FSSAI notification F. No. RCD-02002/1/2025-Regulatory-FSSAI · 29 May 2026
Official title
Draft Food Safety and Standards (Food Safety Auditing) Amendment Regulations, 2026 relating to qualification of auditors
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Food Safety and Standards Authority of India proposes amendments to the Food Safety and Standards (Food Safety Auditing) Regulations, 2018. The draft updates the qualification requirements for food safety auditors. Candidates must hold a degree in specified disciplines such as food technology, agriculture, or life sciences. Auditors must complete an accredited lead auditor course in Food Safety Management System (ISO 22000). Candidates must possess at least two years of work experience in the food industry. They must also complete a minimum of ten internal or third-party audits. The public may submit objections or suggestions to the Chief Executive Officer within sixty days from the date the Gazette notification becomes available to the public.
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Key dates
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Thresholds
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052026-272889 CG-DL-E-27052026-272889
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. 339] | नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 2026/ज्येष्ठ 4, 1948 |
|---|---|
| No. 339] | NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 2026/JYAISTHA 4, 1948 |
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 मई, 2026
फा. सं. आरसीडी-02002/1/2025-रेग्युलेटरी-एफएसएसएआई.— खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण) विनियम, 2018 में और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 44 के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है, इससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को सूचना देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तारीख को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।
आपत्ति अथवा सुझाव, यदि कोई हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002 को अथवा ईमेल द्वारा regulation@fssai.gov.in पर भेजा जा सकता है।
उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।
3687 GI/2026
(1)
प्रारूप विनियम
इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण) संशोधन विनियम, 2026 कहा जा सकता है।
खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण) विनियम, 2018 में, विनियम 3 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ग) में-
(1) उप-खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
“(i) निम्नलिखित में से किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक या स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की डिग्री, -
- खाद्य प्रौद्योगिकी;
- खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी;
- खाद्य इंजीनियरिंग;
- खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग;
- खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन;
- खाद्य प्रसंस्करण;
- खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीक;
- खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण;
- खाद्य प्रसंस्करण तकनीक;
- खाद्य तकनीक एवं प्रबंधन;
- प्रक्रिया और खाद्य इंजीनियरिंग;
- खाद्य संयंत्र संचालन प्रबंधन;
- खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन;
- खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन;
- खाद्य और पोषण;
- खाद्य पोषण और आहारिकी;
- खाद्य जैव प्रौद्योगिकी;
- जैव प्रौद्योगिकी;
- तेल प्रौद्योगिकी;
- खाद्य तेल प्रौद्योगिकी;
- डेयरी प्रौद्योगिकी;
- फल और सब्जी प्रौद्योगिकी;
- कृषि विज्ञान;
- कृषि;
- कृषि इंजीनियरिंग;
- पशु चिकित्सा विज्ञान;
- मत्स्य विज्ञान;
- बागवानी;
- बागवानी विज्ञान;
- रसायन विज्ञान;
- जैव-रसायन विज्ञान;
- सूक्ष्म जीव विज्ञान;
- औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान;
- विष विज्ञान;
- जन स्वास्थ्य;
- जीव विज्ञान;
- चिकित्सा;
- पशु विज्ञान;
- समय-समय पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित खाद्य सुरक्षा अधिकारी की समकक्ष/मान्यता प्राप्त योग्यता;
(2) उप-खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“(ii) खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 22000) में प्रत्यायित लीड ऑडिटर पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना।”
(3) उप-खंड (v) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-