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4698 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY खान मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 14 िुलाई, 2025 सा.का.जन. 468(अ).—केन्द्रीय सरकार, अपतट क्षेत्र…
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Open source page4698 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY खान मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 14 िुलाई, 2025 सा.का.जन. 468(अ).—केन्द्रीय सरकार, अपतट क्षेत्र खननज (निकास और निननयमन) अनधननयम, 2002 (2003 का 17) की धारा 35 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ननम्ननिक्तखत ननयम बनाती है, अथाात:— अध्याय 1 प्रारंभभक 1. संभिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन ननयमों का संनक्षप्त नाम अपतट क्षेत्र परमाणु खननज संनिया संबंधी अनधकार ननयम, 2025 है। (2) ये ननयम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रिृत्त होंगे। 2. पररभाषाएं.—(1) इन ननयमों में, जब तक नक संदभा से अन्यथा अपेनक्षत न हो,— (क) “अनधननयम” से अपतट क्षेत्र खननज (निकास और निननयमन) अनधननयम, 2002 (2003 का 17) अनभप्रेत है; सं. 425] नई दिल्ली, सोमवार, िुलाई 14, 2025/आषाढ़ 23, 1947 No. 425] NEW DELHI, MONDAY, JULY 14, 2025/ASHADHA 23, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072025-264709 CG-DL-E-16072025-264709 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) "तटीय बािू खननज" का िही अथा होगा जो उसका खान और खननज (निकास और निननयमन) अनधननयम, 1957 (1957 का 67) की प्रथम अनुसूची के भाग ख की िम संख्या 6 में है; (ग) "बोडा" से परमाणु ऊजाा अनधननयम, 1962 (1962 का 33) की धारा 27 के अधीन गनठत परमाणु ऊजाा निननयामक बोडा अनभप्रेत है; (घ) “निभाग” से केन्द्रीय सरकार का परमाणु ऊजाा निभाग अनभप्रेत है; (ङ) “ननदेशािय” से निभाग के अधीन परमाणु खननज खोज एिं अनुसंधान ननदेशािय अनभप्रेत है; (च) "प्ररूप" से इन ननयमों से संिग् न प्ररूप अनभप्रेत है; (छ) "अिैध खनन" से नकसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अनधननयम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेनक्षत संनिया संबंधी अनधकार के नबना नकसी अपतट क्षेत्र में या उस अपतट क्षेत्र की सीमाओं के बाहर ऐसा संनिया संबंधी है नजसके निए संनिया संबंधी अनधकार प्रदान नकया गया है, की गई कोई आिीक्षण संनिया या खोज संबंधी संनिया या उत्पादन संनिया अनभप्रेत है; परंतु, नकसी अनुज्ञक्तप्तधारी या पट्टेदार द्वारा अनुज्ञक्तप्त क्षेत्र या पट्टा क्षेत्र के भीतर अनधननयम की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (त क) के अधीन बनाए गए ननयमों के अिािा नकसी अन्य ननयम का उल्रंघन अिैध खनन नहीं माना जाएगा; (ज) "पट्टा क्षेत्र" से िह क्षेत्र, नजसके निए अनधननयम और उसके अधीन बनाए गए ननयमों के उपबंधों के अनुसार उत्पादन पट्टा प्रदान नकया गया है, अनभप्रेत है; (झ) "अनुज्ञक्तप्त क्षेत्र" से िह क्षेत्र, नजसके निए अनधननयम और उसके अधीन बनाए गए ननयमों के उपबंधों के अनुसार संयुि अनुज्ञक्तप्त प्रदान की गई है, अनभप्रेत है; (ञ) "निनहत पदाथा" से परमाणु ऊजाा अनधननयम, 1962 (1962 का 33) के अधीन निनहत पदाथों की सूची में सक्त मनित खननज अनभप्रेत ह; (ट) "रन-ऑफ-माइन" से पट्टा क्षेत्र के खननजयुि क्षेत्र से डरेनजंग या खनन के बाद प्राप्त प्राकृनतक अिस्था में कच्ची, अप्रसंस्कृत या अपररष्कृत सामग्री अनभप्रेत है; (ठ) "अनुसूची" से इन ननयमों की अनुसूची अनभप्रेत है; और (ड) "परमाणु खननजों के संबंध में प्रारंनभक मूल्य" से परमाणु खननज का िह ग्रेड अनभप्रेत है, जो अयस्क में नननहत निनहत पदाथों के भार के प्रनतशत के रूप में निनननदाष्ट है, जैसा नक परमाणु खननज ररयायत ननयम, 2016 की अनुसूची क में निनननदाष्ट और अनधसूनचत नकया गया है, जो उस निशेष परमाणु खननज के निए प्रारंनभक मूल्य है जो उस रूप में या एक या अनधक खननजों के साथ पाया जाता है; और (2) इन ननयमों में प्रयुि शब्ों और अनभव्यक्तियों के, जो इसमें पररभानषत नहीं ह;, नकन्तु उन शब दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक् त है और पररभानषत नहीं है नक् तु परमाणु ऊजाा अनधननयम, 1962 (1962 का 33) में पररभानषत है, िही अथा होंगे, जो उनके इस अनधननयम या उनके अधीन बनाए गए ननयमों में है। 