FSSAI notification F.No. SS-T0FA(NOTI)/4/2025-Standard-FSSAI · 26 May 2026
Official title
Draft Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2026 relating to Minor seed oils, Edible seeds and Appendix A
Official record
Open source pageSummary
The Food Safety and Standards Authority of India proposes amendments to the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011. The draft introduces quality standards for minor seed oils, including chilli, muskmelon, okra, and tomato seed oils, specifying limits for volatile matter, impurities, acid value, and metal content. It also defines standards for edible vegetable and oilseeds, setting maximum limits for moisture, free fatty acids, and foreign matter. Additionally, the draft permits the use of Potassium polyaspartate (INS 456) in grape wines at a maximum level of 100 mg/kg. Stakeholders may submit objections or suggestions to the Chief Executive Officer within sixty days from the date the notification becomes available to the public.
What you must do
Key dates
Who is affected
Thresholds
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
[Image omitted. See the official document.]
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052026-272858 CG-DL-E-25052026-272858
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 340] नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 2026/ज्येष्ठ 4, 1948 No. 340] NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 2026/JYAISTHA 4, 1948
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 मई, 2026
फा.सं. एसएस-टी0एफए(अधि)/4/2025-मानक-एफएसएसएआई.— खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है, इससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को सूचना देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तारीख को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी।
आपत्ति अथवा सुझाव, यदि कोई हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002 को अथवा ईमेल द्वारा regulation@fssai.gov.in पर भेजा जा सकता है।
उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त होने वाली आपत्तियों अथवा सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।
प्रारूप विनियम
इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2026 है।
खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त विनियम कहा गया है), -
(1) विनियम 2.2 में, "विलायक निष्कर्षित कच्ची वनस्पति का तेल (सीधे मानव उपभोग के लिए नहीं)" से संबंधित उप-विनियम 2.2.9 के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
"2.2.10 गौण बीज तेल (मिर्च बीज तेल, खरबूजा बीज तेल, ओकरा बीज तेल और टमाटर बीज तेल)
1. विवरण – यह सामग्री निर्दिष्ट पौधे/पौधों के साफ, अच्छे और परिपक्व बीजों से ऐसी विधियों का उपयोग करके प्राप्त की जाएगी जो तेल के अंतर्निहित गुणों को परिवर्तित न करें। तेल साफ होना चाहिए और उसमें विकृतगंधिता, अपमिश्रक, तलछट, निलंबित और अन्य बाहरी पदार्थ, अलग हुआ पानी और मिलावटी रंग तथा सुवासकारी पदार्थ या खनिज तेल नहीं होना चाहिए। ये तेल निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होने चाहिए: -
| क्र. सं. | मानदंड | सीमाएँ | |
|---|---|---|---|
| कोल्ड प्रेस्ड और वर्जन | परिष्कृत | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | 105°C पर वाष्पशील पदार्थ, अधिकतम | 0.2% | 0.2% |
| 2 | अघुलनशील अशुद्धियाँ, अधिकतम | 0.05% | 0.05% |
| 3 | साबुन सामग्री, अधिकतम | 0.005% | 0.005% |
| 4 | अम्लता मान (mg KOH/g वसा) | 4.0 | 0.6 |
| 5 | लौह (Fe), अधिकतम | 5.0 मिग्रा/किग्रा | 2.5 मिग्रा/किग्रा |
| 6 | तांबा (Cu), अधिकतम | 0.4 मिग्रा/किग्रा | 0.1 मिग्रा/किग्रा |
छानने के बाद नमूने को 24 घंटे के लिए 30°C पर रखने के बाद उसमें कोई गंदलापन नहीं होना चाहिए।
आर्जेमोन तेल के लिए किए गए परीक्षण का परिणाम नकारात्मक होना चाहिए।
इसके अलावा, यदि तेल विलायक (हेक्सेन) निष्कर्षण की विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो इसके परिष्करण के बाद ही मानव उपभोग के लिए इसकी आपूर्ति की जाए और यह विनियम 2.2.1(16) के तहत निर्धारित मानक के अनुरूप होना चाहिए। इस प्रकार परिष्कृत तेल में 5.0 mg/kg से अधिक हेक्सेन नहीं होना चाहिए। प्रेस्ड विधि से प्राप्त तेल में हेक्सेन अवशिष्ट नहीं होने चाहिए।