FSSAI notification · 10 Jun 2025
3729 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स्ट्वास्ट््य एवं पररवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राजधकरण) अजधसूचना नई दिल्ली, 4 िून, 2025 फा.सं.…
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Open source pageरजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062025-263697
CG-DL-E-10062025-263697
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 418] नई दिल्ली, सोमवार, जून 9, 2025/ज्येष्ठ 19, 1947
No. 418] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 9, 2025/JYAISTHA 19, 1947
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 4 जून, 2025
फा.सं. एसएस-टी0एफए (अधि)/2/2024-मानक-एफएसएसएआई(भाग-I) — खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में और संशोधन के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है, इससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को सूचना देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।
आपत्ति अथवा सुझाव, यदि कोई हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली- 110002 को अथवा regulation@fssai.gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है;
उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त होने वाली आपत्तियों अथवा सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।
1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2025 है।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त विनियम कहा गया है, में), -
(1) विनियम 2.1 में,
(क) उप-विनियम 2.1.8 में, ‘घी की वसीय अम्ल संघटन’ से संबंधित सारणी 1 में, पंक्ति संख्या 9 और 16 पर प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
| “सी16:0 हेक्साडेकानोइक एसिड (पामिटिक एसिड) | 22.0-39.0 |
| सी18:3 (सिस 9,12,15) 9,12,15-ऑक्टाडेकाट्रिनोइक एसिड | 0.2-1.5”; |
(ख) उप-विनियम 2.1.17 के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
“2.1.17 (क) चीज़ पाउडर के लिए मानक
1. विवरण -
(क) चीज़ पाउडर पीने योग्य पानी या चीज़ स्लरी में बिखरे चीज़ को सुखा कर बनाया गया चीज़ का एक पाउडर रूप है।
(ख) चीज़ पाउडर का रंग सफेद या हरी रंगत वाला सफेद या हल्का क्रीम होना चाहिए। इसमें हल्के दबाव में सानी से टूटने वाली गांठों के सिवाय गांठें नहीं होनी चाहिए और यह जले हुए कणों से यथोचित रूप से मुक्त होना चाहिए। इसमें अनुमत संघटकों के सिवाय कोई भी ऐसा संघटक नहीं होना चाहिए जो दूध में नहीं पाया जाता है।
(ग) चीज़ स्लरी का अर्थ है चीज़ कर्ड और वैकल्पिक रूप से एक तरल पदार्थ (जैसे पानी, दूध, क्रीम या बटर ऑयल) और/या ठोस दूध के मिश्रण/पीसने से प्राप्त उत्पाद। चीज़ स्लरी सुवास बढ़ाने के लिए उपयुक्त तापमान पर लगभग 2 से 3 सप्ताह तक पकाई जाती है। चीज़ स्लरी में संशोधित स्टार्टर्स, सहायक संस्कृतियों और बहिर्जात एंजाइमों का प्रयोग करके सुवास बढ़ाया जाता है।
2. आवश्यक संरचना और गुणवत्ता कारक -
(क) कच्ची सामग्री
(i) चीज़
(ii) चीज़ स्लरी
(ख) अनुमत संघटक
(i) सोडियम क्लोराइड
(ii) पीने योग्य पानी
(ग) संरचना
| क्र. सं. | मापदंड | आवश्यकताएं |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | दुग्ध वसा, न्यूनतम, % (m/m), शुष्क पदार्थ के आधार पर | 40.0 |
| 2. | नमी, अधिकतम, %(m/m) | 5.0 |
| 3. | नमक ( सोडियम क्लोराइड युक्त), अधिकतम | |
| % (m/m) | 5.5 |
3. खाद्य सहयोज्य -
इस मानक के तहत कवर किए गए उत्पादों के लिए, इन विनियमों के परिशिष्ट 'क' में निर्दिष्ट विशिष्ट खाद्य सहयोजकों का केवल निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर प्रयोग किया जा सकता है।