FSSAI notification · 25 Sept 2024
6018 GI/2024 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राजधकरण अजधसूचना नई दिल्ली, 18 जसतम् बर, 2024 फा.सं. 01/एसपी-02/एसएंडएस/अजधसूचनासंिूषक/2021-…
Official record
Open source pageरजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092024-257477
CG-DL-E-25092024-257477
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 735] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 19, 2024/भाद्र 28, 1946
No. 735] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 19, 2024/Bhadra 28, 1946
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2024
फा.सं. 01/एसपी-02/एसएंडएस/अधिसूचनासंदूषक/2021-22 - खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 में और संशोधन के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (i) और (j) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है, इससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को सूचना देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।
आपत्ति अथवा
सुझाव, यदि कोई हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002 को अथवा ईमेल द्वारा regulation@fssai.gov.in पर भेजा जा सकता है।
आपत्तियां अथवा सुझाव, जो किसी भी व्यक्ति से उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त किए जाएँगे, उन पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।
प्रारूप विनियम
इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) संशोधन विनियम, 2024 कहा जा सकता है।
खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 में, - (1) "धातु संदूषक" से संबंधित विनियम 2.1 में, (क) उप-विनियम 2.1.1 में, खंड 2 में, तालिका में,
| खाद्य पदार्थ |
|---|
| (3) |
| “ |
| • आगे की प्रक्रिया के लिए तेल और तिलहन |
| • खाने के लिए तैयार तिलहन ”; |