub-clause (21), the following sub-clauses shall be inserted, namely:- “(22) The State Government shall temporarily disable ration cards of beneficiaries who haven't used their entitlements in the last six months, thereafter, the State Government shall conduct e-KYC by conducting field verification within the next three months to re-evaluate the ration card, determine eligibility, and take appropriate action.