FSSAI notification · 07 Oct 2024
6439 GI/2024 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राजधकरण अजधसूचना नई दिल्ली, 3 अक् तूबर, 2024 फा.सं. आरसीडी-01002/1/2021-रेग्युलेटरी-एफएसएसएआ…
Official record
Open source pageरजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102024-257724 CG-DL-E-05102024-257724
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 772] No. 772]
नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 4, 2024/आश्विन 12, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 4, 2024/ASVINA 12, 1946
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2024
**फा.सं. आरसीडी-01002/1/2021-रेग्युलेटरी-एफएसएसएआई-भाग(2).—**खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 में और संशोधन के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है, इससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को सूचना देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी।
आपत्ति अथवा सुझाव, यदि कोई हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली- 110002 को अथवा regulation@fssai.gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है।
उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।
6439 GI/2024
(1)
प्रारूप विनियम
इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसाय का अनुज्ञापन और पंजीकरण) संशोधन विनियम, 2024 कहा जा सकता हैं।
खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसाय का अनुज्ञापन और पंजीकरण) विनियम, 2011 में,-
(1) विनियम 2.1 में, उप-विनियम 2.1.21 के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -
“2.1.22 लाइसेंस जारी करने और पंजीकरण को डिजिटल बनाने का प्रावधान
खाद्य प्राधिकरण समय-समय पर उन प्रक्रियाओं को स्वचालित करने से संबंधित निर्णय ले सकता है जिनमें डिजिटल उपकरणों के माध्यम से सत्यापन किया जा सकता है जिससे लाइसेंस जारी करने और पंजीकरण करने में लगने वाले समग्र समय और प्रयास को कम किया जा सके। खाद्य प्राधिकरण द्वारा तय किए गए ऐसे स्वचालितों को छोड़कर, एफएसएस अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित अन्य नियामक कार्यों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का प्रयोग संबंधित क्षेत्राधिकार नियामक प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
(2) अनुसूची 4 में, भाग I में, 'खुदरा मछली और मत्स्य उत्पाद की दुकान' से संबंधित उप-भाग (ग) के बाद, निम्नलिखित उप-भाग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
उप-भाग (घ)
प्राथमिक दुग्ध उत्पादक
विशेष रूप से प्राथमिक दूध उत्पादकों और ऐसे छोटे डेयरी धारकों के लिए, जो किसी भी डेयरी सहकारी समिति के सदस्य नहीं हैं और दूध उत्पादन करके बिना किसी प्रसंस्करण के सीधे मानव उपभोग के लिए बिक्री करते हैं।
'दूध का प्राथमिक उत्पादन' उन पद्धतियों को संदर्भित करता है जहां आम तौर पर दूध दुहने वाली मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता है, कच्चे दूध को उत्पादक के स्तर पर शीतित नहीं किया जाता है और/या कच्चे दूध को कैन में ले जाया जाता है और निर्माता द्वारा ही उपभोक्ताओं को घर-घर वितरित किया जाता है। अपर्याप्त प्राथमिक उत्पादन पद्धतियों के कारण दूध में होने वाले संदूषण की संभावना को कम करने के लिए, डेयरी संचालकों को नीचे निर्दिष्ट साफ-सफाई और स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं, खाद्य सुरक्षा उपायों और अन्य नियंत्रण उपायों का पालन करना चाहिए:
1. पर्यावरण स्वच्छता-
(i) गौशाला: गौशाला और खलिहान साफ, हवादार और अच्छी रोशनी वाले होने चाहिए। स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए यह सुनिश्चित करें कि गोबर और मूत्र की निकासी सीधे सीवर में करने की उचित व्यवस्था हो या उसे समय-समय पर हटाया जाए।