FSSAI notification · 07 Oct 2024
6440 GI/2024 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राजधकरण अजधसूचना नई दिल् ली, 3 अक् तूबर, 2024 एस एस-तोफ़ा (अजध.)/1/2024-अजधजनयम-एफ.एस.एस.ऐ.आई…
Official record
Open source pageरजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
[Image omitted. See the official document.]
सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102024-257725 CG-DL-E-05102024-257725
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 773] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 4, 2024/आश्विन 12, 1946 No. 773] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 4, 2024/ASVINA 12, 1946
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिसूचना नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2024
एस एस-तोफ़ा (अधि.)/1/2024-अधिनियम-एफ.एस.एस.ऐ.आई.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में आगे संशोधन, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करना चाहती है, करने के लिए इन विनियमों का प्रारूप इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतद्द्वारा प्रकाशित करती है और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।
यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा regulation@fssai.gov.in पर ई-मेल से भेजा जा सकता है।
उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।
6440 GI/2024
(1)
प्रारूप विनियम
1. इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2024 कहा जाएगा।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के अंतर्गत,-
(1) विनियम 2.1 में,
(क) उप विनियम- 2.1.1 में, 'एंजाइमों के उपयोग' से संबंधित खंड 7 के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्- :
8. दुग्ध वसा संरचना- उप विनियमन 2.1.8 की सारणी 1 में निर्दिष्ट फैटी एसिड संरचना इन विनियमों के अधीन मानकीकृत मिश्रित दुग्ध उत्पादों को छोड़कर दूध और दुग्ध उत्पादों से निकाले गए दुग्ध वसा पर लागू होगा।
(ख) उप विनियम 2.1.8 के खंड 2 में, उप खंड (ख) में संरचना सारणी में, फैटी एसिड संरचना से संबंधित पंक्ति संख्या 13 में, स्तंभ (2) और (3) के अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्- :
'उत्पाद सारणी 1 की आवश्यकता के अनुरूप होगा'
(ग) ‘किण्वित दुग्ध उत्पादों के लिए मानक' से संबंधित उप विनियम-2.1.13 में, खंड 6 में, उप खंड (क), मद संख्या (i) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्- :
"परंतु उत्पाद इस मानक से संबद्ध उपबंधों के अनुरूप है तो नाम "किण्वित दूध"के स्थान पर दही और योगर्ट नाम का उपयोग किया जा सकता है। परन्तु यह और कि दही से सुसंगत उपबंधों के अनुरूप किण्वित उत्पादों के मामले में, उत्पाद के लेबल पर "दही नाम "के स्थान पर किसी अन्य क्षेत्र विशिष्ट लोकप्रिय नाम जैसे ‘मोसारू' 'थायिर' 'पेरुगु' 'तायिर' 'ज़ामुत दउद', 'दोई' या 'कर्ड' आदि का उपयोग किया जा सकता है।
(2) विनियम 2.2 में,
(क) उपविनियम 2.2.2 में, मद संख्या (xii) का लोप किया जाएगा ।
(ख) उपविनियम 2.2.5 में, फैट स्प्रेड से संबंधित खंड 3 में, सारणी के नीचे “यह अनिवार्य रूप से” शुरू होने वाली और “पकेजों में विक्रय किया जाएगा” से समाप्त होने वाली पंक्ति का लोप किया जाएगा।
(3) विनियम 2.5, उप विनियम-2.5.2 में, “पके हुए या आधे पके हुए मांस उत्पादों” से संबंधित खंड 5 के बाद निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-
5क हलीम
(1) इस खंड में निर्दिष्ट मानक "हलीम"नाम के पके हुए उत्पाद पर लागू होंगे जो मुख्य रूप से चिकन के मांस या मटन/ बकरी का मांस/भैंस का मांस, घी/ वनस्पति वसा, गेहूं और दाल से बना होता है।