FSSAI notification F. No. RCD-09002/1/2026-Regulatory-FSSAI · 29 Apr 2026
Official title
Draft Food Safety and Standards (Packaging) Amendment Regulations, 2026, regarding the inclusion of the list of packaging materials for pan masala
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Food Safety and Standards Authority of India proposes amendments to the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018. The draft adds pan masala to the list of suggestive packaging materials in Schedule IV. Permitted materials include paper, paper board, cellulose, or other naturally derived materials that contain no plastic, synthetic polymers, or metalized layers. Tin or glass containers are also permitted. The draft prohibits the use of plastic sachets or any plastic material for packaging pan masala, gutkha, and tobacco. This aligns with the Plastic Waste Management Rules, 2016. The public may submit objections or suggestions to the Chief Executive Officer within thirty days from the date the Gazette notification becomes available to the public.
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Key dates
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042026-272132 CG-DL-E-28042026-272132
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 294] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 28, 2026/वैशाख 8, 1948 No. 294] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 28, 2026/VAISAKHA 8, 1948
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2026
फा. सं. आरसीडी-09002/1/2026-नियामक-एफएसएसएआई.— खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 में और संशोधन करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप विनियम, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है, इससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को सूचना देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है; और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तारीख को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी;
आक्षेप अथवा सुझाव, यदि कोई हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा ईमेल द्वारा regulation@fssai.gov.in पर भेजा जा सकता है;
उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त होने वाले आक्षेपों या सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।
प्रारूप विनियम
इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) संशोधन विनियम, 2026 कहा जा सकता है।
खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 में, -
(1) अनुसूची IV, जो सुझावात्मक पैकेजिंग सामग्रियों की सूची से संबंधित है, में क्रम संख्या 10 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:
| 11. | पान मसाला | (क) कागज, पेपर बोर्ड, सेलूलोज़ या अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त सामग्री—ऐसी सामग्री में किसी भी प्रकार का प्लास्टिक शामिल नहीं होना चाहिए, जिसमें पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपलीन, पॉलिएस्टर, पीवीसी या कोई भी सिंथेटिक पॉलिमर, को-पॉलिमर या लैमिनेट शामिल हैं। साथ ही इसमें एल्युमिनियम फॉयल या धातुयुक्त (मेटलाइज्ड) परतें भी नहीं होनी चाहिए।
(ख) टिन या कांच के कंटेनर।
(ग) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (f) और (i), जो नीचे उद्धृत हैं, भी लागू होंगे: “4(1)(f) प्लास्टिक सामग्री से बने सैशे का उपयोग गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए नहीं किया जाएगा; 4(1)(i) प्लास्टिक सामग्री, किसी भी रूप में, जिसमें विनाइल एसीटेट - मैलिक एसिड - विनाइल क्लोराइड को-पॉलिमर भी शामिल है, का उपयोग गुटखा, पान मसाला और तंबाकू के किसी भी रूप की पैकेजिंग में नहीं किया जाएगा।” | |---|---|---|
राजित पुनहानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी [विज्ञापन-III/4/असा./63/2026-27]
नोट - खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फाइल सं. 1-95/Stds/Packaging/SP(L&C/A)/FSSAI-2017, दिनांक 24 दिसंबर, 2018 के तहत प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं के तहत संशोधित किए गए:
FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi, the 28th April, 2026
F. No. RCD-09002/1/2026-Regulatory-FSSAI.— The draft regulations further to amend the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 92 read with section 23 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required under sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette in which this notification is published are made available to the public;
Who is affected