3. लागु होना.—(1)ये ननयम केिि ऐसे परमाणु खननजों से संनिया संबंधी अनधकारों पर िागू होंगे जो इस रूप में या एक या एक से अनधक अन्य खननजों के साथ पाए जाते ह;, परंतु, ऐसे परमाणु खननजों का ग्रेड परमाणु खननजों के संबंध में प्रारंनभक मूल्य के बराबर या उससे अनधक हो। (2) परमाणु खननजों से संबंनधत संनिया संबंधी अनधकार, जहां अयस्क में नननहत परमाणु खननज का ग्रेड परमाणु खननजों के संबंध में प्रारंनभक मूल्य से कम है, को यथािश्यक पररितानों सनहत, िागू अपतट [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 क्षेत्र संनिया संबंधी अनधकार ननयम, 2024 के उपबंधों द्वारा ननयंनत्रत नकया जाएगा। (3) खननज संसाधनों की निद्यमानता हेतु परमाणु खननजों के संबंध में प्रारंनभक मूल्य के आकिन के अनुसरण में इन ननयमों के िागु होने का अिधारण ननदेशािय द्वारा ननयम 4 के उप-ननयम (5) या ननयम 6 के उप-ननयम (6) या ननयम 7 के उप-ननयम (6) के उपबंधों, जैसा भी मामिा हो, के अनुसार नकया जाएगा । (4) यनद एक या एक से अनधक परमाणु खननज अन्य खननजों के साथ पाए जाते ह;, िेनकन परमाणु खननजों का ग्रेड परमाणु खननजों के संबंध में प्रारंनभक मूल्य से कम है, तो उत्पादन संनिया, प्रसंस्करण या सज्जीकरण से उत्पन्न नकसी भी परमाणु खननज को परमाणु खननजों के संरक्षण के संबंध में निभाग द्वारा जारी ननदेशों और रेनडयोिॉनजकि सुरक्षा के संबंध में बोडा द्वारा जारी ननदेशों के अनुसार कारािाई की जाएगी और उनका ननपटान नकया जाएगा। अध्याय 2 परमाणु खभनजों के भलए अवीिण संभिया या खोज संबंधी संभिया 4. अभधभनयम की धारा 5 की उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन परमाणु खभनजों के भलए अवीिण संभिया या खोज संबंधी संभिया.—(1)अनधननयम की धारा 5 की उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन अनुमनत प्राप्त एजेंनसयां, संनिया संबंधी अनधकार के नबना परमाणु खननजों के निए अिीक्षण संनिया या खोज संबंधी संनिया कर सकती ह; और ऐसी संनियाएं अनुसूची क के अनुपािन में की जाएंगी: परंतु, जहां इस उप-ननयम के अधीन अिीक्षण संनिया या खोज संबंधी संनिया की जानी हो, िहां ऐसी संनियाएं करने की इच्छुक एजेंनसयां, अिीक्षण संनिया या खोज संबंधी संनिया के निए अपेनक्षत क्षेत्र और अिनध के ब यौरा सनहत प्रशासननक प्रानधकारी को अनुरोध प्रतुतुत करेंगी। (2) प्रशासननक प्रानधकारी, निभाग के साथ पूिा परामशा करके, अनुरोध प्राप्त होने के तीस नदन की अिनध के भीतर राजपत्र में अनधसूचना जारी करेगा। (3) अनधसूचना जारी होने पर, प्रशासननक प्रानधकारी नकसी अन्य व्यक्ति या एजेंसी को उस क्षेत्र या उसके नकसी भाग के निए कोई संनिया संबंधी अनधकार नहीं देगा नजसके संबंध में अनधसूचना जारी की गई है। (4) उप-ननयम (1) के अधीन अिीक्षण संनिया या खोज संबंधी संनिया के पूरा होने पर, ऐसी संनियाएं करने िािी एजेंसी अनुसूची क में निनननदाष्ट प्रारूप में निभाग, ननदेशािय और प्रशासननक प्रानधकारी को अपने ननष्कषों की भूिैज्ञाननक ररपोटा प्रतुतुत करेगी। (5) उप-ननयम (4) के अधीन भूिैज्ञाननक ररपोटा प्राप्त होने पर ननदेशािय परमाणु खननजों के संबंध में प्रारंनभक मूल्य सनहत उस क्षेत्र में परमाणु खननजों के ग्रेड की तुिना करेगा जहां अिीक्षण संनिया या खोज संबंधी संनिया की गई है और, यनद— (क) परमाणु खननजों का ग्रेड परमाणु खननजों के संबंध में प्रारंनभक मूल्य से कम है, तो ननदेशािय भूिैज्ञाननक ररपोटा की एक प्रनत के साथ एक निक्तखत सूचना केंद्रीय सरकार को प्रदान करेगा, जो अनधननयम की धारा 8, धारा 12 या धारा 13 के अनुसार, और इसके अधीन बनाए गए ननयमों के अनुसार ऐसे क्षेत्र पर संनिया संबंधी अनधकार प्रदान कर सकता है: परंतु, खोज संबंधी संनियाओं या उत्पादन संनियाओं के दौरान ननष्कनषात परमाणु खननजों को परमाणु खननजों के संरक्षण के संबंध में निभाग द्वारा जारी ननदेशों और रेनडयोिॉनजकि