e-Gazette statutory gazette instrument · 31 Dec 2025
8844 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY श्रम एवं रोजगार मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2025 सा.का.नन. 936(अ).—जबकि, संसि द्वार…
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Open source page8844 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY श्रम एवं रोजगार मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2025 सा.का.नन. 936(अ).—जबकि, संसि द्वारा मजिूरी संदिता, 2019 (2019 िा 29) (उक्त संदिता) लागू किए जाने िे बािs, मजिूरी संदिता (िेंद्रीय) ननयम, 2020 िा मसौिा भारत िे राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में अधधसूचना संख्या सा.िा.नन. 432(अ), दिनांि 7 जुलाई, 2020 िे तित प्रिाशित किया गया था, जजसमें उक्त संदिता िी धारा 67 िे तित आवश्यि आपत्तियां और सुझाव आमंत्रत्रत किए गए थे; और जबकि, भारत िे राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रिाशित अधधसूचना संख्या िा.आ. 4604 (अ), दिनांि 18 दिसंबर 2020 और िा.आ. 5322 (अ), दिनांि 21 नवंबर, 2025 िे तित, उक्त संदिता िे सभी उपबंधों िो लागू िर दिया गया िै। सं. 850] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम् बर 30, 2025/पौष 9, 1947 No. 850] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2025/PAUSHA 9, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122025-268946 CG-DL-E-31122025-268946 सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122025-268946 CG-DL-E-31122025-268946 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] और जबकि, िेंद्रीय सलाििार बोडड िे गठन से संबंधधत उपबंधों िो 18 दिसंबर, 2020 िो लागू किए जाने िे आलोि में, मजिूरी संदिता (िेंद्रीय सलाििार बोडड) ननयम, 2021 िो 1 माचड, 2021 िो अलग से प्रिाशित किया गया था। अब इसशलए, ननम्नशलखखत मसौिा ननयम, जजन्िें सामान्य खंड अधधननयम, 1897 (1897 िा 10) िी धारा 24 िे साथ पदठत िेंद्र सरिार मजिूरी संदिता, 2019 (2019 िा 29) िी धारा 67 द्वारा प्रिि िजक्तयों िे प्रयोग िरते िुए बनाने िा प्रस्ताव िरती िै और ननम्नशलखखत िे स्थान पर– (i) मजिूरी संिाय (िायडत्तवधध) ननयम, 1937; (ii) मजिूरी संिाय (नामांिन) ननयम, 2009; (iii) न्यूनतम मजिूरी (िेंद्रीय) ननयम, 1950; (iv) न्यूनतम मजिूरी (िेंद्रीय सलाििार बोडड) ननयम, 2011; (v) त्तवशभन्न श्रम िानून ननयम, 2017 िे अंतगडत रजजस्टर रखने िे सिज अनुपालन में, जजस सीमा ति समान पाररश्रशमि अधधननयम, 1976(1976 िा 25) िी धारा 13, न्यूनतम मजिूरी अधधननयम, 1948(1948 िा 11) िी धारा 29 और धारा 30 तथा मजिूरी संिाय अधधननयम, 1936 (1936 िा 4) द्वारा प्रिि िजक्तयों िा प्रयोग िरते िुए ये ननयम बनाए गए िैं और तद्नुसार इन्िें लागू किया गया िै; (vi) बोनस संिाय ननयम,1975; (vii) समान पाररश्रशमि ननयम, 1976; और (viii) समान पाररश्रशमि ननयम, 1991 संबंधी िेंद्रीय सलाििार सशमनत; (ix) मजिूरी संिाय (प्रकिया) अनुसूधचत ननयोजनों िो लागू िरने िे शलए ननयत, 1962; (x) मजिूरी संिाय (खान) ननयम, 1956; (xi) अत्तवतररत मजिूरी भुगतान (खान) ननयम, 1989; (xii) मजिूरी संिाय (िवाई पररविन सेवाएँ) ननयम, 1968; (xiii) अत्तवतररत मजिूरी भुगतान (िवाई पररविन सेवाएँ) ननयम, 1988; (xiv) मजिूरी संिाय (रेलवे) ननयम, 1938; (xv) मजिूरी संिाय (राष्ट्रीय