FSSAI notification · 04 Mar 2025
1543 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राजधकरण अजधसूचना नई दिल् ली, 28 फरवरी, 2025 फा. सं. जवगन पर जविेषज्ञ सजमजत- पहली बैठक .—खाद्…
Official record
Open source pageरजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032025-261443 CG-DL-E-03032025-261443
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 147] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 3, 2025/फाल्गुन 12, 1946 No. 147] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 3, 2025/PHALGUNA 12, 1946
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2025
फा. सं. विगन पर विशेषज्ञ समिति- पहली बैठक .—खाद्य सुरक्षा और मानक (विगन खाद्य) विनियम, 2022 में आगे संशोधन, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन के साथ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप – धारा (2) के खंड (फ़) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करना चाहती है एवं इसके लिए इन विनियमों का प्रारूप इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए कथित अधिनियम की धारा 92 की उप –धारा (1) की अपेक्षा अनुसार एतद्द्वारा प्रकाशित करती है और यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त विनियम पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी।
यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा regulation@fssai.gov.in पर ई-मेल से भेजा जा सकता है।
उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।
प्रारूप विनियम
इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (विगन खाद्य) संशोधन विनियम, 2025 कहा जाएगा।
खाद्य सुरक्षा और मानक (विगन खाद्य) विनियम, 2022 (जिन्हें एतद्पश्चात् उक्त विनियम कहा जाएगा) के अन्तर्गत -
(1) विगन खाद्य अनुपालन से संबंधित विनियम 5 के उप-विनियम 3 में "प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप" शब्दों को "इन विनियमों के प्ररूप-I" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(2) विगन खाद्य अनुपालन से संबंधित विनियम 5 के बाद निम्नलिखित को अंत: स्थापित किया जाएगा-
प्ररूप – I
निर्यातक देश के मान्यता प्राप्त प्राधिकारी* द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र
(विनियम 5 के उप विनियम 3 का संदर्भ लें )
[खाद्य सुरक्षा और मानक (विगन खाद्य) विनियम, 2022 के अनुसार विगन लोगो पुष्टि हेतु आवेदन करने वाले उत्पादों के लिए]
| प्रेषण करने वाला देश | |
1. प्रेषक/ निर्यातक
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