e-Gazette statutory gazette instrument · 01 Sept 2025
5817 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY गृह मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 1 जसतम् बर, 2025 सा.का.जन. 596(अ).— केन्द्रीय सरकार, आप्रवास और…
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Open source page5817 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY गृह मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 1 जसतम् बर, 2025 सा.का.जन. 596(अ).— केन्द्रीय सरकार, आप्रवास और जविेजियों जवषयक अजधजनयम, 2025 (2025 का 13) की धारा 30 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, और पासपोर्ट (भारत में प्रवेि) जनयम, 1950, जविेजियों का रजिस्ट्रीकरण जनयम, 1992 और आप्रवास (वाहक िाजयत्व) जनयम, 2007 को उन बातों के जसवाय अजधक्ांत करते हुए, जिन्द्हे ऐसे अजधक्मण से पूवट दकया गया है या करने का लोप दकया गया है, जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अर्ाटत:- अध्याय 1 प्रारंजभक 1. संजिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन जनयमों का संजिप्त नाम आप्रवास और जविेजियों जवषयक जनयम, 2025 है । (2) ये रािपत्र में प्रकािन की तारीख से लागू होंगे । 2. पररभाषाएं.-- (1) इन जनयमों में, िब तक दक संिभट से अन्द्यर्ा अपेजित न हो,-- (क) “अजधजनयम” से आप्रवास और जविेजियों जवषयक अजधजनयम, 2025 (2025 का 13) अजभप्रेत है; सं. 552] नई दिल्ली, सोमवार, जसतम् बर 1, 2025/भार 10, 1947 No. 552] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 1, 2025/BHADRA 10, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092025-265858 CG-DL-E-01092025-265858 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) "बायोमेररक्स सूचना" से दकसी व्यजि का फोर्ो, फफंगर प्प्रंर्, आईररस स्ट्कैन या ऐसी अन्द्य िैजवक जविेषताएं अजभप्रेत हैं, िो केंरीय सरकार द्वारा जवजनर्िटष्ट की िाए; (ग) “रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र” से जनयम 13 के अधीन िारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अजभप्रेत है; (घ) “प्ररूप” से इन जनयमों के सार् संलग्न प्ररूप अजभप्रेत है; (ङ) “जनवास” से भारत में साधारण जनवास स्ट्र्ान अजभप्रेत है । (2) उन िब्िों और पिों के, िो इसमें प्रयुि हैं फकंतु पररभाजषत नहीं हैं, वही अर्ट होगा िो अजधजनयम में उनके हैं । अध्याय 2 आप्रवास से संबंजधत मामले 3. आप्रवास अजधकारी के अन्द्य कायट.- आप्रवास कायों के अजतररि, आप्रवास अजधकारी जनम्नजलजखत अन्द्य कायट भी करेगा, अर्ाटत्:- (क) ऐसे आप्रवास पोस्ट्र् के जलए जनधाटररत मानकों को पूरा करने के जलए आप्रवास पोस्ट्र् पर कायों की जनयजमत रूप से जनगरानी करना; (ख) आप्रवास धोखाधड़ी के मामलों की िांच करना; (ग) आप्रवास मामलों में जवजध प्रवतटन अजभकरणों और अन्द्य जहतधारको के सार् समन्द्वय करना; (घ) आप्रवास से संबंजधत डेर्ाबेस को एकजत्रत करना और बनाए रखना; और (ङ) आप्रवास प्रदक्या से गुिर रहे व्यजियों का मागटििटन और सहायता प्रिान करना । 4. आप्रवास ब्यूरो के अन्द्य कायट.- अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (1) में उपबंजधत कायों के अजतररि, आसूचना ब्यूरो के पयटवेिण के अधीन कायटरत आप्रवास ब्यूरो जनम्नजलजखत कायट भी करेगा, अर्ाटत्:- (क) जविेजियों को रजिस्ट्रीकरण सेवाएं और अन्द्य वीजा संबंधी सेवाएं प्रिान करना; (ख) अजधजनयम के उपबंधों, जनयमों, आिेिों और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए आिेिों को लागू करना; (ग) जविेजियों की पहचान, आवागमन पर जनबंधन और जनवाटसन से संबंजधत मामलों पर राज्य सरकारों या संघ राज्यिेत्र प्रिासनों और अन्द्य अजभकरणों के सार् समन्द्वय करना; (घ) सूचना प्रौद्योजगकी प्रणाजलयों का प्रबंधन करना तर्ा आप्रवास और जविेजियों से संबंजधत मामलों पर डेर्ा का संरिक; और (ङ) आप्रवास और जविेजियों से संबंजधत नीजतगत मामलों पर केंरीय सरकार को सलाह िेना । 5. आप्रवास ब्यूरो के अजधकाररयों की जनयुजि की रीजत.- (1) केन्द्रीय सरकार, आसूचना ब्यूरो के जनिेिक की जसफाररिों पर, आप्रवास ब्यूरो के आयुि की जनयुजि करेगी, िो आसूचना ब्यूरो का एक अजधकारी होगा । (2) आप्रवास ब्यूरो के अजधकारी, िो आसूचना ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए िाएंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा जवजनर्िटष्ट रीजत से जनयुि दकए िाएंगे । 6. आप्रवास ब्यूरो के आयुि के अन्द्य कायट.