FSSAI notification F. No. SS-T0FA(NOTI)/7/2025-Standard-FSSAI · 11 Mar 2026
Official title
Draft Food Safety and Standards (Packaging) Amendment Regulations, 2026, regarding the inclusion of additional definitions in the Regulation
Official record
Open source pageSummary
The Food Safety and Standards Authority of India proposes amendments to the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018. The draft introduces six new definitions to regulation 2(1). These include food contact material, food grade contact material, modified atmosphere packaging, food packaging, non-intentionally added substances (NIAS), and aseptic packaging. These definitions clarify the scope of materials and processes used in food handling and storage. The authority invites public objections or suggestions regarding these draft regulations. Interested persons must submit feedback to the Chief Executive Officer within sixty days from the date the notification becomes available to the public.
What you must do
Key dates
Who is affected
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022026-270529 CG-DL-E-26022026-270529
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2026
फा. सं. एसएस-टी0एफए(नोटि.)/7/2025-स्टैंडर्ड-एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 में और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है, एतद्द्वारा प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को सूचना देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार प्रकाशित किया जाता है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तारीख को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी;
आपत्ति अथवा सुझाव, यदि कोई हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002 को अथवा ई मेल द्वारा regulation@fssai.gov.in पर भेजा जा सकता है ।
1448 GI/2026
(1)
उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।
प्रारूप विनियम
1. इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) संशोधन विनियम, 2026 कहा जा सकता है।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 में, -
(1) विनियम (2) में परिभाषाओं से संबंधित उप-विनियम (1) में, खंड (i) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्;
(ञ) ““खाद्य संपर्क सामग्री" से तात्पर्य है सक्रिय और बुद्धिमत्तापूर्ण सामग्री सहित कोई भी सामग्री, वस्तु और उत्पाद, जो भोजन के संपर्क में आने के लिए अभिप्रेत है और जिसका भोजन तथा स्वास्थ्य पर कोई अवांछनीय प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए;
(ट) "खाद्य श्रेणी संपर्क सामग्री" से तात्पर्य है कोई भी ऐसी सामग्री(याँ) जो खाद्य संपर्क सामग्री के निर्माण, प्रसंस्करण, रखरखाव (रसोई के बर्तन, मेज के बर्तन, आदि सहित), पैकेजिंग, भंडारण और परिवहन के लिए उपयोग की जाती हैं, जो निर्धारित शर्तों के तहत विशिष्ट सुरक्षा मानकों के अनुरूप होनी चाहिए और जिनसे मानव तथा पशु स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा उत्पन्न न हो और न ही इनके कारण अभिप्रेत उपयोग के दौरान भोजन की संरचना और विशेषताओं में कोई अस्वीकार्य बदलाव आना चाहिए;
(ठ) "परिवर्तित वातावरण पैकेजिंग" से तात्पर्य है किसी ऐसे पैकेज में भोजन को रखना जिसमें पैकेज के अंदर के वातावरण को भोजन की प्रयोगावधि को बढ़ाने और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एक इष्टतम वातावरण प्रदान करने हेतु संशोधित या परिवर्तित किया जाता है;
(ड) "खाद्य पैकेजिंग" से तात्पर्य उस पैकेज से है जिसका उपयोग कच्चे माल से लेकर प्रसंस्कृत भोजन तक, भोजन के समावेशन, संरक्षण, रखरखाव, वितरण, और भंडारण, परिवहन और प्रस्तुति के लिए उत्पादक से लेकर उपयोगकर्ता या उपभोक्ता तक, जिसमें प्रसंस्करणकर्ता, संयोजक या अन्य मध्यस्थ शामिल हैं, सबके द्वारा किया जाना है;
(ढ) "अप्रयोजित रूप से सम्मिलित पदार्थ (एनआईएएस)" अप्रयोजित रूप से सम्मिलित पदार्थ ऐसे रसायन हैं जो खाद्य संपर्क सामग्री (एफसीएम) या खाद्य संपर्क वस्तु (एफसीए) में मौजूद होते हैं, लेकिन उत्पादन प्रक्रिया के दौरान किसी तकनीकी कारण से नहीं जोड़े जाते हैं;
(ण) "रोगाणुरहित पैकेजिंग" से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें संदूषण को रोकने के लिए रोगाणु रहित उत्पाद को एक रोगाणु रहित कंटेनर में भरा जाता है और रोगाणु रहित वातावरण में सील कर दिया जाता है।"