रक्षा िोष और रक्षा बचत योजना िे शलए िटौनतयाँ) ननयम, 1972; (xvi) मजिूरी संिाय (अनतररक्त िटौनतयों िी वसूली िा तरीिा) ननयम, 1966; (xvii) मजिूरी संदिता (िेंद्रीय सलाििार बोडड) ननयम, 2021; और (xviii) मजिूरी संदिता (िेंद्रीय सलाििार बोडड) संिोधन ननयम, 2025; िेंद्र सरिार द्वारा मजिूरी संिाय अधधननयम, 1936 (1936 िा 4), न्यूनतम मजिूरी अधधननयम, 1948 (1948 िा 11), बोनस संिाय अधधननयम, 1965 (1965 िा 21) और समान पाररश्रशमि अधधननयम, 1976 (1976 िा 25) द्वारा प्रिि िजक्तयों िा प्रयोग िरते िुए बनाए गए ननयम, जैसा भी मामला िो, जजन्िें मजिूरी संदिता, 2019 िी धारा 69 द्वारा ननरस्त किया गया िै, शसवाय उन मामलों िे जो ऐसे ननरस्त िोने से पिले किए गए या निीं किए गए थे, उन्िें उक्त धारा 67 िे उप-धारा (1) िे अनुसार, सभी प्रभात्तवत िोने वाले व्यजक्तयों िी जानिारी िे शलए यिाँ सूधचत किया जाता िै और यि सूचना िी जाती िै कि उक्त मसौिा अधधसूचन पर उस तारीख से पैंतालीस दिनों िी अवधध समाप्त िोने िे बाि त्तवचार किया जाएगा, जजस तारीख िो इस अधधसूचना िे साथ सरिारी राजपत्र िी प्रनतयां जनता िो उपलब्ध िराई जाएंगी; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 यदि िोई आपत्ति या सुझाव िो, तो उसे श्री ननतेि भसीन, अवर सधचव (wagecell@nic.in), भारत सरिार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम िजक्त भवन, रफी मागड, नई दिल्ली-110001 िो भेजा जा सिता िै। उक्त मसौिा अधधसूचना िे संबंध में ऊपर बताई गई अवधध समाप्त िोने से पिले किसी भी व्यजक्त से प्राप्त िोने वाली आपत्तियों और सुझावों पर िेंद्र सरिार द्वारा त्तवचार किया जाएगा। अध्याय-I प्रारम्भिक 1. संक्षिप्त नाम, सीमा एवं प्रारभि - (1) इन ननयमों िो मजिूरी संदिता (िेंद्रीय) ननयम, 2025 ििा जाए। (2) इनिा त्तवस्तार सम्पूणड भारत में िै। (3) वे आधिकाररक राजपत्र में उनके प्रकाशन की नतधथ से लागू होंगे। 2. पररिाषाएं.- (1) इन ननयमों में जब ति कि त्तवषय या संिभड में अन्यथा अपेक्षक्षत न िो, — (ि) “प्राधधिारी” से अशभप्रेत धारा 45 िी उप–धारा (1) िे अंतगडत िेंद्रीय सरिार द्वारा ननयुक्त प्राधधिारी िै; (ख) “अपीलीय प्राधधिारी” से अशभप्रेत धारा 49 िी उप-धारा (1) िे अंतगडत िेंद्रीय सरिार द्वारा ननयुक्त अपीलीय प्राधधिारी िै; (ग) “अपील” से अशभप्रेत धारा 49 िी उप-धारा (1) िे अंतगडत िी गई अपील िै; (घ) “संदिता” से अशभप्रेत मजिूरी संदिता, 2019 (2019 िा 29) िै; (ङ) “सशमनत” से अशभप्रेत धारा 8 िी उप-धारा (1) िे खंड (ि) िे अंतगडत िेंद्रीय सरिार द्वारा ननयुक्त सशमनत िै; (च) “दिन” से अशभप्रेत मध्य रात्रत्र से प्रारम्भ िोने वाले 24 घंटे िी अवधध िै; (छ) “पररवार” िा अथड किसी िमडचारी िे ननम्नशलखखत सभी अथवा किन्िीं संबंधधयों से िै, नामत:- (ि) पनत/पत्नी; (ख) िमडचारी पर आधश्रत िोई अल्प वयस्ि िानूनी अथवा ििि पुत्र; (ग) िोई बच्चा जो पूरी तरि से िमडचारी िी आय पर आधश्रत िो और जो- i. 21 वषड िी आयु पूरी िरने ति शिक्षा प्राप्त िर रिा िो; और ii. िोई अत्तववादित पुत्री; (घ) िोई बच्चा जो किसी िारीररि अथवा मानशसि त्तविृनत अथवा चोट िे िारण अिक्त िो और जो िमडचारी िी आय पर पूरी तरि आधश्रत िो, जब ति उसिी अिक्तता बनी रिती िै; (ङ) आधश्रत माता-त्तपता (मदिला िमडचारी िे ससुर एवं सास सदित) जजनिी सभी स्रोतों से शमलािर आय िेंद्र सरिार द्वारा समय-समय पर त्तवननदिडष्ट्ट िी जा सिने वाली आय से अधधि न िो;