- आप्रवास ब्यूरो के आयुि में आप्रवास कायों के समग्र पयटवेिण के अजतररि, जनम्नजलजखत अन्द्य कायट जनजहत होंगे, अर्ाटत्:- (क) आप्रवास ब्यूरो के प्रिासन, सतकटता और प्रोजविप्नंग संबंधी मामलें ; (ख) आप्रवास ब्यूरो के जवत्तीय मामलें; और (ग) जनयम 3 और जनयम 4 में जनर्िटष्ट सभी मामलों और कायों की जनगरानी और पयटवेिण। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 अध्याय 3 जविेजियों से संबंजधत मामले 7. अन्द्य यात्रा िस्ट्तावेि िारी करने की ितें.- (1) दकसी भारतीय नागररक को िारी दकया गया कोई अन्द्य यात्रा िस्ट्तावेि पासपोर्ट अजधजनयम, 1967 (1967 का 15) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए जनयमों के अनुरूप होगा । (2) दकसी जविेिी िेि की सरकार के प्राजधकार के अधीन िारी दकया गया कोई अन्द्य यात्रा िस्ट्तावेि, जिसके आधार पर कोई जविेिी भारत में प्रवेि कर सकता है या भारत से होकर पारगमन कर सकता है या भारत में रह सकता है या भारत से बाहर जनकल सकता है, जनम्नजलजखत ितों के अनुरूप होगा, अर्ाटत्: - (क) यह उस िेि की सरकार द्वारा या उसकी ओर से िारी या नवीकृत दकया गया हो जिसका वह व्यजि नागररक है जिससे यह संबंजधत है और इसकी जवजधमान्द्यता अवजध के भीतर हो; (ख) यह दक उस पर उस व्यजि का फोर्ो लगा हो जिससे वह संबंजधत है तर्ा यात्रा िस्ट्तावेि िारी करने वाले प्राजधकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाजणत दकया गया हो; और (ग) उसके पास जनयम 9 में जनर्िटष्ट प्राजधकाररयों द्वारा प्रिान दकया गया उजचत श्रेणी का जवजधमान्द्य वीजा होगा िो जविेजियों को भारत के राज्यिेत्र में प्रवेि करने या पारगमन करने या रहने या जनकास की अनुमजत िेगा। 8. पासपोर्ट िारी करने की ितें.- (1) दकसी भारतीय नागररक को िारी दकया गया भारतीय पासपोर्ट, पासपोर्ट अजधजनयम, 1967 (1967 का 15) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए जनयमों के अनुरूप हो । (2) दकसी जविेिी सरकार के प्राजधकार के अधीन िारी दकया गया कोई पासपोर्ट, जिसके आधार पर कोई जविेिी भारत में प्रवेि कर सकता है या भारत से होकर पारगमन कर सकता है या भारत में रह सकता है या भारत से बाहर जनकल सकता है, जनम्नजलजखत ितों के अनुरूप हो, अर्ाटत्: - (क) यह उस िेि की सरकार द्वारा या उसकी ओर से िारी या नवीकृत दकया गया हो, जिसका वह व्यजि नागररक है, जिससे यह संबंजधत है, और इसकी जवजधमान्द्यता की अवजध के भीतर हो; (ख) इसमें उस व्यजि का फोर्ो लगाया हो जिससे यह संबंजधत है, जिसे पासपोर्ट िारी करने वाले प्राजधकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाजणत दकया हो, जसवाय उन मामलों के िहां पंरह वषट से कम आयु के बच्चे को उसके माता- जपता में से दकसी के पासपोर्ट में सजम्मजलत दकया गया हो; और (ग) उसके पास जनयम 9 में जनर्िटष्ट प्राजधकाररयों द्वारा प्रित्त उजचत श्रेणी का जवजधमान्द्य वीजा हो िो जविेिी को भारत में प्रवेि करने या पारगमन करने या रहने या जनकास की अनुमजत िेता हो, अर्वा नागररकता अजधजनयम, 1955 (1955 का 57) के उपबंधों के अधीन भारत के काडटधारक जविेिी नागररक के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यजियों के पास भारत का जविेिी नागररक काडट हो। (3) उपजनयम (2) के खंड (ग) में अंतर्वटष्ट कोई भी बात जनम्नजलजखत पर या उसके संबंध में लागू नहीं होगी, - (क) िजिण एजियाई िेत्रीय सहयोग संगठन िेिों के नागररकों की कोई भी श्रेणी, िो िजिण एजियाई िेत्रीय सहयोग संगठन िेिों की वीजा छूर् स्ट्कीम या वीजा उिारीकरण स्ट्कीम के अधीन आती है, बिते, उनके पास िजिण एजियाई िेत्रीय सहयोग संगठन िेिों का जवजधमान्द्य वीजा समर्टन और संबंजधत राष्ट्र का पासपोर्ट हो; और (ख) दकसी िेि के नागररक या नागररकों का वगट या कोई भी जविेिी या जविेिी वगट या प्रकार का जविेिी जिसे अजधजनयम की धारा 33 के अधीन पासपोर्ट या अन्द्य यात्रा िस्ट्तावेि और वीजा की आवश्यकता से छूर् िी गई है । 9. वीजा िेने या रद्द करने के जलए प्राजधकृत प्राजधकारी.- (1) दकसी जविेिी को भारत में प्रवेि करने या पारगमन करने या रहने या जनकास की अनुमजत िेने वाला वीजा जनम्नजलजखत प्राजधकाररयों में से दकसी के द्वारा प्रिान दकया िाएगा, अर्ाटत:- (क) केन्द्रीय सरकार में जविेि मंत्रालय, जिसमें जविेि जस्ट्र्त भारतीय जमिन या िूतावास भी सजम्मजलत हैं; या (ख) आप्रवास ब्यूरो । (2) उपजनयम (1) में जनर्िटष्ट प्राजधकारी पासपोर्ट या अन्द्य यात्रा िस्ट्तावेि के आधार पर िारी दकए गए वीजा को रद्द कर या उसकी अवजध कम कर सकते है ।